उज़्बेकिस्तान सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के कार्यक्रम को लागू कर रहा है
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उज़्बेकिस्तान सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के कार्यक्रम को लागू कर रहा है

उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव ने श्रम क्षेत्र में सुरक्षित और सम्मानजनक कामकाजी माहौल सुनिश्चित करने के उपायों से संबंधित एक постановिका पर 21 सितंबर को हस्ताक्षर किए।

न्याय मंत्रालय ने सूचित किया कि यह दस्तावेज़ सरकारी निकायों और संगठनों के साथ-साथ सरकारी भागीदारी वाली कंपनियों में संबंधित कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रावधान करता है।

यह कार्यक्रम उन कानूनी संस्थाओं पर लागू होता है जहां राज्य के पास 50% या उससे अधिक शेयर हैं, साथ ही उन कंपनियों पर भी लागू होता है जिनमें ऐसी कानूनी संस्थाओं की कम से कम 50% हिस्सेदारी है।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन तंत्र

प्रशासनिक प्रबंधन विकास एजेंसी की सूचना प्रणालियों को 1 दिसंबर, 2026 तक सरकारी संरचनाओं और संगठनों के लिए 'सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण' पोर्टल लॉन्च करना होगा।

इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी हिंसा और उत्पीड़न के मामलों की ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि शिकायत पोर्टल के प्रभारी कर्मचारी, उसके तत्काल पर्यवेक्षक या सरकारी अधिकारी से संबंधित है, तो संदेश स्वचालित रूप से उच्च प्रबंधन को भेजा जाएगा।

यह मंच शिकायतों पर विचार करने, सबूत इकट्ठा करने, निष्कर्ष तैयार करने, जानकारी साझा करने और संबंधित मामलों पर संचार के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। प्रणाली जांचों, उनके परिणामों, उठाए गए कदमों और बाद के परिवर्तनों के बारे में जानकारी संग्रहीत करेगी, जबकि दस्तावेज़ इन डेटा की विनाश से सुरक्षा का प्रावधान करता है।

यदि संदेश में प्रशासनिक उल्लंघन या अपराध के लक्षण हैं, तो इसे सक्षम प्राधिकारी को '112' एकीकृत डिस्पैच सेवा के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

नियंत्रण और सिफारिशें

प्रशासनिक प्रबंधन विकास एजेंसी पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम के नियमों के अनुपालन की निगरानी करेगी। उल्लंघन पाए जाने पर, एजेंसी उन्हें दूर करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है, जिनका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।

सरकारी संरचनाओं और संगठनों को अपनी आंतरिक श्रम नीतियों में यह शामिल करने की सलाह दी जाती है कि यौन या शारीरिक हिंसा, साथ ही यौन उत्पीड़न को रोजगार कर्तव्यों का एक गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है।

उत्पीड़न, मनोवैज्ञानिक दबाव और कर्मचारी द्वारा या कर्मचारी के खिलाफ भेदभाव, साथ ही शिकायत दर्ज कराने के बदले में जवाबी कार्रवाई को भी श्रम अनुशासन के उल्लंघन के रूप में माना जाना चाहिए।

श्रम संहिता के अनुसार, श्रम अनुशासन के उल्लंघन पर नियोक्ता फटकार, कर्मचारी के औसत मासिक वेतन के 30% से अधिक के जुर्माने या रोजगार अनुबंध की समाप्ति के रूप में अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। रोजगार अनुबंध को रोजगार कर्तव्यों के एक गंभीर उल्लंघन के मामले में भी समाप्त किया जा सकता है।

हालांकि कार्यक्रम का उद्देश्य स्वामित्व के रूप में स्वतंत्र उद्यमों, संगठनों और संस्थानों पर लागू होना है, न्याय मंत्रालय के बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसे निजी क्षेत्र में कैसे लागू किया जाएगा।

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उज़्बेकिस्तान में ज्ञान और कौशल मूल्यांकन एजेंसी के संचालन के नियमों को आधिकारिक तौर पर अनुमोदित किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, यह एजेंसी परीक्षाओं के आयोजन, राष्ट्रीय प्रमाणपत्र जारी करने और विदेशी डिग्रियों को मान्यता देने की प्रक्रिया की देखरेख करेगी।

एजेंसी के मुख्य कार्यों में विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रवेश परीक्षाओं के साथ-साथ योग्यता परीक्षणों का आयोजन शामिल है। इन परीक्षणों के परिणामों के आधार पर संबंधित राष्ट्रीय प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। एजेंसी के विशेषज्ञ कार्यप्रणाली और मूल्यांकन मानदंडों के विकास, साथ ही परीक्षण प्रश्नों के डेटाबेस को अद्यतन करने में भी संलग्न होंगे।

राज्य भाषा के ज्ञान की जांच उन व्यक्तियों के बीच विशेष ध्यान दिया जाता है जो प्रबंधकीय या जिम्मेदार पदों के लिए दावेदार हैं। इसके अलावा, एजेंसी को देश के बाहर प्राप्त शैक्षिक दस्तावेजों को स्वीकार करने और डिग्रियों और प्रमाणपत्रों पर एपोस्टिल तैयार करने का अधिकार दिया गया है।

