आईआईटी दिल्ली ने बी.टेक के लिए न्यूनतम जीपीए की आवश्यकता रद्द की और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए एआईआईएमएस और वीआईएमएचएएनएस के डॉक्टरों को शामिल किया
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आईआईटी दिल्ली ने बी.टेक के लिए न्यूनतम जीपीए की आवश्यकता रद्द की और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए एआईआईएमएस और वीआईएमएचएएनएस के डॉक्टरों को शामिल किया

छात्रों के बीच आत्महत्या के मामलों और परिसर में बढ़ते मानसिक तनाव के जवाब में, आईआईटी दिल्ली ने छात्रों की भलाई में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संस्थान ने मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण लचीलेपन, शिकायत निवारण प्रणाली और परिसर में समग्र कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की है।

आईआईटी दिल्ली प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया है कि छात्रों की देखभाल उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संबंध में, शैक्षणिक क्षेत्र के साथ-साथ परामर्श, मार्गदर्शन और प्रबंधन प्रणाली में भी मौलिक परिवर्तन किए गए हैं।

बी.टेक के लिए न्यूनतम जीपीए की आवश्यकता रद्द करना

छात्रों को अत्यधिक शैक्षणिक तनाव से बचाने के लिए, आईआईटी दिल्ली ने कई राहत देने वाले निर्णय लिए हैं। 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से, बी.टेक की डिग्री प्राप्त करने के लिए न्यूनतम औसत ग्रेड पॉइंट एवरेज (सीजीपीए) का पालन करने की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। यह उन छात्रों की स्थिति को काफी आसान बनाएगा जो केवल पासिंग मार्क्स प्राप्त करने के डर से अवसाद से पीड़ित थे।

इसके अलावा, 2025 में पेश किए गए नए पाठ्यक्रम के अनुसार, पहले सेमेस्टर में क्रेडिट भार कम कर दिया गया है। शिक्षकों को प्रत्येक छात्र पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाने के लिए, पहले वर्ष की विभागीय कक्षाओं में छात्रों की संख्या को 30-60 लोगों की सीमा तक कम करने का भी निर्णय लिया गया है। शनिवार और रविवार को आयोजित होने वाली परीक्षणों और परीक्षाओं को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। नया पाठ्यक्रम छात्रों के जीवन को सरल बनाने के लिए जीवन कौशल पर भी पाठ्यक्रम शामिल करता है।

एआईआईएमएस और वीआईएमएचएएनएस के डॉक्टर मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे

आईआईटी दिल्ली ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए एक व्यापक नेटवर्क बनाया है। छात्रों को दो सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों - एआईआईएमएस और वीआईएमएचएएनएस के विशेषज्ञों द्वारा शामिल 24x7 परामर्श और मनोरोग सहायता प्राप्त होगी। यदि कोई छात्र परिसर के बाहर समर्थन या उपचार के लिए संपर्क करता है, तो आईआईटी दिल्ली सभी खर्च वहन करेगा। परिसर में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल और अकादमिक इकाइयों के कल्याण समितियां बनाई गई हैं।

पिछड़े छात्रों के लिए विशेष शाम की शिक्षा

'अकादमिक प्रगति समूह' कार्यक्रम, जो 2023 से लागू था, को पढ़ाई में पिछड़ने वाले छात्रों की मदद के लिए विस्तारित किया गया है। यह समूह विशेष शाम की शिक्षा प्रदान करता है और छूटे हुए पाठ्यक्रम को पूरा करने में मदद करता है। इसके अलावा, 'यूजी बडी प्रोग्राम' को नए छात्रों, जिसमें स्नातकोत्तर और अंतर्राष्ट्रीय छात्र शामिल हैं, का समर्थन करने के लिए 2025 से बढ़ाया गया है। 2001 से, इंजीनियरिंग में मूल्य शिक्षा के राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (NRCVEE) के तहत योग और ध्यान को स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

