FSSAI गैर-डेयरी विकल्पों में 'पनीर' शब्द के उपयोग को सीमित करने की योजना बना रहा है
और पढ़ें
The times of India
timesofindia.indiatimes.com

FSSAI गैर-डेयरी विकल्पों में 'पनीर' शब्द के उपयोग को सीमित करने की योजना बना रहा है

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने उन उत्पादों पर 'पनीर' शब्द के उपयोग को सीमित करने का प्रस्ताव दिया है जो दूध से प्राप्त सामग्री से नहीं बनाए जाते हैं। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उत्पाद की संरचना और प्रकृति के बारे में गुमराह होने से रोकना है।

खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों (बिक्री पर प्रतिबंध और सीमाएं) के मसौदे के अनुसार, 2026 के संशोधनों के तहत, जिन उत्पादों को वर्तमान में 'डेयरी संदर्भ में एनालॉग' श्रेणी में लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत किया गया है, उन्हें अपने नाम, लेबलिंग और विपणन में 'पनीर' शब्द का उपयोग बंद करना होगा।

प्रस्तावित संशोधन स्पष्ट रूप से सीमित श्रेणी को 'दूध से प्राप्त घटकों से निर्मित पनीर' के रूप में परिभाषित करता है। FSSAI ने हितधारकों से इस मसौदे पर अपनी टिप्पणियाँ और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है, जिन पर अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के बाद विचार किया जाएगा।

यह अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की गई थी और 23 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

समान कहानियाँ

FSSAI ने मिलावटी उत्पादों के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया
और पढ़ें
business-standard.com

FSSAI ने मिलावटी उत्पादों के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया

खाद्य नियामक FSSAI ने पनीर के रूप में लेबल किए गए गैर-डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम खाद्य उत्पादों में मिलावट और भ्रामक दावों के खिलाफ उपायों को मजबूत करने का हिस्सा है।

एनालॉग पनीर एक डेयरी उत्पाद नहीं है और इसे दूध से प्राप्त घटकों का उपयोग किए बिना बनाया जाता है। FSSAI ने 2026 के लिए खाद्य सुरक्षा और मानकों के नियमों में संशोधनों का मसौदा जारी किया है (बिक्री पर प्रतिबंध और सीमाएं)। हितधारकों के पास इन नियमों के मसौदों पर आपत्ति या सुझाव देने के लिए 60 दिन हैं, जिनका उद्देश्य 2011 के खाद्य सुरक्षा और मानकों के नियमों (बिक्री पर प्रतिबंध और सीमाएं) में बदलाव करना है।

FSSAI की अधिसूचना में कहा गया था कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की प्रकृति और संरचना के बारे में गुमराह होने से रोकने के लिए पनीर के रूप में एनालॉग उत्पाद के उत्पादन और बिक्री को सीमित करना है।

इसके अलावा, एक आवश्यकता जोड़ी गई है जिसके अनुसार जिन उत्पादों के पास पहले से ही 'डेयरी संदर्भ में एनालॉग' श्रेणी में लाइसेंस या पंजीकरण है, उन्हें अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में 'पनीर' शब्द का उपयोग बंद करना होगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि FSSAI ने दूध से प्राप्त न होने वाले उत्पादों के लिए 'पनीर' शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने उल्लेख किया कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य उत्पादों का नाम और प्रस्तुति उनकी संरचना और प्रकृति को सटीक रूप से दर्शाए, जिससे उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सके।

मूल खाद्य सुरक्षा और मानक नियम (बिक्री पर प्रतिबंध और सीमाएं) 2011 में अनुमोदित किए गए थे और समय-समय पर उनमें संशोधन किया जाता रहा है। प्रस्तावित संशोधन मौजूदा नियमों में एक नया खंड शामिल करने का प्रावधान करता है जो विशेष रूप से 'दूध से प्राप्त न होने वाले घटकों से बने पनीर' से संबंधित होगा।

डेयरी संदर्भ में, एनालॉग को एक ऐसा उत्पाद परिभाषित किया गया है जो बाहरी रूप से, स्वाद में या कार्यात्मक रूप से दूध या डेयरी उत्पाद के समान हो, लेकिन इसमें दूध के कुछ या सभी घटकों को गैर-डेयरी सामग्री से बदल दिया गया हो।

पिछले छह महीनों में, FSSAI ने कथित भ्रामक दावों/लेबलिंग और स्वच्छता संबंधी समस्याओं सहित विभिन्न उल्लंघनों के कारण खाद्य सेवा संचालकों (FBO) और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के खिलाफ प्रवर्तन उपाय तेज किए हैं।

बुधवार को, नियामक ने विभिन्न विसंगतियों, जिसमें भ्रामक दावे और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री शामिल है, के लिए Amazon, Swiggy Instamart, BigBasket, Flipkart India और Zepto जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। ऊर्जा पेय निर्माताओं और शराब बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

FSSAI ने एनालॉग उत्पादों के लिए 'पनीर' शब्द के उपयोग को सीमित करने का प्रस्ताव दिया
और पढ़ें
timesofindia.indiatimes.com

FSSAI ने एनालॉग उत्पादों के लिए 'पनीर' शब्द के उपयोग को सीमित करने का प्रस्ताव दिया

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पनीर और चीज़ के एनालॉग उत्पादों पर 'पनीर' शब्द के उपयोग को सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे गए खाद्य पदार्थों की संरचना और वास्तविक प्रकृति के बारे में गुमराह होने से रोकना है।

लोकप्रिय