नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां शुरू में बताई गई मासिक वेतन को मूल दर और विभिन्न भत्तों, जिसमें एक महत्वपूर्ण परिवहन भत्ता भी शामिल था, में विभाजित किया गया था। प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले, वह यह जानना चाहता था कि भुगतान की ऐसी संरचना का उसके वार्षिक अवकाश के दौरान मिलने वाली राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
एक प्रश्न उठा कि क्या नियोक्ता के पास कर्मचारी की छुट्टी के दिनों के लिए परिवहन भत्ता रोकने या काटने का अधिकार है, क्योंकि वह काम पर नहीं जाएगा। उसे यह चिंता भी थी कि क्या ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए जहां प्रस्तावित वेतन का बड़ा हिस्सा भत्तों से बनता है।
इन प्रश्नों के जवाब में, यह माना जाता है कि प्रस्ताव दुबई के मुख्य भूमि में स्थित कंपनी से प्राप्त हुआ था, इसलिए यूएई के श्रम कानूनों के प्रावधान लागू होते हैं।
संयुक्त अरब अमीरात के कानून के अनुसार, कर्मचारी को कंपनी में प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 30 (तीस) दिनों का वार्षिक अवकाश लेने का अधिकार है। यह श्रम संबंधों को विनियमित करने वाले संघीय डिक्री-कानून संख्या 33, 2021 की धारा 29(1)(a) के अनुरूप है, जो कहता है: 'इस डिक्री-कानून के लागू होने से पहले कर्मचारी के अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, कर्मचारी को प्रति वर्ष प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए कम से कम 30 (तीस) दिनों का सवेतन वार्षिक अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है।'
इसके अलावा, कर्मचारी को वार्षिक अवकाश की अवधि के दौरान वेतन पाने का अधिकार है। यह श्रम कानून की धारा 29 (6) में प्रदान किया गया है, जो निर्धारित करता है: 'कर्मचारी को अपने वार्षिक अवकाश की अवधि के लिए वेतन का अधिकार है।'
श्रम कानून की धारा 1 के अनुसार, 'वेतन' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: 'मूल वेतन प्लस भत्ते, चाहे वे नकद हों या वस्तु के रूप में, जो कर्मचारी को रोजगार अनुबंध या इस डिक्री-कानून द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं: नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किए गए किसी भी वस्तु के रूप में लाभ या उनका मौद्रिक समकक्ष, यदि वे रोजगार अनुबंध या संस्थान के चार्टर में वेतन के हिस्से के रूप में निर्दिष्ट हैं, या कर्मचारी द्वारा अपने कार्य के निष्पादन के दौरान किए गए किसी भी अतिरिक्त प्रयास या उत्पन्न खतरों के बदले में, या किसी अन्य कारण से, या रहने के भत्ते, बिक्री का प्रतिशत या किसी भी चीज़ के बदले में प्रतिशत या लाभ, जो कर्मचारी द्वारा बेचा, उत्पादित या एकत्र किया गया हो, प्रदान किए गए भत्ते।'
उपरोक्त श्रम कानून प्रावधान के आधार पर, कर्मचारी को वार्षिक अवकाश की अवधि के दौरान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। चूंकि कानून 'वेतन' को मूल वेतन और रोजगार अनुबंध में निर्दिष्ट भत्तों सहित परिभाषित करता है, इसलिए अनुबंधात्मक वेतन का हिस्सा होने वाला भत्ता वार्षिक अवकाश के वेतन में शामिल किया जा सकता है। इसलिए, परिवहन भत्ता कर्मचारी के वार्षिक अवकाश के वेतन से बाहर नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि इसे रोजगार अनुबंध में वेतन के हिस्से के रूप में निर्दिष्ट किया गया हो।