आईआईटी दिल्ली ने परिसर के भीतर जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से सख्त दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। छात्र केंद्रीकृत ईआरपी पोर्टल के माध्यम से गोपनीय रूप से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जहां उनके आवेदन को एक संदर्भ संख्या आवंटित करके ट्रैक किया जाएगा। 2022 में स्थापित 'विविधता और समावेशन प्रबंधन' के माध्यम से, भेदभाव विरोधी कार्यक्रम और विकलांग छात्रों के लिए विशेष प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। नए छात्रों को जाति, लिंग और भाषा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से परिचयात्मक कार्यक्रमों से गुजरना पड़ता है। संस्थान का दावा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा कि आईआईटी दिल्ली में पढ़ते किसी भी छात्र को अकेलापन या मानसिक तनाव महसूस न हो।

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आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल वाकोडे की मृत्यु के बाद दो प्रोफेसरों पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है: आईआईटी बॉम्बे के निदेशक श्रीश केदरे और प्रोफेसर सूर्यनारायण दूला। साहिल के माता-पिता और छात्रों ने दोनों शिक्षकों से इस्तीफे की मांग की है।

प्रोफेसर श्रीश का संस्थान से पुराना संबंध है, वह 41 वर्षों से परिसर को जानते हैं। उन्होंने स्वयं आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, और अब वे संस्थान का नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न स्थानों पर काम भी किया है।

प्रोफेसर श्रीश का आईआईटी बॉम्बे से गहरा संबंध है। वह 41 वर्षों से संस्थान को जानते हैं। उन्होंने 1985 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, और फिर 1992 में यहीं से पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त की। मई 2024 में उन्हें निदेशक का पद प्रस्तावित किया गया था।

निदेशक बनने से पहले, उन्होंने अकादमिक और प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। उनके कर्तव्यों में शिक्षा मंत्रालय द्वारा नामित भारतीय आईआईटी परिषद में सदस्यता, आईआईटी मद्रास के शासी निकाय में भागीदारी, और ONGC के पूर्व स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम करना शामिल था।

आईआईटी बॉम्बे की प्रोफ़ाइल के अनुसार, श्रीश केदरे ने 57 अंतरराष्ट्रीय और 10 राष्ट्रीय लेख प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा, सम्मेलनों और संग्रहों में 44 अंतरराष्ट्रीय और 7 राष्ट्रीय कार्य प्रकाशित हुए हैं। उनकी वैज्ञानिक रुचियां इंजीनियरिंग के पारंपरिक क्षेत्रों से अलग थीं; उन्होंने अपने शोध को पारस्परिक पवन तंत्र पर केंद्रित किया, जो हवा की ऊर्जा को उपयोगी शक्ति में परिवर्तित करता है।

स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा करने के बाद, जबकि अधिकांश छात्र बड़ी कंपनियों में करियर बनाने का सपना देखते हैं, प्रोफेसर श्रीश केदरे ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर काम करने का फैसला किया। 1992 से 1995 तक, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र विकास परियोजनाओं पर काम किया।

प्रोफेसर श्रीश केदरे ने ट्यूशन संस्कृति पर भी टिप्पणी की है। उनका मानना है कि ट्यूटर्स पर अत्यधिक निर्भरता छात्रों की सामग्री को समझने और गहराई से सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। एक साक्षात्कार में उन्होंने उल्लेख किया कि शिक्षण केंद्र अक्सर परीक्षा पास करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो वैचारिक समझ को नुकसान पहुंचा सकता है।

प्रोफेसर श्रीश केदरे ने कॉर्पोरेट और सरकारी संस्थानों में भी विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने महारतना कंपनी ONGC में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवा की। इसके अलावा, वह एनटीपीसी की अनुसंधान परामर्श परिषद (RAC) और आईआईटी मद्रास के शासी निकाय का हिस्सा थे।

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आईआईटी बॉम्बे के छात्रावास नंबर 16 में द्वितीय वर्ष के स्नातक प्रौद्योगिकी (बी.टेक) छात्र साहिल वाकोडे के शव के मिलने के बाद 18 सितंबर को संस्थान में गुस्सा एक नए स्तर पर पहुंच गया। शुरू में, विरोध प्रदर्शनों और परिवार के बयानों का मुख्य ध्यान 'जातिगत उत्पीड़न' के विषय पर केंद्रित था, लेकिन समय के साथ परिसर के भीतर नैरेटिव बदलने लगा।

