दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया डिज़ाइन विनियमन के लिए केंद्र से राय मांगी
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया डिज़ाइन विनियमन के लिए केंद्र से राय मांगी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या वह ऐसी नीति विकसित करने पर विचार कर रहा है जो सोशल मीडिया में निर्भरता पैदा करने वाले डिज़ाइन तत्वों, जैसे अंतहीन स्क्रॉलिंग और स्वचालित प्लेबैक, को विनियमित करे।

न्यायालय ने बताया कि तीन सप्ताह में उस याचिका पर विचार किया जाएगा जिसमें जुड़ाव को अधिकतम करने और लत लगाने वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग की गई है।

जब अदालत ने केंद्र से पूछा कि क्या वह इस मुद्दे पर कोई नीति बनाने की योजना बना रहा है, तो महानिदेशक के उप सचिव चेतन शर्मा ने कहा कि उनके पास इस विषय पर कोई विशिष्ट निर्देश नहीं हैं। उन्होंने टिप्पणी की: 'आपको निर्देश मिलेंगे... और हम तीन सप्ताह में इस मामले पर विचार करेंगे।'

सुनवाई के दौरान, केंद्र और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के फैसलों का हवाला देते हुए याचिका की स्वीकार्यता का विरोध किया, जिन्होंने इसी तरह की समस्याओं पर याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

मुकदमे के वादी विकास कटूरिया ने जोर देकर कहा कि समस्या प्लेटफॉर्म द्वारा प्रस्तुत सामग्री में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उन्हें अंतहीन स्क्रॉलिंग, ऑटोप्लेबैक, व्यक्तिगत फ़ीड, नोटिफिकेशन सिस्टम और लाइक्स के माध्यम से निर्भरता पैदा करने के लिए कैसे डिज़ाइन किया गया है।

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