हर व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा बचत में डालता है और उन्हें ऐसी जगहों पर निवेश करने की योजना बनाता है जो उच्च रिटर्न सुनिश्चित करें और सेवानिवृत्ति में वित्तीय समस्याओं से बचा सकें। इसके लिए कर्मचारी द्वारा खोला गया पेंशन फंड कर्मचारी (EPFO) खाता बहुत उपयोगी है। हालांकि फंड में जमा राशि सेवानिवृत्ति के लिए हो सकती है, कभी-कभी अग्रिम रूप से धन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, और यह फंड ऐसे मामलों में मदद कर सकता है।
चाहे चिकित्सा आपात स्थिति, बच्चे की शिक्षा या शादी और घर खरीदने से संबंधित सहायता की आवश्यकता हो, अग्रिम निकासी (एडवांस पीपी) प्राप्त की जा सकती है। हालांकि, इस बात के संबंध में स्थापित नियम हैं कि यह कितनी बार और किस सीमा तक संभव है।
EPFO अपने सदस्यों के लिए धन निकासी नियमों को सरल बनाने पर लगातार काम कर रहा है, साथ ही कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोष के पुराने प्रावधानों में भी संशोधन कर रहा है। विशेष रूप से, अग्रिम निकासी (ईपीएफ एडवांस) के संबंध में, संगठन ने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है और स्पष्ट किया है कि आवश्यकता की श्रेणी के आधार पर कितनी बार और किस उद्देश्य के लिए धन निकाला जा सकता है।
EPFO ने अग्रिम निकासी के संशोधित नियम प्रकाशित किए हैं, जिन्हें श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अपने नवीनतम सोशल मीडिया पोस्ट (अब X) में, इसमें बताया गया था कि परिवार के सदस्य या स्वयं सदस्य को चिकित्सा समस्या होने पर पीएफ खाते से कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है। EPFO के अनुसार, इस श्रेणी को स्थापित आवश्यक जरूरतों में सबसे प्राथमिकता वाला माना गया है, और बीमारी के कारण निकासी की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
जबकि EPFO स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय कठिनाइयों की स्थिति में किसी भी संख्या में पीएफ से निकासी की अनुमति देता है, बच्चे की शिक्षा की जरूरतों के लिए सदस्य को ईपीएफ से अधिकतम 10 निकासी लेनदेन करने की अनुमति है। EPFO के सदस्य इन अग्रिम निधियों का उपयोग स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों की शिक्षा से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए कर सकते हैं।
बीमारी और शिक्षा के मामलों के बाद, यदि EPFO सदस्य को अपनी शादी या परिवार के सदस्य की शादी के लिए धन की आवश्यकता है, तो वह पीएफ खाते से अग्रिम के रूप में धन निकाल सकता है। हालांकि, कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोष ने इसके लिए एक सीमा निर्धारित की है: EPFO सदस्य अपने सदस्यता रिकॉर्ड की अवधि के दौरान विवाह खर्चों को कवर करने के लिए अधिकतम पांच बार अग्रिम प्राप्त कर सकता है।
वर्तमान में, अपना घर बनाना सबसे महंगी चुनौतियों में से एक है। पहले जमीन खरीदने के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता होती है, और फिर सपनों के घर के निर्माण पर बड़े खर्च होते हैं। फिर भी, EPFO अपने सदस्यों को घर बनाने, खरीदने या मरम्मत से संबंधित जरूरतों में सहायता के लिए पीएफ से अग्रिम निकासी का अवसर प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए भी अधिकतम 5 ईपीएफ अग्रिम के लिए आवेदन किया जा सकता है।
इसके अलावा, केंद्रीय न्यासी परिषद (CBT) द्वारा अधिसूचित विशेष परिस्थितियों के लिए, कर्मचारी वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो बार धन निकाल सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्या EPFO सदस्य इन सभी उद्देश्यों के लिए अपने पीएफ खाते में जमा पूरी राशि निकाल सकता है? उत्तर है: सदस्य अपने ईपीएफ शेष का 75% तक निकाल सकता है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान शामिल हैं, जबकि शेष 25% सदस्य के खाते में रहता है।
