दुबई नगर पालिका ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम आवास स्थान मानक निर्धारित किए
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दुबई नगर पालिका ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम आवास स्थान मानक निर्धारित किए

दुबई नगर पालिका ने अद्यतन योजना और डिजाइन मानकों को लागू किया है, जिसके अनुसार दुबई में श्रमिकों के आवास को प्रति व्यक्ति 3.7 वर्ग मीटर का न्यूनतम सोने का क्षेत्र प्रदान करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, नए मानदंड आवासीय क्षेत्रों में सहायक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रति व्यक्ति 8.9 से 10.3 वर्ग मीटर का कुल फर्श क्षेत्र निर्धारित करते हैं। मनोरंजक क्षेत्रों और खुले स्थानों के लिए प्रति व्यक्ति 0.75 से 1.5 वर्ग मीटर का मानक निर्धारित किया गया है।

ये परिवर्तन 18 सितंबर को नगर पालिका द्वारा श्रमिकों के निवास क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से परियोजनाओं और पहलों के समापन की घोषणा के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, जो सरकारी भागीदारों के सहयोग से किया जा रहा था।

श्रमिक निवास नीति के तहत कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, इमारतों के नवीनीकरण, साथ ही सार्वजनिक स्थानों और मनोरंजक सुविधाओं के प्रावधान को शामिल किया गया था।

1417 इमारतों का निरीक्षण

नगर पालिका ने श्रमिकों के आवास के लिए एक एकीकृत बुद्धिमान वर्गीकरण प्रणाली शुरू की और सार्वजनिक स्वच्छता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन और उनकी संरचनात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए 1417 इमारतों का निरीक्षण किया। 'श्रमिक आवास मॉडल' पहल के तहत, 19 संपत्तियों को उत्कृष्ट माना गया: तीन को प्लैटिनम स्तर का वर्गीकरण मिला, नौ को स्वर्ण स्तर का, और सात को रजत स्तर का।

एक सामान्य सरकारी डेटाबेस भी बनाया गया है, जो अधिकारियों को परियोजनाओं की योजना बनाने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जिन्हें सबसे अधिक सुधार की आवश्यकता है। यह डेटाबेस इन समुदायों में निर्णय लेने और भविष्य के निवेश के लिए सांख्यिकी और प्रदर्शन संकेतकों को एकीकृत करता है।

पैदल मार्ग और पार्किंग

श्रमिक निवासों के कई क्षेत्रों में फील्ड सर्वेक्षणों ने मौजूदा बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने और पैदल मार्गों, पुलों, फुटपाथों और अन्य सुविधाओं में जरूरतों की पहचान करने में मदद की। नगर पालिका ने कहा कि वह प्राथमिकता के क्रम में इन चुनौतियों का समाधान कर रही है, साथ ही श्रमिकों के निवास क्षेत्रों में पार्किंग स्थलों के लिए समाधान भी विकसित कर रही है।

व्यापक प्रयासों में खुदरा आउटलेट, सार्वजनिक सुविधाओं और खेल सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है, जिससे श्रमिकों को दुकानों, आराम और शारीरिक गतिविधि के अवसरों तक पहुंच मिलती है।

सुरक्षा और सेवाओं पर जोर

दुबई नगर पालिका में पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा एजेंसी की वर्तमान महाप्रबंधक डॉ. नासिम मोहम्मद रफी ने उल्लेख किया कि नीति कार्यान्वयन योजना विधायी और नियामक ढांचे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देती है। इसमें उन्नत प्रथाओं के साथ संरेखण, अनुपालन के स्तर को बढ़ाना और निर्माण परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए संबंधित कानूनों और नियमों की समीक्षा करना शामिल है।

उन्होंने जोर देकर कहा: 'हमारा लक्ष्य श्रमिकों के निवास क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास करना और इमारतों को उच्चतम इंजीनियरिंग, तकनीकी, साथ ही स्वच्छता और सुरक्षा मानकों के अनुसार आधुनिक बनाना है।'

