उज़्बेकिस्तान में शिकार से संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने की प्रक्रियाओं में डिजिटलीकरण लागू किया जा रहा है। जिन व्यक्तियों ने विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और परीक्षण पास कर लिए हैं, उन्हें दो साल की अवधि के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
संबंधित कानूनी कृत्यों में किए गए संशोधनों के अनुसार, शिकार विशेष रूप से शिकार फार्मों द्वारा नामित विशेष रूप से व्यवस्थित शिकार स्थलों पर या राष्ट्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समिति द्वारा परिभाषित मुक्त चारागाह क्षेत्रों में किया जा सकता है।
पशुओं के प्रजनन केंद्रों में पूरी तरह से पालन-पोषण के बाद जंगली जानवरों को शिकार फार्मों में छोड़ने की सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा, उनके प्रजनन काल को छोड़कर, पूरे वर्ष ऐसे जंगली जानवरों की एक निश्चित संख्या का शिकार करने की अनुमति है, जो फार्मों में भेजे गए जानवरों की संख्या के अनुरूप होता है।
इस मामले में, जंगली जानवरों को रखने के लिए अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जंगली जानवरों के प्रजनन काल का निर्धारण उज़्बेकिस्तान विज्ञान अकादमी के प्राणीशास्त्र संस्थान की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, परिवर्तनों में शिकार प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण शामिल है। ये प्रमाण पत्र 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले, सक्षम, विशेष पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले और सफलतापूर्वक परीक्षा पास करने वाले व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं। यह राष्ट्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समिति द्वारा YIDHP पोर्टल (my.gov.uz) के माध्यम से दो साल तक के लिए जारी किया जाता है।
शिकार प्रमाण पत्र की वैधता आवेदक के आवेदन पर बढ़ाई जा सकती है।
