एफडीए महाराष्ट्र ने त्योहारों से पहले 3068 प्रतिष्ठानों में जांच की, 248 लाइसेंस निलंबित किए
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एफडीए महाराष्ट्र ने त्योहारों से पहले 3068 प्रतिष्ठानों में जांच की, 248 लाइसेंस निलंबित किए

महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए एक नई प्रणाली लागू की है। सभी आगामी त्योहारों के लिए एक स्थायी आदेश जारी किया गया है, साथ ही 'फेस्टिवल एनफोर्समेंट पोर्टल' भी शुरू किया गया है।

इस इकाई का उद्देश्य नकली और असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण रखना है। यह नई प्रणाली कार्रवाई की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और समय पर बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

एफडीए के अनुसार, त्योहारों के दौरान कुछ उत्पादों, जिनमें मोदक, पेड़ा, खोया, पनीर, घी, दूध, दही, वनस्पति तेल और सूखे मेवे शामिल हैं, की मांग में भारी वृद्धि होती है। उपवास के दिनों के दौरान भी भगर, साबूदाना और राजगीरा जैसे उत्पादों की मांग बढ़ती है। मांग में अचानक वृद्धि के कारण बाजार में नकली और असुरक्षित वस्तुओं के आने का जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए एफडीए ने पूरे वर्ष सभी त्योहारों के लिए एक स्थायी प्रणाली लागू की है।

मकर संक्रांति से लेकर क्रिसमस तक के त्योहारों के लिए सभी जानकारी 'फेस्टिवल एनफोर्समेंट पोर्टल' पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। त्योहारों को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है: स्तर-1 में सरकारी त्योहार, स्तर-2 में क्षेत्रीय और स्तर-3 में स्थानीय शामिल हैं।

त्योहारों के दौरान समुदाय इंटरनेट के माध्यम से भंडारा, अन्नछत्रा और महाप्रसाद जैसी सामुदायिक भोजन गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें एफडीए कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, कर्मचारी के गंतव्य और मौके पर की गई जांच के परिणामों को ट्रैक किया जा सकता है।

एफडीए ने बताया कि राज्य के 90 क्षेत्रों में अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। पोर्टल पर भंडारा, अन्नछत्रा और महाप्रसाद आयोजित करने से संबंधित 3198 आवेदन प्राप्त हुए हैं। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने जोखिम मूल्यांकन के आधार पर 383 स्थानों पर अनियोजित जांच की। इन जांचों के दौरान, समुदायों को भोजन तैयार करने के स्थानों, पेयजल, कच्चे माल की गुणवत्ता, खाद्य भंडारण और कर्मचारियों की स्वच्छता के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।

3068 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच

एफडीए ने 1 से 23 सितंबर के बीच पूरे महाराष्ट्र में 3068 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। कमियां पाए जाने पर 1506 प्रतिष्ठानों को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया। गंभीर नियमों के उल्लंघन के मामलों में 248 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, और 12 लाइसेंस रद्द कर दिए गए। इसके अलावा, खाद्य कानून की धारा 69 के तहत 455 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 398 का निपटारा पहले ही हो चुका है। इन मामलों में 53.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

एफडीए का दावा है कि जोखिम मूल्यांकन के आधार पर की जाने वाली जांच मौजूदा कर्मचारियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करती है, और उन स्थानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है जहां मिलावट या खाद्य सुरक्षा के खतरे का उच्च जोखिम होता है।

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अधिकारियों ने स्वच्छता के संबंध में लुककोव, नोइड और गोराखोर में 233 फास्ट फूड प्रतिष्ठानों की जांच की
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अधिकारियों ने स्वच्छता के संबंध में लुककोव, नोइड और गोराखोर में 233 फास्ट फूड प्रतिष्ठानों की जांच की

योगी देव सिन्हा की सरकार की प्राथमिकताओं के तहत, खाद्य और दवा नियंत्रण विभाग ने फास्ट फूड चेन, रेस्तरां और खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर निरीक्षण और प्रवर्तन उपाय किए। कुल मिलाकर, लुककोव, नोइड और गोराखोर में 152 टीमों ने 233 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के परिणामों के आधार पर, कमियों को दूर करने के लिए 163 नोटिस जारी किए गए, और गंभीर उल्लंघनों वाले प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए और व्यवसायों को बंद कर दिया गया।

लुककोव में जांच

लुककोव में 52 टीमों ने 78 फूड कोर्ट और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। सुधार की आवश्यकता के संबंध में 42 नोटिस जारी किए गए। जांच के दौरान खाद्य भंडारण, स्वच्छता और कच्चे और तैयार व्यंजनों के अलग भंडारण से संबंधित समस्याएं पाई गईं, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। विशेष रूप से, सबवे, शालिमार गेटवे और आलमबाग में अपर्याप्त ड्रेनेज और स्वच्छता की स्थिति देखी गई। एक प्रतिष्ठान में कृन्तकों और उत्पादों के संदूषण का पता चलने के कारण व्यवसाय बंद कर दिया गया।

