आईआईटी बॉम्बे के छात्रावास नंबर 16 में द्वितीय वर्ष के स्नातक प्रौद्योगिकी (बी.टेक) छात्र साहिल वाकोडे के शव के मिलने के बाद 18 सितंबर को संस्थान में गुस्सा एक नए स्तर पर पहुंच गया। शुरू में, विरोध प्रदर्शनों और परिवार के बयानों का मुख्य ध्यान 'जातिगत उत्पीड़न' के विषय पर केंद्रित था, लेकिन समय के साथ परिसर के भीतर नैरेटिव बदलने लगा।
साहिल के परिवार ने शुरू में विभाग के सदस्य प्रोफेसर सुरयनारायण डुल्ला पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का सीधा आरोप लगाया था। इस बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने एससी/एसटी के खिलाफ दुर्व्यवहार को रोकने वाले कानून के तहत मामला दर्ज किया और जांच आपराधिक विंग को सौंप दी। हालांकि, घटना के कुछ दिनों बाद, 'जातिगत भेदभाव' का मुद्दा, जो प्रारंभिक आक्रोश का केंद्र था, छात्रों के आधिकारिक बयानों और मांगों में गौण हो गया।
साहिल की मृत्यु के तुरंत बाद परिसर में 'जातिगत पूर्वाग्रह' और उत्पीड़न के खिलाफ जो गुस्सा था, वह अब छात्रों के प्रतिनिधियों के आधिकारिक बयानों में 'संस्थागत सुधार', 'अकादमिक दबाव' और 'प्रणालीगत परिवर्तन' जैसे अस्पष्ट वाक्यांशों में बदल गया है। हाल ही में जारी किए गए छात्रों के बयानों में प्रोफेसर डुल्ला के संबंध में अत्यंत संतुलित और सतर्क रुख अपनाया गया है। छात्रों ने कहा कि उनका उद्देश्य जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि केवल यह है कि निष्पक्ष जांच होने तक प्रोफेसर को प्रशासनिक जिम्मेदारियों (प्रशासनिक मामलों के डीन) से हटाया जाए।
एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है: छात्रों का रुख मूल एफआईआर में दर्ज आरोपों की तुलना में इतना 'नरम' क्यों हो गया है? क्या यह किसी संस्थागत दबाव का परिणाम है या जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों का प्रभाव है, जो प्रारंभिक दावों से भिन्न हैं?
दूसरी ओर, आईआईटी बॉम्बे के संकाय मंच ने प्रोफेसर डुल्ला का पुरजोर बचाव किया। मंच ने मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि प्रोफेसर को निलंबित नहीं किया गया था, बल्कि जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रशासनिक शक्तियां वापस ली गई थीं। संकाय मंच के अध्यक्ष, प्रोफेसर डॉ. राजकुमार पंत ने आधिकारिक संस्थान रिकॉर्ड प्रस्तुत करके जातिगत आरोपों का खंडन किया। प्रोफेसर पंत ने समझाया कि किसी भी संस्थान की तरह, उनके पास एससी/एसटी जातियों के छात्रों के कल्याण के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ है। निदेशक के उप प्रोफेसर रवींद्र गुडी से मिली जानकारी के अनुसार, इस प्रकोष्ठ ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि साहिल ने पिछले तीन-चार महीनों में कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी या उससे संपर्क नहीं किया था।
प्रोफेसर पंत ने यह भी जोड़ा कि परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों (धोखाधड़ी) के उपयोग को रोकना शिक्षक के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रोफेसर डुल्ला बस अपने स्थापित कर्तव्यों का पालन कर रहे थे ताकि परीक्षा देने वाले अधिकांश छात्रों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
जबकि संकाय मंच का दावा है कि एससी/एसटी प्रकोष्ठ में कोई पूर्व शिकायत नहीं थी, बाहरी छात्र संगठन (जैसे AISA) पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी और इस्तीफे पर जोर दे रहे हैं। हालांकि, यह पूरी घटना कई मौलिक और संवेदनशील प्रश्न उठाती है: क्या शिकायत की अनुपस्थिति उत्पीड़न की अनुपस्थिति को दर्शाती है? क्या यह तथ्य कि छात्र एससी/एसटी प्रकोष्ठ में नहीं गया, अलगाव या दबाव की अनुपस्थिति का अंतिम प्रमाण माना जा सकता है? यह भी सवाल उठता है: क्या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में एससी/एसटी प्रकोष्ठ छात्रों के बीच इतना विश्वास हासिल करने में सक्षम हैं कि वे बिना किसी डर के अपनी समस्याओं के बारे में बता सकें?
वर्तमान में, मुंबई पुलिस परीक्षा हॉल से छात्रावास तक 18 सितंबर के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों की जांच कर रही है। साहिल की दुखद मौत की वास्तविक सच्चाई केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पता चलेगी। फिर भी, इस मामले ने देश के प्रमुख संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, संस्थागत दबाव और जातिगत संवेदनशीलता पर गंभीर बहस को फिर से हवा दी है।


