आरबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट नियमों में बदलाव कर रहा है, नए मानदंड 1 अक्टूबर से लागू होंगे
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Aaj Tak
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आरबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट नियमों में बदलाव कर रहा है, नए मानदंड 1 अक्टूबर से लागू होंगे

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बड़ी सावधि जमा (FD) पर ब्याज दरों को नियंत्रित करने वाली संरचना में संशोधन करने की योजना बना रहा है। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे। आरबीआई का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और प्रणाली में सुधार करना है।

इसके अलावा, केंद्रीय बैंक बैंकों को तरलता आवश्यकताओं के संबंध में कुछ लचीलापन प्रदान करने का प्रयास कर रहा है, जो इन परिवर्तनों की आवश्यकता को जन्म देता है।

संशोधित नियमों के अनुसार, बैंकों को सुबह 10 बजे तक बड़ी सावधि जमा के बारे में जानकारी दैनिक रूप से प्रकट करनी होगी। बैंकों को दरों को अपडेट करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। जमा पर ब्याज का भुगतान करते समय, जिसमें बड़ी राशि शामिल है, बैंकों को अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित दरों का पालन करना होगा, भले ही जमा की गई राशि कुछ भी हो।

ये परिवर्तन जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ाएंगे और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। एक बड़ी जमा वह सावधि जमा है जिसकी राशि 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। ऐसी जमाओं पर लागू ब्याज दरें सामान्य जमाओं पर दी जाने वाली दरों से भिन्न हो सकती हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन समान राशियों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित करने पर प्रतिबंध है। पहले बैंक अपनी विभिन्न शाखाओं में अलग-अलग दरें लागू कर सकते थे, लेकिन अब सभी शाखाओं को एक ही दिन में स्वीकार की गई बड़ी जमाओं के लिए समान दर की पेशकश करनी होगी।

हालांकि, यह संरचना बैंकों को तरलता आवश्यकताओं से संबंधित कुछ परिस्थितियों में दरें अलग करने की अनुमति देती है। बैंक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) ढांचे के तहत लागू निकासी दर के आधार पर बड़ी जमाओं पर अलग-अलग ब्याज दरें पेश कर सकते हैं।

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