प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को सूचित किया कि जिन फिल्मों में नशीली दवाओं का सेवन या वितरण दिखाया गया है, उनके साथ अब एंटी-नारकोटिक्स चेतावनी होनी चाहिए।
पहले, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने मांग की थी कि ऐसी दृश्यों को प्रदर्शित न किया जाए जो 'नशे की लत को प्रोत्साहित, उचित ठहराते या रूमानी बनाते' हों। हालांकि, इन नियमों में स्क्रीन पर कोई विशिष्ट चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य नहीं था।
नई चेतावनी कहती है: 'अवैध ड्रग्स स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं और जेल की सज़ा सुनिश्चित करते हैं। नशीली दवाओं को ना कहें।'
