हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों की ब्लैकलिस्ट होने और बाजार में फसल बेचने के अधिकार खोने की संभावना
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हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों की ब्लैकलिस्ट होने और बाजार में फसल बेचने के अधिकार खोने की संभावना

हरियाणा राज्य के करनाल जिले का प्रशासन और कृषि विभाग फसल अवशेष प्रबंधन के मुद्दों को लेकर उच्च सतर्कता पर है। खेतों में पराली जलाने को रोकने के लिए विभिन्न विभागों से 750 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी न केवल किसानों को जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में सूचित करते हैं, बल्कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए भी तैयार हैं।

एक कृषि अधिकारी ने बताया कि पिछले साल 23 मामलों में पराली जलाने की घटना दर्ज की गई थी। इस वर्ष का लक्ष्य इस संख्या को शून्य तक कम करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि विभाग के पास बेलर और मशीनरी सहित आवश्यक उपकरण पूरी तरह से उपलब्ध हैं। जो किसान फसल अवशेषों का प्रबंधन करते हैं, सरकार उन्हें प्रति एकड़ 1200 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी, और विभाग प्रबंधन के विभिन्न तरीकों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहा है।

अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि किसान कृषि विभाग और जिला प्रशासन द्वारा सूचित किए जाने के बाद भी पराली जलाना जारी रखते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें 'रेड स्टेटस' दिया जाएगा। इससे दो मौसमों के लिए बाजार में फसल बेचने की उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी प्रयास जिले में पराली जलाने के मामलों को शून्य स्तर तक लाने पर केंद्रित हैं। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में भाषण और नारे प्रतियोगिताओं जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों से अवगत कराया जा सके।

जिले में वर्तमान में लगभग 450,000 एकड़ धान की खेती की गई है, और लगभग 10% फसल कट चुकी है। उम्मीद है कि धान की फसल से 9 मिलियन मीट्रिक टन अवशेष बनेंगे। विभाग का दावा है कि इन अवशेषों के प्रबंधन के लिए जिले में पर्याप्त मशीनरी है। उन्होंने किसानों को इन-सीटू या एक्स-सीटू विधियों का उपयोग करने की सलाह दी, जिसके लिए सरकार प्रति एकड़ 1200 रुपये का भुगतान करती है।

कृषि अधिकारी ने यह भी जोड़ा कि एकल घटनाओं को रोकने के लिए नगर परिषदें जागरूकता अभियानों में शामिल हो रही हैं। इसका कारण यह है कि जलाने से पर्यावरण की स्थिति बिगड़ती है और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे लोगों को बीमारियों का खतरा होता है। पराली जलाने के मामलों की निगरानी के लिए फील्ड कर्मचारियों के साथ उपग्रह इमेजरी की मदद ली जाएगी।

उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे फसल को पूरी तरह से सूखाकर बाजारों में पहुंचाएं और कटाई के बाद के अवशेषों का प्रबंधन करें। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा और लाभ होगा। सभी किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों को अपनाने की सलाह दी जाती है, और इस प्रक्रिया में किसी भी समस्या के मामले में निकटतम कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क किया जाना चाहिए।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच के बाद 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया और 100 अन्य को नोटिस भेजे
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पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच के बाद 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया और 100 अन्य को नोटिस भेजे

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 252 मदरसों को बंद करने का आदेश जारी किया। इसके अलावा, लगभग 100 अन्य मदरसों को स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नोटिस प्राप्त हुए। अधिकारियों ने बताया कि ये उपाय पूरे राज्य में व्यापक जांच के बाद किए गए थे।

इस जांच के दौरान कई मदरसों में आवश्यक परमिट और बुनियादी सुविधाओं की कमी पाई गई। अल्पसंख्यक और मदरसा शिक्षा विभाग के मंत्री, कुशधीरम टुडू ने स्पष्ट किया कि जिन मदरसों के पास आवश्यक परमिट हैं, वे अपना संचालन जारी रखेंगे। ऐसे कार्यों का निर्णय जांच के परिणामस्वरूप पाई गई कमियों पर आधारित था।

विभाग ने जून की शुरुआत से राज्य के सभी जिलों में जांच शुरू की। इस प्रक्रिया के तहत सरकारी और निजी दोनों मदरसों की स्थिति का अध्ययन किया गया। कर्मचारियों ने मदरसों के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन किया, साथ ही उनके प्रबंधन प्रणाली और संबंधित परमिटों की भी जांच की।

मंत्री ने उल्लेख किया कि जांच का उद्देश्य राज्य में अधिकृत और अनधिकृत दोनों मदरसों की संख्या निर्धारित करना था। यह पहल मुख्य मंत्री सुवेंदु अधिकारी के निर्देश पर शुरू की गई थी।

अधिकारियों ने कहा कि 100 मदरसों को अपनी स्थिति के संबंध में जवाब मांगने वाले नोटिस प्राप्त हुए हैं। इन जवाबों की समीक्षा के बाद आगे के कदम उठाए जाएंगे। मंत्री ने जोर देकर कहा कि 252 मदरसों को आवश्यक परमिटों की कमी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण बंद करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कानून के अनुसार काम कर रहे मदरसों को बंद नहीं किया जाएगा।

स्थानीय स्वशासन मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि उन्हें मदरसों से संबंधित कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में, कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल पाए गए लोगों को इन संस्थानों में शिक्षक के रूप में काम करते हुए गिरफ्तार किया गया था। दिलीप घोष ने कुछ मदरसों में सरकार विरोधी गतिविधियों के होने की शिकायतों का भी उल्लेख किया, और कहा कि सरकार ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी। फिर भी, सरकारी लाइसेंस वाले और कानून के अनुसार काम करने वाले मदरसों को काम जारी रखने दिया जाएगा।

सरकार की कार्रवाई के जवाब में, विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि, विधायक कुणाल घोष ने असहमति व्यक्त की। उन्होंने तर्क दिया कि सभी मदरसों को एक जैसा नहीं माना जा सकता है। कुणाल घोष ने कहा कि केवल एक विशिष्ट संस्थान के बारे में प्राप्त शिकायतों के आधार पर सभी मदरसों पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। राज्य सरकार जोर देती है कि उपाय केवल उन संस्थानों के संबंध में किए जा रहे हैं जहां परमिट दस्तावेज़ीकरण या बुनियादी ढांचे में कमियां पाई गई थीं।

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