इसके अलावा, नगर पालिका प्रत्येक समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं की पेशकश का विस्तार कर रही है। यह सेवा क्षेत्रों के बीच एकीकरण को मजबूत करता है और इन परियोजनाओं से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करता है।

नगर पालिका ने यह भी बताया कि ये पहल दुबई सिटी मास्टर प्लान 2040 और दुबई क्वालिटी ऑफ लाइफ स्ट्रेटेजी 2033 का समर्थन करती हैं।

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दुबई स्कूलों, स्विमिंग पूल और प्रयोगशालाओं के लिए नए सुरक्षा नियम लागू करता है
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दुबई स्कूलों, स्विमिंग पूल और प्रयोगशालाओं के लिए नए सुरक्षा नियम लागू करता है

अब दुबई के स्कूलों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के विस्तृत सेट के अनुरूप होना आवश्यक है। ये मानदंड शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियों के सभी पहलुओं को कवर करते हैं, जिसमें कक्षाओं का डिज़ाइन, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, विज्ञान प्रयोगशालाएं, और छात्रों के चढ़ने और उतरने के क्षेत्र शामिल हैं।

ये आवश्यकताएं ज्ञान और मानव विकास प्राधिकरण (KHDA) द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों के लिए जारी एक नए अनुपालन दिशानिर्देश में उल्लिखित हैं। यह दस्तावेज़ दुबई में शैक्षिक संगठनों के लिए व्यापक नियामक प्रणाली का हिस्सा है।

यह दिशानिर्देश KHDA द्वारा गुरुवार को लचीली नियामक संरचना के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए गए चार अनुपालन दिशानिर्देशों में से एक है, जो शिक्षा 33 (E33) रणनीति का हिस्सा है। इन दिशानिर्देशों में प्रीस्कूल केंद्र, निजी स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।

माता-पिता के लिए, निजी स्कूलों पर दिशानिर्देश परिसर के भीतर लागू किए जाने वाले सुरक्षा उपायों का विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है। छोटे छात्रों के लिए, दिशानिर्देश में बताया गया है कि नर्सरी और पहली कक्षा की सभी कक्षाओं को स्कूल की इमारतों की पहली मंजिल पर स्थित होना चाहिए।

स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षाओं में कमरे के आकार और सुरक्षा आवश्यकताओं, विशेष रूप से निकासी और अन्य आपात स्थितियों के दौरान, भीड़भाड़ न हो। कक्षाओं को उपयुक्त वेंटिलेशन सिस्टम के माध्यम से प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा प्रदान करनी चाहिए, और सभी स्कूल भवनों में एयर कंडीशनर कुशल और पूरी तरह से काम करने वाले होने चाहिए।

फर्नीचर बच्चों की उम्र के अनुरूप होना चाहिए और उसमें नुकीले कोने नहीं होने चाहिए। नर्सरी कक्षाओं के दरवाजों पर बच्चों की उंगलियों की सुरक्षा के लिए तंत्र भी लगे होने चाहिए। बिजली के सॉकेट और कनेक्शन सुरक्षित रूप से लगे हुए, ढके हुए और सुरक्षित स्थिति में होने चाहिए।

इसके अलावा, स्कूलों को कक्षाओं में आपातकालीन सुरक्षा निर्देश प्रदर्शित करने और स्पष्ट निकासी प्रक्रियाएं रखने की आवश्यकता है। छात्रों और कर्मचारियों को आपात स्थिति में क्या करना है, यह जानने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण लेना चाहिए।

सुरक्षा आवश्यकताएं इनडोर और आउटडोर खेल क्षेत्रों दोनों पर लागू होती हैं। उपकरण और फर्नीचर बच्चों की उम्र के लिए उपयुक्त होने चाहिए, और उन्हें नियमित रूप से जांचा और रखरखाव किया जाना चाहिए। खेल उपकरण के नीचे का आवरण नरम और शॉक-अवशोषित होना चाहिए। यह आवश्यकता इनडोर और आउटडोर दोनों क्षेत्रों पर लागू होती है, जिसमें तेज किनारों और कठोर स्तंभों को सुरक्षात्मक, शॉक-अवशोषित सामग्री से ढका जाना चाहिए।

