अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय ने उज़्बेकिस्तान में स्वैच्छिक पेंशन बचत के राज्य सह-वित्तपोषण प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई नागरिक अपनी वेतन से मासिक रूप से अपने संचयी पेंशन खाते में 5% जमा करता है, तो सरकार उसके द्वारा जमा की गई राशि का 50% तक मुआवजा दे सकती है।
यह सह-वित्तपोषण उपाय उन नागरिकों पर केंद्रित है जिनकी औसत मासिक आय 15 आधारभूत पेंशन गणना इकाइयों से अधिक नहीं है। उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रदान किया गया है: निर्धारित सीमा से अधिक आय के हिस्से पर सामाजिक कर के माध्यम से संचयी पेंशन खाते में 1% भेजा जाएगा। योजना है कि 2033 तक यह हिस्सा बढ़कर 2% हो जाएगा, और 2040 तक 3% तक पहुंच जाएगा।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी उल्लिखित प्रावधान अभी भी परियोजना दस्तावेज़ के ढांचे के भीतर केवल प्रस्ताव हैं, और पेंशन सुधार का अंतिम विवरण 30 सितंबर से पहले नियोजित चर्चाओं के पूरा होने के बाद समायोजित किया जा सकता है।
इसके अलावा, इसी सुधार के हिस्से के रूप में पेंशन की आयु में क्रमिक वृद्धि पर विचार किया जा रहा है: पुरुषों के लिए इसे 60 से बढ़ाकर 63 वर्ष करने का प्रस्ताव है, और महिलाओं के लिए 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

