प्रतिस्पर्धा आयोग ने सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर विज्ञापन पर प्रतिबंध की याद दिलाई
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प्रतिस्पर्धा आयोग ने सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर विज्ञापन पर प्रतिबंध की याद दिलाई

उज़्बेकिस्तान के प्रतिस्पर्धा आयोग ने भौतिक सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर बाहरी विज्ञापन लगाने पर प्रतिबंध और इन स्थलों और उनके संरक्षण क्षेत्रों में अनधिकृत विज्ञापन संरचनाओं की स्थापना की अस्वीकार्यता की याद दिलाई है।

एजेंसी ने उल्लेख किया कि उज़्बेकिस्तान में सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रचार के लिए काम जारी है। साथ ही, इस क्षेत्र में कानूनी ढांचे को बेहतर बनाया जा रहा है, सांस्कृतिक विरासत स्थलों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे हैं।

इस संबंध में, सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर विज्ञापन संरचनाओं के स्थान के संबंध में विज्ञापन कानून के अनुपालन पर नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है।

उज़्बेकिस्तान के 'विज्ञापन पर कानून' की धारा 26 के अनुसार, भौतिक सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर बाहरी विज्ञापन लगाना प्रतिबंधित है। इसके अलावा, सांस्कृतिक विरासत स्थलों, आस-पास के क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों पर सीधे बाहरी विज्ञापन लगाना अवैध है। ऐसी विज्ञापन संरचनाएं भी स्वीकार्य नहीं हैं जो स्मारकों की ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प उपस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।

प्रतिस्पर्धा आयोग सांस्कृतिक विरासत स्थलों पर बाहरी विज्ञापन और सूचना संरचनाओं के स्थान से संबंधित मामलों की जांच कर रहा है। एजेंसी नागरिकों से आग्रह करती है कि वे पाए गए उल्लंघनों की सूचना संबंधित जानकारी के साथ तस्वीरें भेजकर info@raqobat.gov.uz और consumer@antimon.gov.uz पर दें।

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