खुले खेल के मैदानों को एक सुरक्षित और मजबूत बाड़ से घिरा होना चाहिए और उनमें बिना ढक्कन वाले जल निकासी छेद नहीं होने चाहिए। दुबई की गर्म जलवायु को देखते हुए, एक विशेष आवश्यकता के रूप में, कम से कम 30% खुले खेल क्षेत्रों को शामियानों से छायांकित किया जाना चाहिए। दिशानिर्देश स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने वाली सामग्री उच्च तापमान पर भी बच्चों के लिए सुरक्षित बनी रहे।

खेल क्षेत्रों में निरंतर निगरानी बनाए रखना आवश्यक है, और प्राथमिक चिकित्सा किट आसानी से सुलभ और दिखाई देने वाली जगह पर होनी चाहिए।

स्कूलों में स्विमिंग पूल के लिए नियमों का एक अलग सेट है। पूल को दुबई नगर पालिका, दुबई बिल्डिंग कोड और संबंधित तकनीकी सिफारिशों के विनिर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्हें दुबई नगर पालिका द्वारा अनुमोदित कंपनी द्वारा हर छह महीने में कम से कम एक बार नियमित रूप से साफ, कीटाणुरहित और सैनिटाइज किया जाना चाहिए। स्कूलों को सफाई संचालन का विस्तृत रिकॉर्ड रखना चाहिए और पानी की गुणवत्ता के स्थापित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

जब पूल का उपयोग नहीं किया जा रहा हो या लाइफगार्ड मौजूद न हो तो पूल क्षेत्र को सुरक्षित रूप से बंद किया जाना चाहिए। स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों की बिना निगरानी के पूल तक पहुंच न हो; छोटे और बड़े छात्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पूल के बीच अवरोधक की आवश्यकता होती है। लाइफगार्ड की संख्या पूल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए, और लाइफगार्ड के पास वैध प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होने चाहिए।

अन्य आवश्यकताओं में पूल के किनारे पर फिसलन-रोधी सतह, पूल के पास आसानी से उपलब्ध जीवन रक्षक रिंग और प्राथमिक चिकित्सा किट शामिल हैं। पूल के उपयोग के नियम अरबी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने चाहिए, जिसमें 'डाइविंग न करें' और 'कूदें नहीं' जैसे संकेत शामिल हों। पूल की गहराई, विशेष रूप से उथले और गहरे हिस्सों को भी स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।

दिशानिर्देश वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के लिए व्यापक उपाय निर्धारित करता है, खासकर रासायनिक पदार्थों के भंडारण और प्रबंधन के संबंध में। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रयोगशालाएं छात्रों के लिए उपयुक्त आकार और पर्याप्त संख्या में हों। वाष्पशील, खतरनाक या गंधयुक्त गैसों और सामग्रियों को तैयार करते या उपयोग करते समय एक फ्यूम हुड प्रदान किया जाना चाहिए।

प्रतिक्रियाशील और असंगत रसायनों को अलग-अलग संग्रहीत किया जाना चाहिए, और खतरनाक रसायनों को प्रयोगशाला के पास तैयारी कक्ष में लॉक करने वाली अलमारियों में या यदि अलग भंडारण क्षेत्र उपलब्ध नहीं है तो सीलबंद कैबिनेट में रखा जाना चाहिए। रासायनिक भंडारण क्षेत्रों में पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए, और रसायनों को प्रतिक्रिया या अपघटन को रोकने के लिए अनुशंसित तापमान पर संग्रहीत किया जाना चाहिए।

