उज़्बेकिस्तान के 315 हजार से अधिक उद्यमी ऋण चुकाने पर कर जुर्माने माफ करवा सकते हैं
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उज़्बेकिस्तान के 315 हजार से अधिक उद्यमी ऋण चुकाने पर कर जुर्माने माफ करवा सकते हैं

उज़्बेकिस्तान के वाणिज्य और उद्योग चैंबर की रिपोर्ट के अनुसार, 315,000 से अधिक उद्यमी उन उद्यमियों के लिए 'दूसरा मौका' आर्थिक माफी तंत्र का लाभ उठा सकेंगे जिन्होंने अपनी कर देनदारियों का पूरी तरह से भुगतान कर दिया है, बशर्ते वे 2026 के अंत तक अपने कर बकाया का पूरा भुगतान कर दें।

यह उपाय राष्ट्रपति के आदेश संख्या UP-175 द्वारा नियंत्रित होता है और छोटे और मध्यम उद्यमों पर लागू होता है जो 1 सितंबर 2026 की स्थिति तक मौजूद कर ऋणों का 31 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान करते हैं। इस शर्त को पूरा करने पर, लगाए गए जुर्माने माफ कर दिए जाएंगे, और इन उद्यमियों के खिलाफ प्रवर्तन कार्यवाही भी समाप्त हो जाएगी।

वाणिज्य और उद्योग चैंबर के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में 315,200 उद्यमियों का कर बकाया कुल 9.5 ट्रिलियन सम है, जबकि जमा हुए जुर्माने 1.5 ट्रिलियन सम तक पहुंचते हैं।

आदेश अतिरिक्त सहायता उपायों का भी प्रावधान करता है। उद्यमी जो अपनी कर रिपोर्टिंग में त्रुटियों को स्वयं ठीक करते हैं और चालू वर्ष के अंत तक किसी भी अतिरिक्त लगाए गए कर का भुगतान करते हैं, उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

इसके अलावा, 2019 से 2025 की अवधि के दौरान जमा हुए कुछ जुर्माने के ऋणों को कुल 1.6 ट्रिलियन सम की राशि पर माफ करने की योजना है। एक अलग पहल में टर्नओवर टैक्स पर 39.8 बिलियन सम के जुर्माने को माफ करना शामिल है।

'दूसरा मौका' तंत्र के तहत जुर्माने माफ करवाने का दावा करने के लिए, उद्यमी को 31 दिसंबर 2026 तक अपना कर बकाया पूरी तरह से चुकाना होगा।

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