उज़्बेकिस्तान में रात और सप्ताहांत में शोर के स्तर को सीमित करने वाला कानून पारित किया गया
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उज़्बेकिस्तान में रात और सप्ताहांत में शोर के स्तर को सीमित करने वाला कानून पारित किया गया

उज़्बेकिस्तान में 'हानिकारक शोर के प्रभाव से आबादी की सुरक्षा पर कानून' अपनाया गया, जिस पर राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव ने 9 सितंबर को हस्ताक्षर किए। यह दस्तावेज़ स्वीकार्य शोर स्तरों को परिभाषित करता है और नागरिकों की छुट्टी और शांति में बाधा डालने वाले शोर के निर्माण के लिए समय सीमा निर्धारित करता है।

नए कानून के अनुसार, सप्ताह के दिनों में रात 11:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक निर्धारित शोर स्तर से अधिक होने पर प्रतिबंध है। सप्ताहांत और गैर-कार्य दिवसों पर अधिक शुरुआती प्रतिबंध लागू होते हैं - रात 10:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक।

नए मानदंड उन शोरों पर लागू होते हैं जो आवासीय घरों के भीतर घरेलू और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ-साथ निर्माण उपकरणों, परिवहन और अन्य प्रकार की गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। स्वीकार्य शोर स्तर स्वच्छता नियमों और मानकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जहां व्यक्ति महत्वपूर्ण असुविधा का अनुभव नहीं करता है और शरीर में गंभीर परिवर्तन नहीं होते हैं।

इन आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत स्वच्छता-महामारी विज्ञान कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति को सौंपी गई है। शोर प्रदूषण से प्रभावित नागरिकों को अदालत में मुआवजे की मांग करने का अधिकार है।

यह कानून इसके आधिकारिक प्रकाशन के तीन महीने बाद प्रभावी होगा, यानी 11 दिसंबर 2026 से।

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