NPS Swasthya: स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से NPS सदस्यों को ₹1 से ₹30 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज
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Aaj Tak
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NPS Swasthya: स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से NPS सदस्यों को ₹1 से ₹30 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज

यदि सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने वाली योजना आपातकालीन चिकित्सा खर्चों में भी सहायता प्रदान कर सकती है, तो यह लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है। इसी विचार के साथ, सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

NPS में अब सेवानिवृत्ति बचत के साथ-साथ स्वास्थ्य बीमा और उपचार संबंधी खर्चों का विकल्प भी जोड़ा गया है। इस सुविधा के तहत, सब्सक्राइबर अपनी बचत का एक हिस्सा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के लिए उपयोग कर सकेंगे। हालांकि, यह राशि सीधे सब्सक्राइबर के पास नहीं आएगी, बल्कि सीधे अस्पताल या संबंधित स्वास्थ्य सेवा संस्थान को प्रदान की जाएगी।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 18 सितंबर 2026 को 'एनपीएस स्वास्थ्य' (NPS Swasthya) के परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो जारी होते ही प्रभावी हो गए हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य NPS के माध्यम से लोगों को सेवानिवृत्ति के लिए अलग बचत बनाने के साथ-साथ स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विकल्प देना है। NPS Swasthya दो भागों में विभाजित होगा: NPS Swasthya Investment Account और एक अलग सुपर टॉप-अप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। इसका अर्थ है कि एक ओर सेवानिवृत्ति के लिए निवेश जारी रहेगा, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य बीमा का कवरेज भी उपलब्ध होगा।

कोई भी व्यक्ति जो NPS में शामिल होने के योग्य है, वह NPS Swasthya में नामांकन करा सकता है, बशर्ते वह संबंधित बीमा पॉलिसी ले। शुरुआत में ग्राहक को कुछ राशि जमा करनी होगी, जिसमें पहले वर्ष का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, स्वास्थ्य लाभ गठबंधन (HBA) के वार्षिक रखरखाव शुल्क के लिए ₹200, लागू कर और NPS Swasthya खाते में निवेश के लिए न्यूनतम ₹1,000 शामिल होंगे। इसके बाद किए जाने वाले योगदान की न्यूनतम राशि ₹10 निर्धारित की गई है।

NPS Swasthya की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के लिए आंशिक निकासी है। सब्सक्राइबर अपने कुल योगदान का 25 प्रतिशत तक पात्र स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के लिए निकाल सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि यह राशि सब्सक्राइबर के बैंक खाते में सीधे नहीं आएगी। स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के मामलों में भुगतान सीधे संबंधित अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या अन्य संस्था के साथ किया जाएगा। यानी, यदि इलाज पर ऐसा खर्च आता है जो इस सुविधा के अंतर्गत पात्र है, तो NPS Swasthya के माध्यम से उसका भुगतान सेवा प्रदान करने वाली संस्था के साथ किया जाएगा।

आंशिक निकासी की संख्या पर कोई निश्चित सीमा नहीं लगाई गई है। हालांकि, प्रत्येक निकासी पात्र स्वास्थ्य देखभाल खर्च के लिए होनी चाहिए, और कुल मिलाकर सब्सक्राइबर अपने योगदान के 25 प्रतिशत तक ही राशि निकाल पाएगा। NPS Swasthya खाते में जमा धन केंद्र सरकार की योजना के लिए निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाएगा।

इस मानक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में फैमिली फ्लोटर का विकल्प मौजूद है, जिसके तहत सब्सक्राइबर के साथ पति या पत्नी और दो आश्रित बच्चों को कवर किया जाएगा। माता-पिता इस फैमिली फ्लोटर में शामिल नहीं होंगे। पॉलिसी में प्रवेश की आयु 18 से 70 वर्ष रखी गई है, और पॉलिसी का नवीनीकरण 85 वर्ष तक जारी रह सकता है, हालांकि यह प्रीमियम, पॉलिसी की शर्तों और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।

मानक पॉलिसी में फैमिली फ्लोटर के लिए विभिन्न बीमा राशि (Sum Insured) के विकल्प दिए गए हैं, जिनमें ₹1 लाख, ₹5 लाख, ₹10 लाख और ₹30 लाख शामिल हैं। इनके साथ वार्षिक समग्र कटौती योग्य राशि (Aggregate Deductible) क्रमशः ₹10,000, ₹50,000, ₹1 लाख और ₹3 लाख निर्धारित की गई है। सामान्य अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में एकल निजी कमरे का अधिकार मिलेगा, जबकि आईसीयू के शुल्क वास्तविक खर्च के आधार पर होंगे। हालांकि, अंतिम सुविधा बीमा राशि और पॉलिसी की अंतिम शर्तों पर निर्भर करेगी।

