भारतीय रिजर्व बैंक के FAQ ने टाटा संस के पंजीकरण से हटाने से संबंधित नियमों को स्पष्ट किया
और पढ़ें
Business Standard
business-standard.com

भारतीय रिजर्व बैंक के FAQ ने टाटा संस के पंजीकरण से हटाने से संबंधित नियमों को स्पष्ट किया

मुख्य निवेश कंपनी (CIC) श्रेणी से बाहर निकलने के लिए टाटा संस के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के बाद — जिसके लिए सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाले दिग्गज के लिए सार्वजनिक लिस्टिंग की आवश्यकता होती है — भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए नए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) जारी किए हैं।

ये दिशानिर्देश केंद्रीय बैंक द्वारा टाटा संस को NBFC के रूप में अपना पंजीकरण हटाने की अनुमति देने से इनकार करने के नियामक आधार पर प्रकाश डालते हैं।

टाटा संस को संबोधित एक पत्र में, आरबीआई ने सूचित किया कि CIC श्रेणी से स्वेच्छा से बाहर निकलने के आवेदन के सभी पहलुओं की जांच के बाद, यह निर्धारित किया गया था कि 'इसे पूरा करना असंभव है'।

बैंक नियामक ने सितंबर 2022 में टाटा संस को उच्च-स्तरीय NBFC के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसमें कंपनी से तीन साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की मांग की गई थी। हालांकि, सितंबर 2025 की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी टाटा संस सूचीबद्ध नहीं रही। 2024 में, टाटा संस ने ऋण मुक्त होने के बाद CIC के रूप में अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र को वापस लेने के लिए आरबीआई में आवेदन किया। अगस्त 2026 में, आरबीआई ने टाटा संस को फिर से उच्च-स्तरीय NBFC सूची में शामिल किया। उस समय आरबीआई ने कहा था कि टाटा संस को इस सूची में शामिल करना विचाराधीन आवेदन पर अंतिम निर्णय को 'प्रभावित नहीं' करता है।

मानदंडों का स्पष्टीकरण

अब, ऐसा लगता है कि आरबीआई द्वारा टाटा संस को CIC श्रेणी में उच्च-स्तरीय NBFC के रूप में पंजीकरण हटाने की अनुमति न देने का निर्णय तीन कारकों से निर्धारित होता है: CIC की परिभाषा; NBFC के मुख्य व्यवसाय की परिभाषा; और CIC के मामले में सार्वजनिक धन की परिभाषा।

आरबीआई के FAQ पुष्टि करते हैं कि CIC NBFC की एक श्रेणी है जो मुख्य रूप से समूह की सहायक कंपनियों में निवेश रखने से संबंधित है। CIC की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, शुद्ध परिसंपत्तियों का कम से कम 90 प्रतिशत समूह की सहायक कंपनियों के शेयरों या वरीयता शेयरों, ऋण दायित्वों या ऋणों में निवेश किया जाना चाहिए। इसके अलावा, संगठन की संपत्ति का आकार कम से कम 100 करोड़ रुपये होना चाहिए और इसे सार्वजनिक धन स्वीकार करना चाहिए।

यह टाटा संस को CIC श्रेणी में रखता है क्योंकि यह एक प्रमुख निवेश होल्डिंग कंपनी और टाटा समूह का प्रमोटर है, जिसके पास टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाइटन, ट्रेंट और इंडियन होटल्स सहित समूह की बड़ी सहायक कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी है।

आरबीआई ने NBFC के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों को भी दोहराया। तथाकथित 50/50 टेस्ट के अनुसार, कंपनी की कुल संपत्ति का 50% से अधिक, अमूर्त संपत्तियों को छोड़कर, वित्तीय संपत्ति होनी चाहिए, और सकल राजस्व का 50% से अधिक वित्तीय संपत्ति से आना चाहिए। आरबीआई RBI अधिनियम 1934 के तहत इन मुख्य व्यवसाय मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियों को पंजीकृत करने, विनियमित करने, नियंत्रित करने और निरीक्षण करने के लिए अधिकृत है।

