महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए एक नई प्रणाली लागू की है। सभी आगामी त्योहारों के लिए एक स्थायी आदेश जारी किया गया है, साथ ही 'फेस्टिवल एनफोर्समेंट पोर्टल' भी शुरू किया गया है।
इस इकाई का उद्देश्य नकली और असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण रखना है। यह नई प्रणाली कार्रवाई की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और समय पर बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
एफडीए के अनुसार, त्योहारों के दौरान कुछ उत्पादों, जिनमें मोदक, पेड़ा, खोया, पनीर, घी, दूध, दही, वनस्पति तेल और सूखे मेवे शामिल हैं, की मांग में भारी वृद्धि होती है। उपवास के दिनों के दौरान भी भगर, साबूदाना और राजगीरा जैसे उत्पादों की मांग बढ़ती है। मांग में अचानक वृद्धि के कारण बाजार में नकली और असुरक्षित वस्तुओं के आने का जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए एफडीए ने पूरे वर्ष सभी त्योहारों के लिए एक स्थायी प्रणाली लागू की है।
मकर संक्रांति से लेकर क्रिसमस तक के त्योहारों के लिए सभी जानकारी 'फेस्टिवल एनफोर्समेंट पोर्टल' पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। त्योहारों को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है: स्तर-1 में सरकारी त्योहार, स्तर-2 में क्षेत्रीय और स्तर-3 में स्थानीय शामिल हैं।
त्योहारों के दौरान समुदाय इंटरनेट के माध्यम से भंडारा, अन्नछत्रा और महाप्रसाद जैसी सामुदायिक भोजन गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें एफडीए कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, कर्मचारी के गंतव्य और मौके पर की गई जांच के परिणामों को ट्रैक किया जा सकता है।
एफडीए ने बताया कि राज्य के 90 क्षेत्रों में अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। पोर्टल पर भंडारा, अन्नछत्रा और महाप्रसाद आयोजित करने से संबंधित 3198 आवेदन प्राप्त हुए हैं। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने जोखिम मूल्यांकन के आधार पर 383 स्थानों पर अनियोजित जांच की। इन जांचों के दौरान, समुदायों को भोजन तैयार करने के स्थानों, पेयजल, कच्चे माल की गुणवत्ता, खाद्य भंडारण और कर्मचारियों की स्वच्छता के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।
3068 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच
एफडीए ने 1 से 23 सितंबर के बीच पूरे महाराष्ट्र में 3068 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। कमियां पाए जाने पर 1506 प्रतिष्ठानों को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया। गंभीर नियमों के उल्लंघन के मामलों में 248 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, और 12 लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इसके अलावा, खाद्य कानून की धारा 69 के तहत 455 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 398 का निपटारा पहले ही हो चुका है। इन मामलों में 53.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एफडीए का दावा है कि जोखिम मूल्यांकन के आधार पर की जाने वाली जांच मौजूदा कर्मचारियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करती है, और उन स्थानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है जहां मिलावट या खाद्य सुरक्षा के खतरे का उच्च जोखिम होता है।