प्रयोगशालाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी उपकरणों से भी लैस होना चाहिए, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा किट, आईवॉश स्टेशन और आपातकालीन शॉवर शामिल हैं, ये सभी दिखाई देने और सुलभ स्थानों पर होने चाहिए। रासायनिक प्रयोगशालाओं में काम करने वाले कर्मियों को रसायनों के सुरक्षित संचालन और आपातकालीन प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित होना चाहिए। छात्रों को प्रयोगशाला का उपयोग करते समय शिक्षक या प्रयोगशाला पर्यवेक्षक की देखरेख में रहना चाहिए।

दिशानिर्देश स्कूलों से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) प्रदान करने की भी मांग करता है, जिसमें दस्ताने, सुरक्षा चश्मे, फेस शील्ड, बंद जूते और प्रयोगशाला कोट शामिल हैं। प्रयोगशालाओं में प्रभावी वेंटिलेशन सिस्टम होने चाहिए, और स्कूलों को रसायनों की समाप्ति तिथियों का रिकॉर्ड रखना चाहिए और सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (MSDS) या समकक्ष सुरक्षा लेबल प्रदान करना चाहिए।

सुरक्षा उपायों में स्कूल में और स्कूल से छात्रों की दैनिक आवाजाही भी शामिल है। स्कूलों को वाहनों और बसों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान प्रदान करना चाहिए, और स्कूल परिसर के अंदर या सुरक्षित पैदल दूरी के भीतर एक ड्रॉप-ऑफ और पिक-अप क्षेत्र को चिह्नित करना चाहिए। छात्रों के चढ़ने और उतरने के दौरान दुबई स्कूल परिवहन नियमों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त पर्यवेक्षकों की उपस्थिति होनी चाहिए। स्कूल बसों के पास सड़क और परिवहन प्राधिकरण से लाइसेंस होना चाहिए, और यह पूरे समय वैध स्वामित्व बनाए रखना चाहिए।

यूएई में वार्षिक मध्याह्न अवकाश समाप्त हो रहा है; श्रमिकों के लिए 12 हजार से अधिक विश्राम क्षेत्र प्रदान किए गए हैं
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यूएई में वार्षिक मध्याह्न अवकाश समाप्त हो रहा है; श्रमिकों के लिए 12 हजार से अधिक विश्राम क्षेत्र प्रदान किए गए हैं

यूएई की वार्षिक कार्यदिवस के मध्य अवकाश नीति 15 सितंबर को समाप्त हो रही है। अधिकारी श्रमिकों के बारे में जागरूकता बढ़ने, श्रमिकों की सुरक्षा मजबूत होने और निजी क्षेत्र द्वारा नियमों के पालन पर जोर दे रहे हैं।

इस गर्मी में, हीट स्ट्रेस की रोकथाम अभियान के हिस्से के रूप में, पूरे यूएई में डिलीवरी श्रमिकों के लिए 12,000 से अधिक विश्राम क्षेत्रों का आयोजन किया गया था। यह मानव संसाधन और अमीरातकरण मंत्रालय (MoHRE) द्वारा पेशेवर हीट स्ट्रेस की रोकथाम की वार्षिक नीति की समाप्ति के अवसर पर घोषित किया गया था।

यह नीति हर साल 15 जून से 15 सितंबर तक लागू रहती है और दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे के बीच सीधी धूप और खुले स्थानों पर काम करने पर प्रतिबंध लगाती है, जिससे दिन के सबसे गर्म घंटों के दौरान बाहर काम करने वाले श्रमिकों की रक्षा होती है।

दालल अल शेखी, MoHRE में श्रम सुरक्षा उप मंत्री की सहायक ने बताया कि इस वर्ष के कार्यान्वयन के परिणाम उच्च स्तर की जागरूकता और कंपनियों के सहयोग को दर्शाते हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 'इस वर्ष के कार्यान्वयन के परिणाम निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रदर्शित उच्च स्तर की जागरूकता, साझेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी, साथ ही कार्यबल को दिए जाने वाले सम्मान और मान्यता की पुष्टि करते हैं।'

यह नीति श्रम सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए यूएई के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। मंत्रालय नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए डिजिटल समाधानों और डेटा का भी उपयोग करता है।

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