उज़्बेकिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंडल ने होटल और रेस्तरां व्यवसाय के लिए कई कर रियायतों के विस्तार और इन क्षेत्रों के उद्यमों के लिए डिजिटल मार्किंग की आवश्यकताओं को सरल बनाने की घोषणा की।
ये परिवर्तन राष्ट्रपति के आदेश संख्या PF-175, दिनांक 27 अगस्त 2026 द्वारा पेश किए गए थे, जो उज़्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति और उद्यमियों के बीच छठी खुली बातचीत के दौरान निर्धारित कार्यों को पूरा करने के उपायों से संबंधित है।
मुख्य परिवर्तनों में से एक होटलों के लिए संपत्ति और भूमि करों की संबंधित दरों पर 0.1 के गुणांक के उपयोग की अवधि का विस्तार करना था। पहले यह तंत्र केवल 1 जनवरी 2027 तक लागू था, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ाकर 1 जनवरी 2030 कर दी गई है।
इसके अलावा, डिजिटल मार्किंग के नियमों को संशोधित किया गया है। होटलों, रेस्तरां, कैफे और बार द्वारा खरीदे जाने वाले पानी, गैर-अल्कोहल पेय, बीयर और तंबाकू उत्पादों के मार्किंग कोड को अब अंतिम उपभोक्ता को बिक्री के रूप में माना जाएगा।
अतिरिक्त रूप से यह भी उल्लेख किया गया कि जीएसटी के हिस्से की वापसी, साथ ही कर और सीमा शुल्क लाभों का अनुप्रयोग, अब उद्यमी की स्थिरता रेटिंग पर निर्भर नहीं करेगा। पहले कंपनी की रेटिंग में बदलाव से उपलब्ध लाभों की सूची प्रभावित हो सकती थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार यह संबंध समाप्त कर दिया गया है।


