सीनेट ने लैटिन लिपि का उपयोग करके उज़्बेक वर्णमाला में सुधार लाने के कानून को मंजूरी दी
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सीनेट ने लैटिन लिपि का उपयोग करके उज़्बेक वर्णमाला में सुधार लाने के कानून को मंजूरी दी

उच्च सदन की प्रेस सेवा ने बताया कि 19वें सत्र के दौरान सीनेट ने लैटिन लिपि पर आधारित उज़्बेक वर्णमाला को लागू करने से संबंधित कानून को मंजूरी दे दी।

इस कानून के अनुसार, उज़्बेक लैटिन वर्णमाला में बदलाव होगा: चार अक्षरों को नए तरीके से लिखा जाएगा, और 'Ng' संयोजन को वर्णमाला से हटा दिया जाएगा।

मौजूदा उज़्बेक लैटिन वर्णमाला, जिसमें 26 अक्षर और तीन अक्षरीय संयोजन हैं, को एक नई वर्णमाला से बदलने की योजना है, जिसमें 28 अक्षर और एक डायक्रिटिक चिह्न शामिल होगा।

वर्तमान वर्णमाला में तीन अक्षरीय संयोजन हैं: Sh, Ch और Ng। नई वर्णमाला में Sh को अलग अक्षर Ş से बदला जाएगा, और Ch को Ç से बदला जाएगा। इस प्रकार, अक्षरों की कुल संख्या 26 से बढ़कर 28 हो जाएगी। 'Ng' संयोजन को एक अलग अक्षर के रूप में पूरी तरह से हटा दिया जाएगा।

इसके अलावा, अक्षरों Oʻ और Gʻ की वर्तनी बदल जाएगी; उन्हें क्रमशः Ö और Ğ के अनुरूप रूपों से बदल दिया जाएगा। डायक्रिटिक चिह्न अपनी स्थिति के रूप में वर्णमाला में बना रहेगा।

इस बात पर जोर दिया गया है कि मौजूदा वर्णमाला के अनुसार तैयार किए गए सभी आधिकारिक दस्तावेज, राष्ट्रीय मुद्रा और प्रतिभूतियां कानून लागू होने तक अपनी वैधता बनाए रखेंगे। सरकारी संस्थान भी अपनी मुद्रित, संकेतक और कुछ प्रतीकात्मक चिह्नों का उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक वे अनुपयुक्त न हो जाएं या निर्धारित अवधि के भीतर।

सीनेट द्वारा अनुमोदित कानून के लागू होने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आधिकारिक प्रकाशन की आवश्यकता है।

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