इसे सरल शब्दों में समझा जा सकता है: यदि कोई व्यक्ति NPS में शामिल होने के लिए पात्र है और NPS Swasthya का चयन करता है, तो उसे शुरुआत में बीमा प्रीमियम, ₹200 वार्षिक रखरखाव शुल्क, लागू कर और न्यूनतम ₹1,000 का निवेश करना होगा। इसके बाद NPS Swasthya खाते में न्यूनतम ₹10 का योगदान किया जा सकता है। जमा राशि निर्धारित निवेश व्यवस्था के अनुसार निवेश की जाएगी। भविष्य में यदि स्वास्थ्य देखभाल खर्च की आवश्यकता होती है, तो कुल योगदान का 25 प्रतिशत तक उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इस राशि का भुगतान सीधे अस्पताल या संबंधित स्वास्थ्य सेवा संस्थान को किया जाएगा।

PFRDA ने 18 सितंबर 2026 को NPS Swasthya के परिचालन दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं और वे तत्काल प्रभाव से लागू हैं। इन दिशानिर्देशों का पालन PFRDA के साथ पंजीकृत मध्यस्थों, HBA और अन्य संबंधित पक्षों को करना होगा। इसका तात्पर्य है कि अब NPS Swasthya के नामांकन और प्रसंस्करण को इन्हीं परिचालन नियमों के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। संक्षेप में, NPS Swasthya का ढांचा NPS को केवल सेवानिवृत्ति बचत तक सीमित न रखकर इसे स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों से जोड़ने का प्रयास करता है।

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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गणना कैसे की जाती है: 60/40 नियम
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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गणना कैसे की जाती है: 60/40 नियम

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सेवानिवृत्ति के लिए निवेश करते समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि पूरी जमा राशि एकमुश्त नहीं दी जाती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमों के अनुसार, सामान्य सेवानिवृत्ति पर, NPS से अधिकतम 60% राशि नकद में प्राप्त की जा सकती है, जबकि कम से कम 40% एन्युइटी खरीदने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

यही एन्युइटी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन प्राप्त करने को सुनिश्चित करती है। आइए एक उदाहरण लेते हैं, यदि सेवानिवृत्ति के समय NPS में 50 लाख रुपये हैं। इस राशि में से 60%, यानी 30 लाख रुपये, एकमुश्त प्राप्त किए जा सकते हैं। शेष 20 लाख एन्युइटी खरीदने के लिए जाएंगे।

यदि एन्युइटी की अनुमानित दर 7% प्रति वर्ष है, तो 20 लाख की राशि पर सालाना लगभग 1.40 लाख रुपये मिल सकते हैं, जो मासिक रूप से लगभग 11,667 रुपये के बराबर है।

क्या होगा यदि NPS पूंजी 1 करोड़ रुपये हो? इस मामले में, 60%, या 60 लाख रुपये, एकमुश्त प्राप्त किए जा सकते हैं। शेष 40 लाख एन्युइटी खरीदने के लिए उपयोग किए जाएंगे। समान अनुमानित दर 7% प्रति वर्ष पर, 40 लाख से सालाना लगभग 2.80 लाख रुपये प्राप्त किए जा सकते हैं, जो मासिक रूप से लगभग 23,333 रुपये के बराबर है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 11,667 या 23,333 रुपये की राशि निश्चित नहीं है। ये गणनाएं केवल 7% की काल्पनिक एन्युइटी दर पर आधारित हैं। वास्तविक पेंशन एन्युइटी दर और सेवानिवृत्ति के समय चुने गए प्लान पर निर्भर करेगी।

पेंशन की राशि कई कारकों पर निर्भर करती है: एन्युइटी में कितनी राशि जमा की गई थी, कौन सा प्लान चुना गया था, और सेवानिवृत्ति के समय उस प्लान की दर क्या थी। कुछ एन्युइटी प्लान पति या पत्नी को पेंशन जारी रखने या मृत्यु के बाद मूल राशि वापस करने जैसे अतिरिक्त विकल्प प्रदान कर सकते हैं।

इसलिए, केवल NPS में जमा कुल राशि के आधार पर पेंशन की सटीक राशि बताना असंभव है।

नियम, जिसके तहत 60% एकमुश्त दिया जाता है और न्यूनतम 40% एन्युइटी में जाता है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य सेवानिवृत्ति के मामले पर लागू होता है। NPS के अन्य मॉडल या समय से पहले निकासी पर नियम भिन्न हो सकते हैं। इसलिए, सेवानिवृत्ति की योजना बनाते समय केवल कुल पूंजी ही नहीं, बल्कि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि पैसे का कितना हिस्सा नकद में मिलेगा और कितना एन्युइटी के माध्यम से नियमित पेंशन के रूप में जाएगा।

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