उज़्बेकिस्तान टैरिफ समूह I से संबंधित बड़े उपभोक्ताओं के लिए बिजली भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव की योजना बना रहा है। ये परिवर्तन राष्ट्रपति के आदेश 'ईंधन-ऊर्जा क्षेत्र के आगे के विकास के उपायों पर' में दर्ज किए गए हैं और बिजली और प्राकृतिक गैस के उपयोग के मौजूदा नियमों में एकीकृत किए गए हैं।
नई प्रणाली टैरिफ समूह I के उपभोक्ताओं पर लागू होती है, जिनमें बड़े औद्योगिक उद्यम और बजट संगठन शामिल हैं जिनकी कनेक्टेड क्षमता 750 kVA या उससे अधिक है।
पहले इस श्रेणी के लिए बिजली की लागत दिन के समय पर निर्भर करती थी। पीक लोड घंटों, जो सुबह 06:00 से 09:00 और शाम 17:00 से 22:00 तक होते हैं, के दौरान मानक टैरिफ पर 1.5 का बढ़ा हुआ गुणांक लागू होता था। 09:00 से 17:00 के बीच की अवधि, जिसे सेमी-पीक अवधि माना जाता है, के दौरान बिजली मानक टैरिफ पर भुगतान की जाती थी। रात में, 22:00 से 06:00 तक, 1.5 का घटा हुआ गुणांक लागू होता था।
नई भुगतान प्रणाली लागू होने के बाद शर्तों में बदलाव होगा: रात में खपत की गई बिजली को मानक टैरिफ पर टैरिफ किया जाएगा, जबकि सेमी-पीक अवधि में घटा हुआ गुणांक 1.5 लागू होगा। हालांकि, पीक घंटों के दौरान खपत के लिए भुगतान की शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
1 जून 2026 को, टैरिफ समूह I के उपभोक्ताओं के लिए बिजली का मानक टैरिफ कर (VAT सहित) 1100 सोम प्रति kWh है। पीक घंटों के दौरान बढ़े हुए गुणांक के उपयोग पर कीमत बढ़कर 1650 सोम प्रति kWh हो जाती है, जबकि घटा हुआ गुणांक उपयोग करने पर लागत लगभग 733.3 सोम प्रति kWh होती है।


