पहले NRI से संपत्ति खरीदना सामान्य संपत्ति सौदों की तुलना में अधिक कागजी कार्रवाई की मांग करता था। हालांकि, 1 अक्टूबर 2026 से परिवर्तन किए जाएंगे जिनका उद्देश्य NRI से संपत्ति खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए आयकर (TDS) भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई भारतीय नागरिक या अविभाजित हिंदू परिवार (HUF) NRI से जमीन, घर या अन्य संपत्ति खरीदता है, तो उन्हें TDS रोकने के लिए अलग TAN (टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब खरीदार TDS रोकने, करों का भुगतान करने और संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए अपने PAN का उपयोग कर सकेंगे।
ये परिवर्तन नए कर कानून के कार्यान्वयन का हिस्सा हैं और NRI से संपत्ति खरीदने वालों के लिए कर प्रक्रियाओं को आसान बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
मौजूदा नियमों के अनुसार, NRI से संपत्ति खरीदते समय भारतीय नागरिक या HUF को न केवल TDS रोकना पड़ता था, बल्कि TAN भी जारी करना पड़ता था, जो खरीदार के लिए एक अतिरिक्त प्रक्रिया थी। 1 अक्टूबर से यह अतिरिक्त प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी।
टैक्स विभाग ने पहले 2026 के बजट से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में स्पष्ट किया था कि 1 अक्टूबर 2026 से NRI से संपत्ति खरीदने वाले निवासी खरीदारों को अलग TAN की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, वे अपने PAN के माध्यम से TDS से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर सकेंगे। TDS के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए PAN-आधारित चेक और रिपोर्टिंग प्रणाली का भी उपयोग किया जाएगा।
फिर भी, इसका मतलब यह नहीं है कि NRI से संपत्ति खरीदने पर TDS समाप्त हो जाएगा। NRI से संपत्ति खरीदने पर TDS नियम अभी भी लागू रहता है। परिवर्तन केवल यह है कि TDS से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अब अलग TAN प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। खरीदार को अभी भी लागू TDS दर निर्धारित करनी होगी, समय पर कर रोकना होगा और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इसे बजट में जमा करना होगा, साथ ही TDS के बारे में संबंधित जानकारी भी प्रदान करनी होगी।

