केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चला रही हैं। इन पहलों में से कुछ प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जबकि अन्य सब्सिडी प्रदान करती हैं। इस अवलोकन में पांच ऐसी योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं जिनके माध्यम से सरकार कृषि को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
पीएम-कुसुम कार्यक्रम किसानों को सौर पंप स्थापित करने या मौजूदा कृषि पंपों को सौर उपकरणों में उन्नत करने में मदद करता है। राष्ट्रीय पोर्टल के अनुसार, सामान्य राज्यों में केंद्रीय सहायता लागत का 30% से 50% हो सकती है, साथ ही राज्य की सरकारी योजनाओं से धन जोड़ा जा सकता है।
पीएमकेएसवाई (प्री ड्रॉप मोर क्रॉप) के तहत, छोटे और सीमांत भूमि मालिकों वाले किसानों को ड्रिप सिंचाई और स्प्रेयर सिस्टम पर 55% तक वित्तीय सहायता मिलती है, जबकि अन्य किसानों को 45% मिलता है।
एसएमएएम कार्यक्रम के तहत ट्रैक्टर और साइलो कल्टीवेटर जैसी कृषि मशीनरी खरीदने के लिए भी सब्सिडी उपलब्ध है। यह उद्देश्य के लिए DBT पोर्टल 2026-27 में भी काम कर रहा है, और राज्य अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार आवेदन स्वीकार करते हैं।
बागवानी के क्षेत्र में, एमआईडीएच कार्यक्रम के अनुसार, संरक्षित परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के लिए 50% तक ऋण-संबंधित सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें एक परियोजना पर 100 मिलियन रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त करने की संभावना होती है।
पीएम-किसान कार्यक्रम
पीएम-किसान कार्यक्रम के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की सहायता मिलती है, जो तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में भुगतान की जाती है। इस योजना की देखरेख केंद्र सरकार करती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सब्सिडी की वास्तविक राशि किसान की श्रेणी, राज्य, भूमि के क्षेत्रफल, मशीन या परियोजना के प्रकार, लागत सीमाओं और क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर निर्भर करती है। इन कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए, संबंधित योजनाओं की आधिकारिक वेबसाइटों पर आवेदन करना और अपने अधिकारों और आवश्यक दस्तावेजों की विस्तार से जांच करना आवश्यक है।
