रेलवे में 2026 के लिए पेंशन प्रावधानों के नए नियम: मृत्यु और विकलांगता पर भुगतान की जानकारी
और पढ़ें
Aaj Tak
www.aajtak.in

रेलवे में 2026 के लिए पेंशन प्रावधानों के नए नियम: मृत्यु और विकलांगता पर भुगतान की जानकारी

रेलवे उद्योग के कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रावधानों से संबंधित नए नियम लागू हो गए हैं, जिन्हें कर्मचारियों और उनके परिवारों दोनों के लिए जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई कर्मचारी काम के दौरान किसी गंभीर बीमारी, दुर्घटना या अपनी सेवा से संबंधित किसी अन्य घटना का सामना करता है, तो भविष्य की पेंशन की राशि मानक मानदंडों से भिन्न हो सकती है। भुगतान की संरचना कर्मचारी की स्थिति, मृत्यु या विकलांगता की प्रकृति और घटना के कार्य से संबंध के आधार पर निर्धारित की जाती है।

रेलवे कंपनी ने पिछले 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1993' को प्रतिस्थापित करते हुए नए नियम अपनाए हैं। ये नए मानदंड, जिन्हें 'रेल सर्विस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल्स, 2026' के रूप में जाना जाता है, मृत्यु या सेवा के दौरान विकलांगता के मामलों के अलावा पारिवारिक पेंशन, मेडिकल बोर्ड की अपील, विकलांगता की गणना, सेवा से संबंधित बीमारियाँ और भुगतान में देरी जैसे कई प्रावधान शामिल करते हैं।

ये नियम उन स्थितियों में लागू होते हैं जब कर्मचारी की विकलांगता या मृत्यु रेलवे में काम करने से जुड़ी होती है। ये प्रावधान तब भी लागू हो सकते हैं जब कर्मचारी विकलांगता प्राप्त करने के बाद भी सेवा में रहता है। इसके अलावा, ये नियम उन परिवारों को भी कवर करते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के दायरे में आते हैं। इसका मतलब है कि सेवा से संबंधित कारण से कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली पेंशन घटना की श्रेणी के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

NPS प्रणाली में शामिल कर्मचारियों के लिए, लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने संबंधित 2025 नियमों के अनुसार क्या विकल्प चुना है।

नए नियम सेवा से संबंधित मृत्यु और विकलांगता को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। यही श्रेणियां यह निर्धारित करती हैं कि कर्मचारी या उसके परिवार को किस प्रकार का पेंशन लाभ मिलेगा। श्रेणी ए में प्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु या विकलांगता शामिल है जिसका काम से कोई लेना-देना नहीं है। श्रेणी बी उन मामलों से संबंधित है जहां मृत्यु या विकलांगता काम के कारण हुई या उससे बढ़ गई थी। श्रेणी सी उन मामलों को कवर करती है जो गंभीर परिस्थितियों में हुए हैं, जैसे दंगे, हिंसा, खराब मौसम, साथ ही सहायता या बचाव अभियान। श्रेणी डी आतंकवाद, सैन्य कार्रवाई या विरोधी के कृत्यों से संबंधित घटनाओं से संबंधित है।

इस प्रकार, प्रत्येक मामले के लिए एक ही पेंशन नियम लागू नहीं होता है; कर्मचारी या उसके परिवार को मिलने वाला लाभ घटना की प्रकृति के आधार पर बदल सकता है।

नई प्रणाली में विकलांगता पेंशन दो घटकों में विभाजित है: 'सर्विस एलिमेंट' और 'डिसेबिलिटी एलिमेंट'। 'सर्विस एलिमेंट' पेंशन योग्य वेतन, यानी भत्तों या औसत भत्तों का 50% होगा, जो भी अधिक हो। श्रेणी बी, सी और डी में 100% विकलांगता पर, 'डिसेबिलिटी एलिमेंट' 30% होगा। इसलिए, पूर्ण विकलांगता पर पेंशन की संरचना 50% 'सर्विस एलिमेंट' और 30% 'डिसेबिलिटी एलिमेंट' से बनती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त आवश्यक नहीं है। 10 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारी को 'सर्विस एलिमेंट' प्रदान किया जा सकता है, हालांकि उसे 'सर्विस ग्रेच्युटी' का लाभ नहीं मिलेगा।

विकलांगता प्रतिशत की गणना की विधि भी पेंशन निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि मेडिकल बोर्ड 50% तक की विकलांगता निर्धारित करता है, तो 'डिसेबिलिटी एलिमेंट' के लिए 50% लिया जाता है। यदि विकलांगता 50% से अधिक और 75% तक है, तो गणना के लिए 75% लिया जाता है। 75% से अधिक और 100% तक की विकलांगता पर 100% लिया जाता है। इस प्रणाली को 'डिसेबिलिटी ब्रैकेटिंग' कहा जाता है और इसका उद्देश्य कुछ स्तरों पर विकलांगता पर पेंशन की गणना को कर्मचारी के लिए अधिक अनुकूल बनाना है।

नए नियमों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के तहत न केवल विधवाएं या विधुर, बल्कि आश्रित जैसे बच्चे, माता-पिता और भाई/बहन भी शामिल हो सकते हैं। श्रेणी ए के मामलों में सामान्य पेंशन नियम लागू होते हैं। हालांकि, श्रेणी बी, सी और डी के मामलों में, जो गंभीर घटनाओं से संबंधित हैं, परिवार को एक अलग प्रावधान के तहत पेंशन मिलती है। श्रेणी बी में पारिवारिक पेंशन कर्मचारी के वेतन का 60% होगी। जबकि श्रेणी सी और डी में पारिवारिक पेंशन कर्मचारी के मूल वेतन का 100% होगी। रेलवे परिषद के नियमों के अनुसार, पारिवारिक पेंशन 18,000 रुपये से कम नहीं हो सकती है।

यदि विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाला कर्मचारी बाद में उसी चोट या बीमारी से मर जाता है, तो विशेष प्रावधान हैं। यदि ऐसी मृत्यु विकलांगता पेंशन शुरू होने की तारीख से सात साल के भीतर होती है, तो परिवार संबंधित श्रेणी के अनुसार एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन प्राप्त कर सकता है।

मान लीजिए कि कर्मचारी को विकलांगता निर्धारित की गई थी, लेकिन रेलवे ने उसे नौकरी से निकालने के बजाय काम पर बनाए रखा। ऐसे में वह मासिक 'डिसेबिलिटी एलिमेंट' प्राप्त नहीं करेगा। इसके बजाय, उसे 'डिसेबिलिटी एलिमेंट' के पूंजीकृत मूल्य के आधार पर एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा। गार्ड नोटिफिकेशन में एक उदाहरण दिया गया है: यदि कर्मचारी की आयु 40 वर्ष है, मासिक मूल वेतन 30,000 रुपये है, वह श्रेणी बी से संबंधित है, और विकलांगता 40% है, तो एकमुश्त राशि 30% 'डिसेबिलिटी एलिमेंट' और 9.075 के पूंजीकरण कारक के आधार पर 3,92,040 रुपये होगी।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पेंशन प्राप्त करने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

लोकप्रिय