सरकारी कर्मचारियों के फंड (GEPF) ने अपने सदस्यों को पेंशन भुगतानों पर कराधान के कारणों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान किया है, यह बताते हुए कि कटौती दक्षिण अफ्रीका के कर कानूनों के अनुसार की जाती है।
सरकारी फंड ने बताया कि पेंशन लाभों पर कराधान आयकर अधिनियम और नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, जिसका प्रशासन दक्षिण अफ्रीका के कर सेवा (SARS) द्वारा किया जाता है।
GEPF ने इस बात पर जोर दिया कि पेंशन लाभ पर लागू कर राशि लाभ की प्रकृति और मूल्य, साथ ही भुगतान प्राप्त होने के समय लागू कर नियमों द्वारा निर्धारित की जाती है।
GEPF पेंशन लाभों पर कराधान के कारण
फंड ने अपनी त्रैमासिक बुलेटिन में कहा कि 1 मार्च 1998 के बाद जमा किए गए सभी पेंशन लाभ दक्षिण अफ्रीका के कर कानूनों के अनुसार कर योग्य हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दक्षिण अफ्रीका की कर सेवा (SARS) आयकर अधिनियम 58 ऑफ 1962 में बताए अनुसार पेंशन लाभ सहित आय के विभिन्न रूपों पर कर लगाती है।
इसके अलावा, फंड ने जोड़ा कि कर दायित्व इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि सदस्य फंड छोड़ता है या नहीं - चाहे वह इस्तीफा हो, सेवानिवृत्ति हो या मृत्यु। GEPF ने समझाया कि यह पेंशन भुगतानों पर कर कानूनों के अनुप्रयोग को दर्शाता है और संबंधित नियमों के अनुसार करों के भुगतान को सुनिश्चित करता है।
फंड ने इस बात पर भी जोर दिया कि कर दायित्व सभी पेंशन लाभों पर लागू होता है, भले ही छोड़ने का तरीका कुछ भी हो (उदाहरण के लिए, इस्तीफा, सेवानिवृत्ति या मृत्यु), जो पेंशन आय पर कर कानूनों के सुसंगत अनुप्रयोग को प्रदर्शित करता है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि पेंशन प्राप्त करने वाले लोग अन्य स्रोतों से आय पर कर लगाए जाने के समान अपना उचित हिस्सा कर के रूप में दें।
इससे पहले, IOL ने बताया था कि GEPF ने स्पष्ट किया कि दक्षिण अफ्रीका के पेंशनभोगी अब जीवन प्रमाण पत्र क्यों प्राप्त नहीं करते हैं। फंड ने सूचित किया कि उसने 1 अक्टूबर 2011 को भौतिक जीवन प्रमाण पत्र भेजना बंद कर दिया था, और उन्हें आंतरिक मामलों के विभाग के साथ पेंशनभोगी की स्थिति का मिलान करने वाली स्वचालित सत्यापन प्रक्रिया से बदल दिया गया था।
