उज़्बेकिस्तान ने राष्ट्रपति के आदेश 'स्थायी रोजगार सृजन और छोटे व्यवसाय के त्वरित विकास के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने के उपायों' (UP-193, 11 सितंबर 2026) के अनुसार उद्यमियों और परिवारों के लिए विस्तारित समर्थन उपाय लागू किए हैं।
यह दस्तावेज़ कुछ प्रमुख उद्यमियों को बिना गारंटी वाले ऋण जारी करने की संभावना प्रदान करता है। ऐसे उपायों पर निर्णय जिला और शहर मुख्यालय द्वारा लिए जा सकते हैं जो स्थायी रोजगार सृजन और आबादी की आय बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं।
उद्यमियों जो सामाजिक रजिस्टर में शामिल परिवारों को संयुक्त कार्यक्रमों में शामिल करते हैं, वे 5 बिलियन सम तक के बिना गारंटी वाले ऋण के हकदार हो सकते हैं, जिसमें प्रत्येक भाग लेने वाले परिवार को 50 मिलियन सम आवंटित किए जाएंगे।
पारिवारिक और युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत रियायती ऋण संसाधनों के प्रबंधन की शक्तियां जिला और शहर मुख्यालयों को सौंपी जाती हैं।
1 अक्टूबर 2026 से एक तंत्र पेश किया जाएगा जो स्व-नियोजित व्यक्तियों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए वाणिज्यिक बैंक ऋणों पर ब्याज लागत के हिस्से की भरपाई की अनुमति देगा। यह मुआवजा जिला और शहर मुख्यालयों के निर्णयों के आधार पर 'उद्यमिता विकास कंपनी' या अन्य नामित स्रोतों के धन का उपयोग करके प्रदान किया जाएगा।
मुख्यालय स्थानीय परिस्थितियों, परियोजनाओं की प्रभावशीलता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के आधार पर निर्णय लेंगे, और धन के लक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगे। मुख्यालय का निर्णय मुआवजे प्रदान करने का आधार बनेगा।
इसके अलावा, क्रेडिट इतिहास, उद्यमी की श्रेणी, स्थिरता रेटिंग या अन्य मानदंडों से संबंधित कोई अतिरिक्त आवश्यकताएं निर्धारित नहीं की जाएंगी। उद्यमी कानून द्वारा स्थापित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मुआवजे के लिए सीधे उद्यमिता विकास कंपनी से संपर्क करने का अधिकार बनाए रखते हैं। एक ही वित्तपोषण पर समान ब्याज लागत की एक साथ भरपाई निषिद्ध है।
आदेश सामाजिक समर्थन के क्षेत्र में भी परिवर्तन करता है। 'साहोवत वा कुमक', 'महिला नोटबुक' और 'युवा नोटबुक' फंडों के धन के प्रबंधन और इन फंडों के माध्यम से वित्त पोषित सामाजिक सहायता और सेवाओं के आयोजन की शक्तियां जिला और शहर मुख्यालयों को सौंपी जाती हैं।
1 जनवरी 2027 से, सामाजिक सहायता और सेवाओं की लोगों की आवश्यकता और सामाजिक रजिस्टर में शामिल होने के निर्णय बहुआयामी मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करके निर्धारित किए जाएंगे। वित्तीय परिस्थितियों के अलावा, यह प्रणाली परिवार के सदस्यों की पुरानी बीमारियों, विकलांगता, बाहरी श्रम प्रवास, बड़ी संख्या में बच्चों और अन्य कारकों पर भी विचार करेगी।
परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन एक अंक प्रणाली का उपयोग करके किया जाएगा। प्राप्त परिणामों के आधार पर परिवारों को соответствующие श्रेणियां सौंपी जाएंगी और उन्हें सामाजिक समर्थन के उपायों और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी।
उसी तारीख से, राज्य सामाजिक बीमा कोष काम के अनुबंधों के तहत कार्यरत महिलाओं को प्रसवोत्तर अवकाश समाप्त होने से लेकर बच्चे के एक वर्ष की आयु तक बाल देखभाल भत्ता देना शुरू कर देगा।
इसके अलावा, सामाजिक रजिस्टर में 'सरकारी सहायता प्राप्त परिवार' के रूप में वर्गीकृत परिवार पारिवारिक उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत अतिरिक्त ब्याज मुक्त ऋण के हकदार होंगे। इन उद्देश्यों के लिए 2026 में 100 बिलियन सम और 2027 में 300 बिलियन सम आवंटित किए जाएंगे।


