कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने लाखों सदस्यों के लिए PF से आंशिक निकासी की प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बना दिया है। नए नियमों के अनुसार, इलाज, बच्चों की शिक्षा, शादी या घर खरीदने/निर्माण जैसे उद्देश्यों के लिए धन प्राप्त करने का तरीका बदल गया है।
EPFO के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अग्रिम भुगतान के लिए आवेदनों को अब तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: तत्काल आवश्यकताएं, आवास संबंधी ज़रूरतें और विशेष परिस्थितियाँ। नीचे नए नियमों और एक बार में PF खाते से निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि का विस्तृत विवरण दिया गया है।
यदि चिकित्सा सहायता या उपचार के लिए PF से पैसे निकालने की आवश्यकता है, तो यह असीमित बार किया जा सकता है।
बच्चों की उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण से संबंधित खर्चों के लिए, पूरे सेवाकाल में PF से अधिकतम 10 बार अग्रिम लिया जा सकता है।
यदि अपनी शादी, बच्चों की शादी या भाई/बहन की शादी के लिए PF से धन प्राप्त करना आवश्यक है, तो यह पूरे कार्यकाल में अधिकतम 5 बार संभव है।
घर/प्लॉट खरीदने, आवास निर्माण, बंधक भुगतानों या घर की मरम्मत/नवीनीकरण के लिए PF से 5 बार अग्रिम लिया जा सकता है। हालांकि, आपातकालीन मामलों के लिए, सेवा अवधि के दौरान केवल 2 बार अग्रिम निकालने की अनुमति है।
EPFO के नए परिपत्र के अनुसार, संबंधित सदस्य संबंधित श्रेणी की शर्तों का पालन करते हुए EPF के कुल शेष का 75% तक अग्रिम के रूप में निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए यह आवश्यक है कि सदस्य 12 महीनों से EPFO में हो।
