नागरिक उड्डयन मंत्रालय (DGCA) ने एयर इंडिया एयरलाइन को उन उल्लंघनों के संबंध में एक नोटिस भेजा जिसके कारण तीन विदेशी नागरिक अनिवार्य आव्रजन सेवा जांच को दरकिनार करते हुए दिल्ली से म्यूनिख के लिए उड़ान भर सके। ये घटनाएँ 4 सितंबर को हुईं।
'हब और स्पोक संचालन के लिए एसओपी का उल्लंघन, जिसके परिणामस्वरूप तीन विदेशी नागरिकों को अनिवार्य आव्रजन अनुमति के बिना भारत से उड़ान भरने की अनुमति मिली' शीर्षक वाला नोटिस पिछले शनिवार को AI को भेजा गया था। दस्तावेज़ के अनुसार, तीन लोग 4 सितंबर को सुबह 00:50 बजे अमृतसर से AI 1115 की उड़ान से दिल्ली पहुंचे, और फिर एक घंटे बाद सुबह 01:45 बजे लुफ्थांसा की संयुक्त उड़ान से म्यूनिख के लिए रवाना हुए।
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि यह 'सुरक्षा और आव्रजन से संबंधित एक गंभीर उल्लंघन' है, क्योंकि तीन इतालवी नागरिकों ने देश छोड़ने की आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना उड़ान भरी।
लेख प्रकाशित होने के समय, एयर इंडिया से इस घटना के संबंध में टिप्पणी मांगी गई थी।
