अदानी पोर्ट्स के अधिकारियों ने पीएमसी प्रोजेक्ट्स मामले में सेबी के साथ विवाद का निपटारा किया
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अदानी पोर्ट्स के अधिकारियों ने पीएमसी प्रोजेक्ट्स मामले में सेबी के साथ विवाद का निपटारा किया

अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ) के अधिकारियों, विशेष रूप से प्रबंध निदेशक करण अदानी और मुख्य वित्तीय अधिकारी बी रवि ने पीएमसी प्रोजेक्ट्स से संबंधित मुद्दों के संबंध में नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) के साथ प्रशासनिक कार्यवाही पर समझौता किया है।

समाधान तंत्र के तहत, दोनों प्रतिनिधियों ने ₹13.65 लाख का योगदान दिया। दोनों आवेदकों से ये राशि प्राप्त होने के बाद, 5 सितंबर को सेबी ने इस मामले की जांच बंद कर दी।

इससे पहले, नियामक ने 22 नवंबर 2023 को दोनों अधिकारियों को अपनी स्थिति को सही ठहराने के लिए एक चेतावनी जारी की थी। सेबी की जांच में पीएमसी प्रोजेक्ट्स और APSEZ तथा उसकी सहायक कंपनियों के बीच लेनदेन के संबंध में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956, सेबी अधिनियम और सेबी सूचना प्रकटीकरण और लिस्टिंग दायित्व विनियम 2015 के प्रावधानों का अनुपालन शामिल था।

समझौता ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जांच में पीएमसी प्रोजेक्ट्स (भारत), APSEZ और उसकी सहायक संरचनाओं के बीच बैंकिंग लेनदेन और अंतर-बैंक जमा गारंटी शामिल थे।

इसके बाद, अधिकृत प्रतिनिधियों ने जनवरी 2024 में सेबी विवाद समाधान विनियम 2018 के अनुसार उत्तर और समाधान आवेदन दायर किए। उच्च स्तरीय सलाहकार समिति की समाधान शर्तों की सिफारिश को सेबी के स्थायी सदस्यों की समिति द्वारा 13 अगस्त को मंजूरी दे दी गई। समाधान राशि प्राप्त होने के बाद, सेबी ने समाधान नियमों के अनुसार प्रशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी।

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