संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने संघ के राज्यों और क्षेत्रों से स्टेम सेल थेरेपी के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ उपाय करने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह उपचार केवल उन बीमारियों या संकेतकों के लिए मानक उपचार पद्धति के रूप में प्रदान किया जा सकता है जिन्हें स्वयं मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।
यह भी उल्लेख किया गया कि अनुमोदित संकेतकों के बाहर स्टेम सेल थेरेपी का संचालन, नुस्खा देना, प्रचार करना या विज्ञापन करना पेशेवर नैतिक मानदंडों का उल्लंघन माना जाएगा।
