उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव ने श्रम क्षेत्र में सुरक्षित और सम्मानजनक कामकाजी माहौल सुनिश्चित करने के उपायों से संबंधित एक постановिका पर 21 सितंबर को हस्ताक्षर किए।
न्याय मंत्रालय ने सूचित किया कि यह दस्तावेज़ सरकारी निकायों और संगठनों के साथ-साथ सरकारी भागीदारी वाली कंपनियों में संबंधित कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रावधान करता है।
यह कार्यक्रम उन कानूनी संस्थाओं पर लागू होता है जहां राज्य के पास 50% या उससे अधिक शेयर हैं, साथ ही उन कंपनियों पर भी लागू होता है जिनमें ऐसी कानूनी संस्थाओं की कम से कम 50% हिस्सेदारी है।
कार्यक्रम के कार्यान्वयन तंत्र
प्रशासनिक प्रबंधन विकास एजेंसी की सूचना प्रणालियों को 1 दिसंबर, 2026 तक सरकारी संरचनाओं और संगठनों के लिए 'सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण' पोर्टल लॉन्च करना होगा।
इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी हिंसा और उत्पीड़न के मामलों की ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि शिकायत पोर्टल के प्रभारी कर्मचारी, उसके तत्काल पर्यवेक्षक या सरकारी अधिकारी से संबंधित है, तो संदेश स्वचालित रूप से उच्च प्रबंधन को भेजा जाएगा।
यह मंच शिकायतों पर विचार करने, सबूत इकट्ठा करने, निष्कर्ष तैयार करने, जानकारी साझा करने और संबंधित मामलों पर संचार के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। प्रणाली जांचों, उनके परिणामों, उठाए गए कदमों और बाद के परिवर्तनों के बारे में जानकारी संग्रहीत करेगी, जबकि दस्तावेज़ इन डेटा की विनाश से सुरक्षा का प्रावधान करता है।
यदि संदेश में प्रशासनिक उल्लंघन या अपराध के लक्षण हैं, तो इसे सक्षम प्राधिकारी को '112' एकीकृत डिस्पैच सेवा के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
नियंत्रण और सिफारिशें
प्रशासनिक प्रबंधन विकास एजेंसी पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम के नियमों के अनुपालन की निगरानी करेगी। उल्लंघन पाए जाने पर, एजेंसी उन्हें दूर करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है, जिनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।
सरकारी संरचनाओं और संगठनों को अपनी आंतरिक श्रम नीतियों में यह शामिल करने की सलाह दी जाती है कि यौन या शारीरिक हिंसा, साथ ही यौन उत्पीड़न को रोजगार कर्तव्यों का एक गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है।
उत्पीड़न, मनोवैज्ञानिक दबाव और कर्मचारी द्वारा या कर्मचारी के खिलाफ भेदभाव, साथ ही शिकायत दर्ज कराने के बदले में जवाबी कार्रवाई को भी श्रम अनुशासन के उल्लंघन के रूप में माना जाना चाहिए।
श्रम संहिता के अनुसार, श्रम अनुशासन के उल्लंघन पर नियोक्ता फटकार, कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के 30% से अधिक के जुर्माने या रोजगार अनुबंध की समाप्ति के रूप में अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। रोजगार अनुबंध को रोजगार कर्तव्यों के एक गंभीर उल्लंघन के मामले में भी समाप्त किया जा सकता है।
हालांकि कार्यक्रम का उद्देश्य स्वामित्व के रूप में स्वतंत्र उद्यमों, संगठनों और संस्थानों पर लागू होना है, न्याय मंत्रालय के बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसे निजी क्षेत्र में कैसे लागू किया जाएगा।


