केंद्र ने उच्च चीनी, नमक या वसा वाले पैक किए गए उत्पादों पर अधिक सख्त लेबलिंग की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को तत्परता बताई
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केंद्र ने उच्च चीनी, नमक या वसा वाले पैक किए गए उत्पादों पर अधिक सख्त लेबलिंग की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को तत्परता बताई

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को चीनी, नमक या वसा से भरपूर पैक किए गए उत्पादों पर अधिक कड़े चेतावनी संकेतों को लागू करने पर विचार करने की अपनी तत्परता के बारे में सूचित किया है। यह पैकेजिंग के सामने के हिस्से पर लेबलिंग नियमों को सख्त करने की संभावना खोलता है, जिसका देश में पैक किए गए उत्पादों के उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

यह प्रस्ताव एक ऐसी प्रणाली से संबंधित है जिसके तहत उत्पादों की पैकेजिंग पर स्पष्ट लाल षटकोणीय चेतावनियाँ दिखाई देनी चाहिए, जो उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य जोखिमों से जुड़े पोषक तत्वों की उच्च मात्रा के बारे में सूचित करती हैं, जैसा कि रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने बताया।

इससे पहले, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव कर रहा था। प्रारंभिक योजना के अनुसार, यदि कोई उत्पाद तीन श्रेणियों में से कम से कम दो में निर्धारित सीमा से अधिक था: अतिरिक्त चीनी, नमक या संतृप्त वसा, तो उस पर लाल चेतावनी प्रतीक दिखाई देता था। दूसरा चरण अधिक सख्त प्रावधानों को पेश करने का प्रावधान करता था।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि चेतावनी सक्रिय होने से पहले दो पोषक तत्वों की उच्च मात्रा की आवश्यकता कई अस्वास्थ्यकर उत्पादों को लेबलिंग से बचने की अनुमति दे सकती है।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान प्रस्तावित प्रणाली में कमियों की ओर इशारा करता है

गुरुवार को सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के चरणबद्ध कार्यान्वयन की आवश्यकता पर सवाल उठाया। न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला ने सरकारी वकील से 'और' शब्द पर जोर देते हुए पूछा और कहा: 'क्या चीनी और नमक दोनों होना चाहिए। तभी आप उन्हें लेबल लगाने के लिए कहेंगे?'

FSSAI का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महानिदेशक ब्रिजेंद्र चहार ने बताया कि अदालत की टिप्पणी के बाद नियामक अब दोनों चरणों को एक साथ लागू करने पर विचार कर सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि यदि कोई उत्पाद निर्दिष्ट पोषक तत्वों में से किसी एक से अधिक हो जाता है - चाहे वह अतिरिक्त चीनी हो, नमक हो या संतृप्त वसा हो - तो उस पर लाल चेतावनी होगी।

यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कई महीनों से विचाराधीन है, जब से पैकेजिंग के सामने पोषण मूल्य पर मजबूत चेतावनियों की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गई थीं। हाल ही में, अदालत ने FSSAI को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह की समय सीमा दी थी।

इस समय सीमा के करीब आते ही, हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN) ने नियामक खाद्य प्राधिकरण को अपने सुझाव भेजे। NIN ने इस बात पर आपत्ति जताई कि प्रणाली केवल अतिरिक्त चीनी और अतिरिक्त वसा पर केंद्रित होनी चाहिए। इसने पैक किए गए उत्पाद के लिए चेतावनी की आवश्यकता निर्धारित करने में कुल कैलोरी, कुल चीनी और कुल वसा जैसे कारकों पर विचार करने का सुझाव दिया।

चिंता यह है कि केवल व्यक्तिगत पोषक तत्वों पर विचार करने से कुछ ऐसे उत्पादों को चेतावनी प्रणाली से बचने की अनुमति मिल सकती है जिनका समग्र पोषण प्रोफ़ाइल अस्वस्थ है। NIN के एक वैज्ञानिक ने तले हुए स्नैक्स के उदाहरण से इसे समझाया। नमकीन चिप्स का पैकेट कम अतिरिक्त चीनी रख सकता है और अतिरिक्त वसा के प्रस्तावित थ्रेशोल्ड से नीचे रह सकता है, फिर भी वसा की मात्रा के कारण अत्यधिक कैलोरी वाला हो सकता है। इस प्रकार, केवल अतिरिक्त चीनी और अतिरिक्त वसा पर केंद्रित प्रणाली में, ऐसा उत्पाद लाल चेतावनी से बच सकता है, भले ही यह बार-बार सेवन करने पर अस्वस्थ हो।

लेबल क्यों महत्वपूर्ण हैं

पैकेजिंग के सामने पोषण संबंधी जानकारी का लेबल उपभोक्ताओं को एक समझने में आसान चेतावनी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिए पैकेज के पीछे मुद्रित पोषण संबंधी विस्तृत जानकारी का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रस्तावित लाल षटकोण को 'स्टॉप' सड़क संकेत की तरह काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें इस बात पर निर्भर करते हुए कि उत्पाद किस सीमा से अधिक है, 'उच्च वसा सामग्री', 'उच्च चीनी सामग्री' या 'उच्च नमक सामग्री' जैसे शब्दों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है।

NIN ने यह भी उल्लेख किया कि खाद्य गुणवत्ता को केवल इस आधार पर निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि क्या उत्पाद अल्ट्रा-प्रोसेस्ड है। उदाहरण के लिए, समोसा या जलेबी में बहुत अधिक वसा या चीनी हो सकती है, जबकि उन्हें अल्ट्रा-प्रोसेस्ड उत्पाद के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। वहीं, कुछ साबुत अनाज के नाश्ते अल्ट्रा-प्रोसेस्ड हो सकते हैं, लेकिन उनमें वसा, नमक और चीनी की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो सकती है।

इस प्रकार, अदालत के सामने बहस केवल लेबल के आकार या रंग के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि कौन से पोषण मानदंड चेतावनी को ट्रिगर करने चाहिए और क्या प्रस्तावित प्रणाली उपभोक्ताओं को उन उत्पादों की पहचान करने में मदद करने के लिए पर्याप्त मजबूत है जो नियमित सेवन पर हानिकारक हो सकते हैं।

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