आग्रा में 58 बिना लाइसेंस वाली स्कूलों के संबंध में कार्रवाई की गई: 1.1 लाख तक जुर्माना और बंद करने के आदेश
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Aaj Tak
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आग्रा में 58 बिना लाइसेंस वाली स्कूलों के संबंध में कार्रवाई की गई: 1.1 लाख तक जुर्माना और बंद करने के आदेश

आग्रा में बिना आधिकारिक अनुमति के काम कर रही स्कूलों के संबंध में एक बड़ी जांच की गई। बुनियादी शिक्षा विभाग ने पता चली 58 बिना लाइसेंस वाली स्कूलों में से प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जो कुल मिलाकर 58 लाख रुपये हुआ। इसके अलावा, इन सभी शैक्षणिक संस्थानों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया।

बुनियादी शिक्षा विभाग द्वारा आगरा जिले में की गई जांच के दौरान, कई ऐसे स्कूल पाए गए जो आवश्यक मान्यता के बिना चल रहे थे। इन स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ रहे थे। जांच पूरी होने के बाद, बुनियादी शिक्षा विभाग के प्रमुख, डॉ. राकेश सिंह ने इन बिना लाइसेंस वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।

BSA कार्यालय द्वारा जारी आदेश में शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18(5) का हवाला दिया गया था। स्थापित नियमों के अनुसार, बिना लाइसेंस के स्कूल चलाना एक गंभीर उल्लंघन है। ऐसे स्कूल पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और यदि गतिविधि इसके बाद भी जारी रहती है, तो 10 हजार रुपये का अतिरिक्त दैनिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

सूची में कई नाम शामिल हैं। इसके अलावा, सबसे अधिक बिना लाइसेंस वाली स्कूल आगरा शहर क्षेत्र में पाई गईं। सूची में जैतपुर कला, पिनाहट, शम्सबाद, फतेहपुर सिकरी, अचनेरा, बाराउली अहीर और बाख जैसे क्षेत्रों के स्कूल भी शामिल थे।

विभाग की कार्रवाई के बाद इन स्कूलों के प्रबंधकों में हलचल मच गई। BSA ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को बिना लाइसेंस वाली स्कूलों पर लगाए गए 58 लाख रुपये के जुर्माने को निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी खजाने में जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इन स्कूलों के छात्रों को निकटतम मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में स्थानांतरित किया जाए।

बुनियादी शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी कार्रवाई यहीं समाप्त नहीं होगी। यदि कोई प्रबंधक जुर्माना और बंद करने के आदेश जारी होने के बाद भी बिना लाइसेंस वाले स्कूल का प्रबंधन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार, आगरा में बिना लाइसेंस वाला स्कूल चलाना प्रबंधकों के लिए बहुत गंभीर परिणाम बन सकता है। विभाग ने सभी BEOs से BSA कार्यालय को उठाए गए कदमों पर तुरंत रिपोर्ट प्रदान करने का अनुरोध किया। अब यह देखना बाकी है कि 58 स्कूलों को बंद करने और बच्चों को मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्थानांतरित करने की योजना व्यावहारिक रूप से कितनी प्रभावी ढंग से लागू की जाती है।

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