भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें 72,000 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के किनारे आवारा पशुओं और जानवरों के आवास के लिए बुनियादी ढांचा बनाने की न्यायिक बाध्यता से मुक्ति पाने की कोशिश की गई। ये जानवर तेजी से सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं।
जनरल काउंसलर तुषार मेхта ने NHAI के आवेदन पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने मांग की कि मामले को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ के समक्ष रखा जाए, जिन्होंने पहले NHAI को पूरे भारत में राजमार्गों के पास आवारा जानवरों को हटाने और उन्हें आश्रयों में रखने के लिए राज्यों के साथ समन्वय करने के लिए बाध्य किया था।
तुषार मेхта ने कहा कि न तो कोई कानून NHAI पर ऐसी जिम्मेदारी डालता है, और न ही संगठन के पास 72,000 किमी के पूरे हिस्से में आश्रय बनाने का अनुभव है, साथ ही इससे इन सुविधाओं के निर्माण और प्रबंधन पर 7,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