इसके अलावा, गोलीवाड़ा पाव और आर्क बेलनो में कृंतकों की गतिविधि देखी गई, साथ ही फफूंदी और अस्वच्छ स्थितियां भी पाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान को बंद करने की सिफारिश की गई। बिकनेरवाला और फन मॉल में गंभीर कमियां पाई गईं, जिनमें उत्पादों में फफूंदी, परिसर में कृंतक, दुर्गंध, सॉस का संदूषण और जलभराव शामिल था, जिसके कारण लाइसेंस रद्द और निलंबन हुआ।

नोइड में अस्वच्छता का खुलासा

नोइड में 57 टीमों ने 71 प्रतिष्ठानों की जांच की, जिसमें 42 टिप्पणियों को दूर करने के लिए नोटिस जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा से संबंधित गंभीर समस्याएं पाई गईं। विभाग के अनुसार, कुछ रसोई में फफूंदी, कृंतक, गंदगी, खराब मांस और अस्वच्छ स्थितियां देखी गईं। 13 प्रतिष्ठानों, जिनमें मोती महल डीलक्स, निहाउ, पंजाबी ढाबा-61, कैसल बारबेक्यू, रोड हाउस, पैडी हॉस्पिटैलिटी/रोलिंग फ्रेश, द येलो चिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ दारु, टेस्ट ऑफ दिल्ली, जाइका, ईट क्लब, एब्सोल्यूट बीबीक्यू और कार्निवल फूड डिलाइट शामिल हैं, के लिए लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इन प्रतिष्ठानों में गलत तापमान पर उत्पादों के भंडारण, कच्चे और पके हुए मांस के संयुक्त भंडारण, गंदे बर्तनों, अस्वच्छ रसोई, कीटों पर अपर्याप्त नियंत्रण, खराब सामग्री का उपयोग और उत्पादों के अनुचित भंडारण जैसे उल्लंघन दर्ज किए गए।

गोराखोर में जांच

गोराखोर में 43 टीमों ने 84 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिसमें कमियों को दूर करने के लिए 79 नोटिस जारी किए गए। विभाग ने स्पष्ट किया कि स्थापित मानकों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों को स्थिति को ठीक करने के लिए समय दिया जाएगा। यदि कमियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर दूर नहीं किया जाता है, तो लाइसेंस के निलंबन या रद्द होने सहित उपाय किए जाएंगे, साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी प्रतिष्ठान मालिकों को सफाई बनाए रखने, सुरक्षित भंडारण, वैध लाइसेंस रखने, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करने और उत्पादों को निर्धारित तापमान पर रखने के संबंध में निर्देश दिए। विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

CDSCO ने भारत में बिकने वाले पाकिस्तान के सौंदर्य क्रीमों पर चेतावनी जारी की
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CDSCO ने भारत में बिकने वाले पाकिस्तान के सौंदर्य क्रीमों पर चेतावनी जारी की

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने भारत में बिकने वाले पाकिस्तान में निर्मित सौंदर्य क्रीमों के संबंध में जनता के लिए एक चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी त्वचा को गोरा करने या उसे चमक देने के लिए डिज़ाइन किए गए क्रीमों से संबंधित है।

विशेष रूप से, ऐसे उत्पादों की सूची में 'चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम' (Chandni Whitening Cream) शामिल है। CDSCO के आंकड़ों के अनुसार, इन दोनों क्रीमों को भारत में बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया गया है, फिर भी वे स्थानीय बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इन उत्पादों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, और उपभोक्ताओं को इनका उपयोग न करने और विक्रेताओं को इन्हें न बेचने की सलाह देते हैं।

त्वचा को गोरा करने वाले क्रीमों में भारी धातुओं, जैसे पारा (मर्करी), की अधिकता होने से त्वचा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ मामलों में, इससे किडनी की समस्याएं हो सकती हैं। अमेरिकी एफडीए (FDA) की जानकारी के अनुसार, कुछ इसी तरह के उत्पादों में पारे की बढ़ी हुई मात्रा होती है, जो त्वचा और किडनी दोनों को नुकसान पहुंचाती है।

यदि आपके पास 'गोरी ब्यूटी क्रीम' और 'चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम' हैं, तो आपको उनका उपयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए और दोबारा लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से परामर्श किए बिना त्वचा को गोरा करने का वादा करने वाले किसी भी क्रीम का स्व-उपयोग करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि उनमें खतरनाक मात्रा में पारा हो सकता है।

इन क्रीमों पर लगभग दो महीने पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था। रिपोर्ट में पाया गया कि उनमें भारी धातुओं की मात्रा निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक थी। इसके अलावा, जांच के दौरान यह भी पता चला कि इन क्रीमों पर समाप्ति तिथि अंकित नहीं थी। यह भी उल्लेख किया गया कि महाराष्ट्र की कुछ महिलाओं को इन क्रीमों के उपयोग के बाद किडनी रोग हुआ है।

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