साहिल के परिवार ने शुरू में विभाग के सदस्य प्रोफेसर सुरयनारायण डुल्ला पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का सीधा आरोप लगाया था। इस बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने एससी/एसटी के खिलाफ दुर्व्यवहार को रोकने वाले कानून के तहत मामला दर्ज किया और जांच आपराधिक विंग को सौंप दी। हालांकि, घटना के कुछ दिनों बाद, 'जातिगत भेदभाव' का मुद्दा, जो प्रारंभिक आक्रोश का केंद्र था, छात्रों के आधिकारिक बयानों और मांगों में गौण हो गया।

साहिल की मृत्यु के तुरंत बाद परिसर में 'जातिगत पूर्वाग्रह' और उत्पीड़न के खिलाफ जो गुस्सा था, वह अब छात्रों के प्रतिनिधियों के आधिकारिक बयानों में 'संस्थागत सुधार', 'अकादमिक दबाव' और 'प्रणालीगत परिवर्तन' जैसे अस्पष्ट वाक्यांशों में बदल गया है। हाल ही में जारी किए गए छात्रों के बयानों में प्रोफेसर डुल्ला के संबंध में अत्यंत संतुलित और सतर्क रुख अपनाया गया है। छात्रों ने कहा कि उनका उद्देश्य जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि केवल यह है कि निष्पक्ष जांच होने तक प्रोफेसर को प्रशासनिक जिम्मेदारियों (प्रशासनिक मामलों के डीन) से हटाया जाए।

एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है: छात्रों का रुख मूल एफआईआर में दर्ज आरोपों की तुलना में इतना 'नरम' क्यों हो गया है? क्या यह किसी संस्थागत दबाव का परिणाम है या जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों का प्रभाव है, जो प्रारंभिक दावों से भिन्न हैं?

दूसरी ओर, आईआईटी बॉम्बे के संकाय मंच ने प्रोफेसर डुल्ला का पुरजोर बचाव किया। मंच ने मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि प्रोफेसर को निलंबित नहीं किया गया था, बल्कि जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रशासनिक शक्तियां वापस ली गई थीं। संकाय मंच के अध्यक्ष, प्रोफेसर डॉ. राजकुमार पंत ने आधिकारिक संस्थान रिकॉर्ड प्रस्तुत करके जातिगत आरोपों का खंडन किया। प्रोफेसर पंत ने समझाया कि किसी भी संस्थान की तरह, उनके पास एससी/एसटी जातियों के छात्रों के कल्याण के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ है। निदेशक के उप प्रोफेसर रवींद्र गुडी से मिली जानकारी के अनुसार, इस प्रकोष्ठ ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि साहिल ने पिछले तीन-चार महीनों में कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी या उससे संपर्क नहीं किया था।

प्रोफेसर पंत ने यह भी जोड़ा कि परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों (धोखाधड़ी) के उपयोग को रोकना शिक्षक के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रोफेसर डुल्ला बस अपने स्थापित कर्तव्यों का पालन कर रहे थे ताकि परीक्षा देने वाले अधिकांश छात्रों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

जबकि संकाय मंच का दावा है कि एससी/एसटी प्रकोष्ठ में कोई पूर्व शिकायत नहीं थी, बाहरी छात्र संगठन (जैसे AISA) पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी और इस्तीफे पर जोर दे रहे हैं। हालांकि, यह पूरी घटना कई मौलिक और संवेदनशील प्रश्न उठाती है: क्या शिकायत की अनुपस्थिति उत्पीड़न की अनुपस्थिति को दर्शाती है? क्या यह तथ्य कि छात्र एससी/एसटी प्रकोष्ठ में नहीं गया, अलगाव या दबाव की अनुपस्थिति का अंतिम प्रमाण माना जा सकता है? यह भी सवाल उठता है: क्या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में एससी/एसटी प्रकोष्ठ छात्रों के बीच इतना विश्वास हासिल करने में सक्षम हैं कि वे बिना किसी डर के अपनी समस्याओं के बारे में बता सकें?

वर्तमान में, मुंबई पुलिस परीक्षा हॉल से छात्रावास तक 18 सितंबर के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों की जांच कर रही है। साहिल की दुखद मौत की वास्तविक सच्चाई केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पता चलेगी। फिर भी, इस मामले ने देश के प्रमुख संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, संस्थागत दबाव और जातिगत संवेदनशीलता पर गंभीर बहस को फिर से हवा दी है।

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