सरकार द्वारा PF के लिए अनिवार्य वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के बाद, इस बात पर बहस छिड़ गई है कि ₹25,000 से अधिक मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए कौन से नियम लागू होते हैं। सरकार के बयान के अनुसार, 2014 में हुए परिवर्तनों के बाद यह बदलाव हुआ, जिससे लगभग 510,000 नए कर्मचारी PF, पेंशन और मुफ्त जीवन बीमा के दायरे में आ गए। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य देश के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में लाखों श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत लाना है। हालांकि, PF में योगदान बढ़ने से शुद्ध वेतन में थोड़ी कमी आएगी।
पहले, यदि कोई कर्मचारी पहली बार ₹15,000 प्रति माह से अधिक मूल वेतन के साथ नौकरी शुरू करता था, तो PF खाता खोलना अनिवार्य नहीं था। इसका कारण यह है कि 2014 से देश में औसत और न्यूनतम वेतन स्तर में काफी वृद्धि हुई है, और पुरानी सीमा अप्रासंगिक हो गई है। अनिवार्य योगदान की सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों की मासिक बचत बढ़ेगी, जो लंबी अवधि में एक बड़ा पेंशन कोष बनाएगी।
मौजूदा नियमों के अनुसार, पुरानी सीमा (₹15,000, कर्मचारी का 12% योगदान) पर मासिक योगदान ₹1,800 था। नई सीमा (₹25,000, कर्मचारी का 12% योगदान) पर यह योगदान बढ़कर ₹3,000 प्रति माह हो जाता है। ये योगदान कंपनी और कर्मचारी दोनों द्वारा राशि का 12% जमा किए जाते हैं। इस प्रकार, ₹25,000 की सीमा पर, कर्मचारी का वेतन ₹1,200 कम हो सकता है, क्योंकि योगदान की राशि ₹1,800 से बढ़कर ₹3,000 हो गई है।
यह सवाल उठता है कि यदि मूल वेतन ₹40,000 या ₹50,000 है तो क्या नियम लागू होते हैं। नियम कहता है कि कंपनी कानूनी रूप से केवल ₹25,000 की सीमा तक अपना हिस्सा जमा करने के लिए बाध्य है, जो ₹3,000 है। एक उदाहरण लेते हैं: राकेश एक निजी कंपनी में काम करता है, और उसका मूल वेतन ₹50,000 है। चूंकि कंपनी CTC संरचना के तहत काम करती है, इसलिए वह राकेश के पूरे मूल वेतन का 12% (₹6,000) PF में जमा कर सकती है। कंपनी भी ₹6,000 जमा करेगी, लेकिन यह राशि राकेश के CTC पैकेज में गिनी जाएगी, जिससे उसका शुद्ध वेतन कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी केवल ₹25,000 की सीमा तक, यानी ₹3,000 तक की जिम्मेदारी लेती है।
यदि कर्मचारी का मूल वेतन ₹40,000 प्रति माह है, तो दो विकल्प हैं। पहला विकल्प - अधिकांश निजी कंपनियां केवल अनिवार्य कानूनी सीमा के भीतर ही PF जमा करती हैं। इस मामले में, कर्मचारी का योगदान ₹25,000 का 12%, यानी ₹3,000 प्रति माह होगा। नियोक्ता का योगदान (12%) EPS (पेंशन फंड - 8.33%): ₹2,083/माह, और EPF (भविष्य निधि - 3.67%): ₹917/माह में विभाजित होगा। इस प्रकार, ₹40,000 के मूल वेतन के बावजूद, कर्मचारी के वेतन से केवल ₹3,000 प्रति माह काटे जाएंगे।
दूसरा विकल्प - पूरे मूल वेतन, यानी ₹40,000 पर PF कटौती। यदि कंपनी और कर्मचारी सहमत हैं, तो वे पूरे मूल वेतन का 12% PF में जमा कर सकते हैं। कर्मचारी का योगदान ₹40,000 का 12%, जो ₹4,800 प्रति माह है। नियोक्ता का योगदान कुल मिलाकर ₹4,800 प्रति माह होगा। इस बीच, EPS (पेंशन फंड) का योगदान ₹25,000 की सीमा तक सीमित रहेगा, यानी ₹2,083 प्रति माह (यदि उच्च पेंशन विकल्प नहीं चुना गया है)। EPF में शेष राशि, यानी ₹2,717/माह रहेगी। इस स्थिति में, कर्मचारी के वेतन से ₹4,800 प्रति माह काटे जाएंगे, और यही राशि कंपनी द्वारा समग्र PF/पेंशन फंड में जमा की जाएगी, हालांकि कर्मचारी का शुद्ध वेतन कम हो जाएगा।