आरबीआई के अद्यतन निर्देशों में एक अन्य स्पष्टीकरण 'सार्वजनिक धन' की परिभाषा से संबंधित है, जो यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या कोई संगठन CIC के दायरे में आता है। आरबीआई ने कहा कि सार्वजनिक धन में सार्वजनिक जमा, अंतर-बैंक जमा, बैंकिंग वित्तपोषण और वाणिज्यिक प्रतिभूतियों और बॉन्ड जैसे उपकरणों के माध्यम से जुटाए गए धन शामिल हैं। इसने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक धन का अप्रत्यक्ष अधिग्रहण उन निधियों को संदर्भित करता है जो संबद्ध पक्षों या ऐसी कंपनियों के समूह के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं जिनके पास ऐसी निधियाँ तक पहुंच है। यह टाटा संस के मामले में प्रासंगिक हो सकता है, यह देखते हुए कि टाटा समूह की कई कंपनियां बैंक ऋण, बॉन्ड, वाणिज्यिक प्रतिभूतियों और अन्य बाजार उपकरणों के माध्यम से धन जुटाती हैं। इस प्रकार, केवल यह तथ्य कि टाटा संस पर कोई ऋण नहीं है, समूह की कंपनियों के माध्यम से सार्वजनिक धन तक उसकी अप्रत्यक्ष पहुंच के मुद्दे को हल नहीं कर सकता है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि हालांकि सार्वजनिक धन में सार्वजनिक जमा शामिल हैं, CIC और जमा स्वीकार न करने वाली अन्य NBFCs को सार्वजनिक जमा स्वीकार करने का अधिकार नहीं है।

समान कहानियाँ

उज़्बेकिस्तान ने बैंकिंग परिसंपत्तियों के लिए रिजर्व बनाने के नियमों को अद्यतन किया
और पढ़ें
uzdaily.uz

उज़्बेकिस्तान ने बैंकिंग परिसंपत्तियों के लिए रिजर्व बनाने के नियमों को अद्यतन किया

उज़्बेकिस्तान ने बैंकिंग परिसंपत्तियों की गुणवत्ता निर्धारित करने और संभावित नुकसानों को कवर करने के लिए आरक्षित निधि बनाने की एक नई प्रक्रिया शुरू की है।

संबंधित सरकारी नियामक दस्तावेज़ को न्याय मंत्रालय द्वारा 10 सितंबर 2026 को पंजीकरण संख्या 3937 के तहत पंजीकृत किया गया था। यह दस्तावेज़ परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के नियम, साथ ही माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और इस्लामी बैंकिंग व्यवसाय में संलग्न बैंकों सहित बैंकों में संभावित नुकसान को कवर करने के लिए रिजर्व बनाने और उपयोग की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

परिसंपत्तियों को पांच गुणवत्ता श्रेणियों में से किसी एक में वर्गीकृत किया जाएगा: 'मानक', 'उप-मानक', 'असंतोषजनक', 'संदिग्ध' और 'गैर-वापसी योग्य'। प्रत्येक श्रेणी के लिए रिजर्विंग की आवश्यकताएं स्थापित की गई हैं: क्रमशः 1%, 10%, 25%, 50% और 100%।

वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ मानदंडों और दायित्वों के पुनर्भुगतान की संभावना पर आधारित होगा। यदि विभिन्न मानदंडों के आधार पर प्राप्त मूल्यांकन अलग-अलग परिणाम देते हैं, तो संपत्ति को कम गुणवत्ता वाली श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा, बैंकों, गैर-बैंकिंग ऋण संस्थानों, बीमा और लीजिंग कंपनियों को दिए गए परिसंपत्तियों के लिए अलग मानदंड विकसित किए गए हैं।

पुनर्गठित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना और छह या बारह महीने की न्यूनतम अवधि के लिए परीक्षण अवधि पूरी करना आवश्यक है। रिजर्व की समीक्षा कम से कम मासिक रूप से की जानी चाहिए।

1 जनवरी 2028 से, समस्याग्रस्त संपत्तियों को 'अस्वीकृत आय' की स्थिति प्राप्त होगी। अर्जित लेकिन अवैतनिक ब्याज और अन्य आय को ऑफ-बैलेंस शीट खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरक्षित निधियों के मुकाबले परिसंपत्तियों को ऑफ-बैलेंस शीट खातों में स्थानांतरित करना और उनका निपटान करना अंतर्निहित ऋण दायित्वों को समाप्त नहीं करता है।

लोकप्रिय