कर्तव्यों की सूची में व्यक्तिगत आदेशों पर परीक्षाएं आयोजित करना और अंतरराष्ट्रीय संरचनाओं के साथ संबंधों को मजबूत करना भी शामिल है। पहले घोषणा की गई थी कि एजेंसी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगी, जो राष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद मासिक वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।

उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने हिंसा पीड़ितों के संरक्षण पर कानून पर हस्ताक्षर किए
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उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने हिंसा पीड़ितों के संरक्षण पर कानून पर हस्ताक्षर किए

उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव ने हिंसा और उत्पीड़न से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामाजिक सेवाओं की प्रणाली को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक नया कानून पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह कानून, जिसका शीर्षक 'उज़्बेकिस्तान गणराज्य के कुछ विधायी कृत्यों में परिवर्तन और पूरक करने के संबंध में उत्पीड़न और हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सामाजिक सेवाओं की प्रणाली को और बेहतर बनाने के संबंध में' है, को 10 जून 2025 को विधायी палаता द्वारा पारित किया गया था और 9 जुलाई 2026 को सीनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।

कानून की प्रस्तावना में बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में उज़्बेकिस्तान महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न से उनके अधिकारों, स्वतंत्रता और कानूनी हितों की विश्वसनीय सुरक्षा के लिए संस्थागत और कानूनी आधार को मजबूत करने के साथ-साथ पीड़ित महिलाओं और उनके नाबालिग बच्चों के लिए सामाजिक सेवाओं की प्रणाली बनाने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

विशेष रूप से, उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के अधीन राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी को हिंसा और उत्पीड़न का शिकार हुई महिलाओं और बच्चों के साथ काम करने के लिए अधिकृत निकाय नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, उन्हें सामाजिक सेवाएं प्रदान करने वाले कानूनों को भी अपनाया गया है। इसने इस एजेंसी के शक्तियों को कानून में स्पष्ट करने और पीड़ित महिलाओं और उनके बच्चों को प्रदान की जाने वाली सामाजिक सहायता और सेवाओं के प्रकारों को परिभाषित करने की आवश्यकता पैदा की है।

नए कानून के अनुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी के तहत क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुकूलन केंद्रों में रहने वाली महिलाओं को खोए हुए दस्तावेजों, जैसे बायोमेट्रिक पासपोर्ट (पहचान पत्र) बदलने या विवाह और जन्म प्रमाण पत्रों की प्रतियां प्राप्त करने पर सरकारी शुल्क से छूट दी जाती है। नागरिक संहिता और सरकारी शुल्क कानून में соответствующие संशोधन किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, 'इंसोन' सामाजिक सेवा केंद्रों को हिंसा और उत्पीड़न का शिकार हुई महिलाओं को नोटरीकृत वकीलों के बराबर पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने का अधिकार दिया गया है, जिन्हें खोए हुए बैंक कार्डों को पुनर्स्थापित करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों में जाना होता है। यह प्रावधान नागरिक संहिता और नोटरी कानून दोनों में जोड़ा गया है।

कानून हिंसा और उत्पीड़न से महिलाओं की रक्षा के कानून की धारा 28 में संशोधन करता है, जिससे हिंसा और उत्पीड़न की शिकार महिला को विशेष केंद्र में छह महीने तक रहने की अनुमति मिलती है। पीड़िता को विशेष केंद्र में रखने और उससे बाहर निकालने की प्रक्रिया उज़्बेकिस्तान की मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी।

यह दस्तावेज़ राज्य के खर्च पर कानूनी सहायता प्रदान करने वाले कानून में भी संशोधन करता है, जिसमें ऐसी सहायता के हकदार नागरिकों की श्रेणियों और मामलों के प्रकारों का विस्तार किया जाता है। विशेष रूप से, हिंसा या उत्पीड़न के मामले में जांच अधिकारियों, प्रारंभिक जांच अधिकारियों या अदालतों में संपर्क करने वाली हिंसा और उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं राज्य द्वारा वित्त पोषित कानूनी सहायता के हकदार होंगी, जैसा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न से बचाव के कानून में प्रावधान है।

कानून यह भी प्रावधान करता है कि हिंसा और उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं और उनके नाबालिग बच्चों को भरण-पोषण की वसूली, बच्चे के रखरखाव पर अतिरिक्त खर्च, आवासीय संपत्ति के उपयोग के अधिकार को खोने की मान्यता और बेदखली, पितृत्व स्थापित करना या माता-पिता के अधिकारों से वंचित करना, बच्चे के निवास स्थान का निर्धारण, बच्चे के साथ बातचीत के तरीके का निर्धारण, तलाक, संपत्ति का विभाजन, अवैध कब्जे से संपत्ति की वसूली, संपत्ति के नुकसान की भरपाई, नौकरी पर बहाली और वेतन वसूली से संबंधित मामलों में सरकारी कानूनी सहायता उपलब्ध होगी।

कानून यह भी निर्धारित करता है कि जब कानूनी सहायता के हकदार महिलाएं हिंसा या उत्पीड़न के मामले में मुकदमा दायर करती हैं, तो अदालत उनके अनुरोध पर संबंधित शुल्कों से उन्हें मुक्त करेगी। मामले पर निर्णय आने से पहले अदालत द्वारा मामले की सुनवाई की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र या जानकारी जारी की जा सकती है।

कानून के आधिकारिक प्रकाशन के समय यह लागू हो जाएगा।

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