उज़्बेकिस्तान के प्रतिस्पर्धा समिति द्वारा उड़ान देरी के लिए मुआवजे पर विचार किया जा रहा है
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उज़्बेकिस्तान के प्रतिस्पर्धा समिति द्वारा उड़ान देरी के लिए मुआवजे पर विचार किया जा रहा है

उज़्बेकिस्तान की प्रतिस्पर्धा समिति एयरलाइंस द्वारा हुई उड़ानों में देरी से संबंधित यात्रियों के अधिकारों और मुआवजे के भुगतान की जांच कर रही है।

2026 की पहली छमाही में, परिवहन सेवाओं से संबंधित उपभोक्ताओं की 300 से अधिक शिकायतें समिति में प्राप्त हुईं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.1 गुना अधिक था।

शिकायतों में कई घंटों की उड़ान देरी के मामलों, यात्रियों को समय पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान न किए जाने, प्रदान की गई सेवाओं की कम गुणवत्ता, और उन सेवाओं के भुगतान का विवरण शामिल था जो वास्तव में प्रदान नहीं की गईं।

समिति द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला कि कुछ स्थितियों में, जिन यात्रियों की उड़ानें वाहक की गलती के कारण विलंबित हुईं, उन्हें न तो कोई मुआवजा दिया गया और न ही कोई वैकल्पिक समाधान पेश किया गया। एजेंसी ने उल्लेख किया कि ऐसी परिस्थितियाँ लोगों के समय, खर्च और योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।

वर्तमान में, समिति खुले स्रोतों के आधार पर एयरलाइनों द्वारा आंतरिक उड़ान देरी से यात्रियों को होने वाले नुकसान की भरपाई की प्रथा का अध्ययन कर रही है, साथ ही उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दों पर भी विचार कर रही है।

एयरलाइनों को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जानकारी की पूर्णता सुनिश्चित करने और इस जानकारी को कानूनी मानदंडों के अनुरूप रखने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा, समिति नागरिकों को यात्री सेवाओं और उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में अपने सुझाव और टिप्पणियां भेजने के लिए आमंत्रित करती है।

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प्रतिस्पर्धा समिति यात्रियों को उड़ान में देरी के लिए मुआवजे के भुगतान के मानदंडों का पालन करने के लिए एयरलाइनों की जांच कर रही है

प्रतिस्पर्धा समिति ने उन यात्रियों को मुआवजा देने के संबंध में एयरलाइनों की जांच शुरू कर दी है जिनकी उज़्बेकिस्तान में घरेलू उड़ानें वाहक की गलती के कारण विलंबित हुईं। विभाग भुगतान के मामलों और उपभोक्ता अधिकारों के अनुपालन का विश्लेषण कर रहा है।

यह जांच शिकायतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के मद्देनजर की जा रही है। 2026 के पहले छह महीनों में, समिति को हवाई परिवहन सेवाओं से संबंधित 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की इसी अवधि के आवेदनों की तुलना में 4.1 गुना अधिक है।

यात्रियों ने विभिन्न उल्लंघनों की शिकायत की, जिसमें कई घंटों की उड़ान देरी, समय पर जानकारी का अभाव, खराब सेवा गुणवत्ता, और ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान करना शामिल है जो वास्तव में प्रदान नहीं की गईं।

प्राप्त आवेदनों के विश्लेषण से ऐसे मामले सामने आए जहां वाहक की गलती के कारण उड़ान में देरी होने पर यात्रियों को न तो मुआवजा दिया गया और न ही समस्या के समाधान का कोई अन्य विकल्प दिया गया। इससे नागरिकों को समय की बर्बादी, अतिरिक्त खर्च और अपनी योजनाओं को बदलने की आवश्यकता हुई।

वर्तमान में, समिति यह निर्धारित करने के लिए एयरलाइनों के खुले स्रोतों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का अध्ययन कर रही है कि क्या वे उपभोक्ता संरक्षण कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं, विशेष रूप से घरेलू उड़ानों में देरी के लिए मुआवजे के संबंध में।

एयरलाइनों को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेवाओं के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने और इसे मौजूदा कानून के पूर्ण अनुपालन में लाने की सिफारिशी निर्देश दिया गया है। जिन नागरिकों को उड़ान में देरी के दौरान अपने अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ा है, उन्हें सीधे प्रतिस्पर्धा समिति में संबंधित आवेदन और सुझाव भेजने की सलाह दी गई है।

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