मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप विक्रेताओं का संघ 2000 रुपये से अधिक की यूपीआई भुगतानों को स्वीकार करने से इनकार करता है
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मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप विक्रेताओं का संघ 2000 रुपये से अधिक की यूपीआई भुगतानों को स्वीकार करने से इनकार करता है

राज्य के विभिन्न हिस्सों में यूपीआई के माध्यम से भुगतान पर एमडीआर शुल्क लागू करने के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। सरकार का दावा है कि इससे आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। 0.40 प्रतिशत का एमडीआर शुल्क केवल 2000 रुपये से अधिक के बड़े लेनदेन पर लागू होगा और यह बड़े विक्रेताओं पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, 3000 रुपये के लेनदेन पर विक्रेता के लिए एमडीआर शुल्क 12 रुपये होगा।

हालांकि, राज्य के कई क्षेत्रों में सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई जा रही है, और कुछ लोग एमडीआर नियमों को लेकर भ्रमित हैं। इस संबंध में, मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप विक्रेताओं के संघ ने घोषणा की है कि 16 अक्टूबर से, वे पेट्रोल या डीजल खरीदने के लिए 2000 रुपये से अधिक की यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे मामलों में केवल नकद भुगतान स्वीकार किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप विक्रेताओं के संघ के अध्यक्ष, अजय सिंह ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि संगठन के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि यदि सरकार एमडीआर रद्द नहीं करती है तो वे 2000 रुपये से अधिक की यूपीआई भुगतान स्वीकार करने से इनकार कर देंगे। उनके अनुसार, नई प्रणाली के तहत प्रत्येक पेट्रोल पंप विक्रेता को मासिक रूप से लगभग 17,700 रुपये का नुकसान होगा, जिसे मौजूदा कम मार्जिन को देखते हुए पूरा करना असंभव है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत का एमडीआर शुल्क लागू होगा। यह शुल्क ग्राहक के बजाय खुद विक्रेता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, 2000 रुपये से अधिक के पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की खरीद पर 5 रुपये का निश्चित एमडीआर शुल्क लिया जाएगा, जिससे विक्रेताओं में असंतोष पैदा हुआ है।

ट्रेन टिकट, पेट्रोल पंप, बीमा और दूरसंचार जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए, प्रतिशत दर के बजाय 5 रुपये का निश्चित एमडीआर निर्धारित किया गया है। इसका मतलब है कि 2000 रुपये से अधिक की किसी भी राशि का यूपीआई भुगतान करने पर (चाहे वह पेट्रोल के लिए 2500 रुपये हो या बीमा पॉलिसी के लिए 50,000 रुपये), विक्रेता को 5 रुपये का निश्चित शुल्क देना होगा।

बड़े व्यापारियों के लिए, 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतानों पर अधिकतम एमडीआर सीमा 300 रुपये निर्धारित की गई है। चाहे लेनदेन 100,000 रुपये का हो या 500,000 रुपये का, शुल्क 300 रुपये से अधिक नहीं होगा।

छोटे व्यवसायी, जैसे सब्जी विक्रेता, चाय की दुकान के मालिक, छोटे किराना स्टोर और टैक्सी ड्राइवर, सक्रिय रूप से क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण समर्थन दिया गया है: छोटे व्यापारियों और विक्रेताओं, जिनका मासिक कुल डिजिटल भुगतान क्यूआर कोड के माध्यम से 100,000 रुपये से अधिक नहीं है, को पी2पीएम स्थिति प्रदान की गई है। इन विक्रेताओं के लिए, लेनदेन 2000 रुपये से अधिक होने पर भी एमडीआर शुल्क पूरी तरह से शून्य (0%) होगा।

डेटा के अनुसार, भारत में यूपीआई के माध्यम से विक्रेताओं के सभी लेनदेन का 96 प्रतिशत या उससे अधिक 2000 रुपये या उससे कम की राशि का होता है। सरकार का दावा है कि 95% से अधिक छोटे और मध्यम उद्यम इस एमडीआर शुल्क के दायरे से पूरी तरह बाहर रहेंगे।

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