मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसे उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुछ प्राकृतिक जोखिमों के कारण बीमित फसलों को हुए नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
उत्तर प्रदेश में यह योजना 2016-17 से विभिन्न जिलों में लागू है। PMFBY अधिसूचित फसलों की सूची में शामिल जोखिमों के खिलाफ बीमा कवरेज प्रदान करता है। इन जोखिमों में बुवाई न कर पाना, कुछ प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को नुकसान, स्थानीय आपदाएं और कटाई के बाद का नुकसान शामिल है। यह कवरेज निर्धारित शर्तों और क्षति मूल्यांकन प्रक्रियाओं का पालन करने पर प्रदान किया जाता है।
PMFBY कैसे काम करता है?
किसान प्रीमियम का एक निश्चित हिस्सा जमा करते हैं, जबकि शेष प्रीमियम सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। बीमा कवरेज और अधिसूचित फसलें राज्य, मौसम और क्षेत्र के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित मौसम के लिए फसलों और क्षेत्रों को अधिसूचित करती है।
PMFBY के तहत पंजीकरण, निगरानी, क्षति मूल्यांकन और दावों के निपटान में सहायता के लिए डिजिटल प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। किसान फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और राष्ट्रीय PMFBY प्लेटफॉर्म के माध्यम से फसल के नुकसान की सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा, शिकायत दर्ज करने और जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान कृषि रक्षक पोर्टल (Krishi Rakshak Portal) और हेल्पलाइन (KRPH), साथ ही टोल-फ्री नंबर 14447 का उपयोग कर सकते हैं।
कार्यक्रम में उपज के मूल्यांकन और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए रिमोट सेंसिंग, स्मार्टफोन, भू-स्थानिक तकनीक और डिजिटल फसल गणना प्रणालियों जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, यह कार्यक्रम बीमित फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य कुछ प्राकृतिक जोखिमों से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना और फसल के नुकसान के बाद किसानों को कृषि गतिविधियों को जारी रखने में मदद करना है। उत्तर प्रदेश में PMFBY राज्य की व्यापक कृषि सहायता प्रणाली का हिस्सा है।
