दिल्ली के उच्च न्यायालय ने बलात्कार की 15 वर्षीय पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी
और पढ़ें
The times of India
timesofindia.indiatimes.com

दिल्ली के उच्च न्यायालय ने बलात्कार की 15 वर्षीय पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी

दिल्ली के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यौन हमले के परिणामस्वरूप हुई गर्भावस्था को जारी रखने के लिए यौन हिंसा की पीड़िता पर दबाव डालना और उसकी इच्छा के विरुद्ध मातृत्व थोपना उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक पंद्रह वर्षीय लड़की को केवल माँ के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

लोकप्रिय