यूरोपीय संघ 15 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म तक पहुंच को सीमित करने की तैयारी कर रहा है। ये उपाय 'EU किड्स एक्ट' नामक विधायी अधिनियम का हिस्सा हैं और यूरोपीय आयोग के एक प्रारंभिक दस्तावेज़ में बताए गए हैं।
रॉयटर्स एजेंसी को मिली परियोजना आयु के आधार पर विभिन्न नियम निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, तीन साल से कम उम्र के बच्चों की पहुंच पूरी तरह से अवरुद्ध कर दी जाएगी। यह प्रतिबंध 'पूर्ण डिजिटल परिपक्वता' के स्तर तक पहुंचने तक धीरे-धीरे कम किया जाएगा।
यह ध्यान देने योग्य है कि प्रोफ़ाइल को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की अनुमति देने वाली आयु पिछली версий की तुलना में कम हो गई है। पहले, पूर्ण पहुंच 18 वर्ष की आयु से प्रदान की जाती थी, जबकि अब यह 15 वर्ष की आयु से संभव है। यह प्रस्ताव गुरुवार (17/09) को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला фон डेर लेयेन और प्रौद्योगिकी ब्लॉक प्रमुख हेन्ना विर्ककुनेन द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा।
दस्तावेज़ बच्चों और किशोरों के लिए विभिन्न नियंत्रण स्तरों के साथ क्रमिक पहुंच मॉडल का प्रावधान करता है। यह योजना बड़े तकनीकी कंपनियों द्वारा संचालित मुख्य सेवाओं को कवर करेगी, जैसे कि यूट्यूब का मालिक अल्फाबेट; टिकटॉक के लिए जिम्मेदार बाइटडांस; और फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक मेटा। इसमें ओपनएआई के चैटजीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स भी शामिल होंगे।
यह पहल बच्चों और किशोरों पर डिजिटल सेवाओं के प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंता के मद्देनजर सामने आई है। दुनिया भर की सरकारें लंबे समय से इस मुद्दे पर अपनी नीतियां बना रही हैं, जिसमें यूरोप और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हैं, जो 2024 में शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार के बड़े तकनीकी कंपनियों के खिलाफ अभियान से प्रेरित हैं।
फिर भी, भले ही युवाओं के लिए सीधे प्रतिबंध का कोई कानून न हो, कुछ कंपनियां प्रतिबंधों से बचने के लिए पहले से ही नियंत्रण उपकरण लागू कर रही हैं। उदाहरण के लिए, मेटा ने अगस्त के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में दैनिक उपयोग समय, अधिसूचना नियंत्रण और नई पैरेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे प्रतिबंध लागू करने के लिए एक समझौता किया।
पीछे न छूटने के लिए, कंपनी ने टिकटॉक से भी समान उपाय अपनाने का प्रस्ताव करते हुए एक खुला पत्र प्रकाशित किया। चीनी नेटवर्क को अपने सेवाओं के लत लगाने वाले डिज़ाइन के कारण यूरोप और अमेरिका में मुकदमों का भी सामना करना पड़ रहा है।
ब्राजील में जैसा प्रावधान है, वैसे ही दस्तावेज़ में प्लेटफार्मों के लिए पंजीकरण और गेम डाउनलोड करने से पहले आयु सत्यापन उपकरण जोड़ने की आवश्यकता है। यह संभावित रूप से खतरनाक या लत लगाने वाले तंत्रों को हटाने सहित प्लेटफार्मों के संचालन में बदलाव का भी आदेश देता है।
एक अन्य शर्त नाबालिगों के लिए दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए सरल चैनल और पैरेंटल कंट्रोल टूल प्रदान करना है। दस्तावेज़ में बड़ी कंपनियों से निगरानी शुल्क लगाने का भी प्रावधान है, जिससे प्राप्त धन जांच संचालन और नियमों के अनुपालन के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जाएगा।
प्रस्ताव आधिकारिक प्रस्तुति से पहले बदल सकता है। इसके बाद, यूरोपीय संघ के 27 देशों में कानून बनने और लागू होने के लिए, पाठ पर यूरोपीय संसद और सदस्य देशों की सरकारों द्वारा चर्चा और सहमति होनी चाहिए।
