भारत सरकार ने मोबाइल फोन के लिए सुरक्षात्मक शीशों से संबंधित नए नियम लागू करने की घोषणा की है। इन नए प्रावधानों के अनुसार, फोन डिस्प्ले पर लगाए जाने वाले प्रोटेक्टर्स के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है।
ये निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी किए गए थे। अधिसूचना के अनुसार, मोबाइल फोन डिस्प्ले के लिए सुरक्षात्मक शीशे उन वस्तुओं की सूची में शामिल हैं जिनके लिए BIS प्रमाणन आवश्यक है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होगा।
सुरक्षात्मक शीशों को निर्धारित भारतीय मानक IS 19348:2025 का अनुपालन करना होगा। BIS पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से अनुमोदन के बिना, भारत के क्षेत्र में ऐसे सुरक्षात्मक शीशों की बिक्री कानूनी रूप से असंभव होगी।
मोबाइल सुरक्षात्मक शीशों के लिए नए नियम सीधे तौर पर भारत में आयात करने वाली कंपनियों और ब्रांडों को प्रभावित करेंगे। इन मानदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में बेचे जाने वाले सुरक्षात्मक शीशे गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं।
BIS सुरक्षात्मक शीशों के लिए नए मानक विकसित करेगा जिनका पालन निर्माताओं और विक्रेताओं को करना होगा। इसके लिए परीक्षण पूरा करना और आवश्यक विशेषताओं को परिभाषित करना आवश्यक होगा। ये मानक सुरक्षात्मक शीशे की मोटाई और आयामों को निर्धारित करेंगे, साथ ही शीशे की गुणवत्ता और मजबूती पर भी ध्यान देंगे। इसके अलावा, एंटी-स्क्रैच फिल्मों, ओलेओफोबिक कोटिंग्स, एंटी-ग्लेयर फिल्मों और ब्लू लाइट फिल्टर के लिए नियम स्थापित किए जाएंगे।
सुरक्षात्मक शीशों के लिए नए नियमों के आने से स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव पड़ सकता है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है कि भारत में बेचे जाने वाले सुरक्षात्मक शीशे एक निश्चित गुणवत्ता मानक का पालन करेंगे। इससे इन शीशों की लागत और उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। नए मानकों के अनुसार निर्मित उत्पाद अधिक महंगे हो सकते हैं।
वर्तमान में भारतीय बाजार में स्मार्टफोन के लिए सुरक्षात्मक शीशे बनाने वाली कई ब्रांड और कंपनियां मौजूद हैं। इनमें से कुछ भारत में उत्पाद बनाती हैं, जबकि कई अन्य इन्हें चीन और अन्य देशों से आयात करती हैं।

