श्रम न्यायालय ने कर्मचारी को बर्खास्त करने के फैसले को रद्द किया, जिसने NSFAS के लिए व्यक्तिगत ईमेल पर कार्य मेल भेजने के कारण बर्खास्तगी की थी
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श्रम न्यायालय ने कर्मचारी को बर्खास्त करने के फैसले को रद्द किया, जिसने NSFAS के लिए व्यक्तिगत ईमेल पर कार्य मेल भेजने के कारण बर्खास्तगी की थी

केप टाउन की श्रम अदालत ने एक ऐसे फैसले को रद्द कर दिया जो राष्ट्रीय छात्र वित्तीय सहायता योजना (NSFAS) की पूर्व लेखाकार की बर्खास्तगी को मौलिक रूप से अनुचित मानता था, यह फैसला सुनाते हुए कि आयुक्त ने कदाचार और संबंधित दंड के मूल्यांकन में गलती की थी।

न्यायाधीश सी डी कोक ने मामले को अन्य आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण के लिए मध्यस्थता, सुलह और मध्यस्थता आयोग (CCMA) को वापस भेज दिया।

बर्खास्तगी का कारण गोपनीय ईमेल भेजना था

यह मामला तब सामने आया जब NSFAS ने सितंबर 2023 में ज़ेनोबिया अब्राहम्स को बर्खास्त कर दिया था। यह NSFAS खाते से गोपनीय कार्य मेल को व्यक्तिगत जीमेल खाते पर बार-बार भेजने के आरोप में अनुशासनात्मक जांच के बाद हुआ था।

अदालत के फैसले के अनुसार, अब्राहम्स नवंबर 2006 से इस वित्तीय सहायता में काम कर रही थीं। मार्च से अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान, लेखाकार: बजट और व्यय के पद पर रहते हुए, उन्होंने NSFAS की जानकारी वाले नौ कार्य मेल अपने व्यक्तिगत जीमेल खाते पर भेजे थे।

इस कार्रवाई ने NSFAS को प्रतिष्ठा, वित्तीय और संगठनात्मक जोखिम में डाल दिया। उनका व्यवहार, जैसा कि दावा किया गया था, NSFAS की सूचना सुरक्षा नीति का उल्लंघन करता था, जो व्यक्तिगत खातों पर कार्य मेल भेजने पर रोक लगाती है, साथ ही आईटी सुरक्षा और स्वीकार्य उपयोग प्रबंधन नीति का भी उल्लंघन करता था जो ईमेल के उपयोग को नियंत्रित करती है।

बाद में उन पर विशेषाधिकार प्राप्त और गोपनीय जानकारी के जानबूझकर खुलासा करने का आरोप लगाया गया। बाहरी अध्यक्ष की अध्यक्षता में अनुशासनात्मक सुनवाई के बाद, उन्हें कदाचार का दोषी पाया गया और तुरंत बर्खास्त कर दिया गया।

इसके बाद उन्होंने CCMA में अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ अपील की, जहां आयुक्त सी.एम. बेनेट ने अप्रैल 2025 में फैसला सुनाया कि उनकी बर्खास्तगी मौलिक रूप से अनुचित थी। आयुक्त ने निष्कर्ष निकाला कि उनके कार्य NSFAS अनुशासन संहिता का कम गंभीर उल्लंघन थे, जिसके लिए पहले मामले में केवल लिखित चेतावनी उचित थी, और उन्हें पिछले अवधि के लिए मुआवजे के साथ बहाल करने का आदेश दिया, जिसकी गणना प्रति माह 52,250 रैंड के हिसाब से 20 महीनों के लिए 1 मिलियन रैंड से अधिक थी।

NSFAS ने निर्णय की समीक्षा के लिए श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

CCMA के फैसले से असंतुष्ट, NSFAS ने इस आदेश की समीक्षा और उसे रद्द करने के उद्देश्य से श्रम न्यायालय में मुकदमा दायर किया। न्यायाधीश डी कोक ने फैसला सुनाया कि आयुक्त ने अनुशासनात्मक आरोप के चरित्र की गलत व्याख्या की, मामले को इस तरह से देखा जैसे NSFAS को यह साबित करना था कि अब्राहम्स ने गोपनीय जानकारी किसी तीसरे पक्ष को प्रकट की या वास्तविक नुकसान पहुंचाया।

इसके बजाय, अदालत ने निर्धारित किया कि आरोप का सार NSFAS की नियंत्रित प्रणालियों से गोपनीय जानकारी को उसके व्यक्तिगत ईमेल पते पर भेजकर अनधिकृत रूप से निकालना था। अदालत के फैसले में कहा गया है कि आयुक्त ने विचार शामिल किए जो अनुशासनात्मक आरोप का हिस्सा नहीं थे, जिसमें यह शामिल था कि क्या जानकारी आगे प्रसारित हुई और क्या NSFAS ने संभावित नुकसान साबित किया।

अदालत ने माना कि इन त्रुटियों ने कदाचार के फैसले और निर्धारित दंड दोनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।

छात्रों की गोपनीय जानकारी

अपने फैसले में, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि NSFAS एक सरकारी संरचना है जो हजारों छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने टिप्पणी की कि संगठन को नीतियां बनाने का अधिकार है जो कर्मचारियों को अपने नियंत्रण से बाहर व्यक्तिगत प्लेटफार्मों पर गोपनीय जानकारी भेजने से रोकती हैं, भले ही प्रत्येक मामले में वास्तविक नुकसान के होने का पूर्व प्रमाण न हो।

न्यायाधीश डी कोक ने कहा कि आयुक्त ने गोपनीय वित्तीय जानकारी, जिसमें पेरोल और वित्तीय रिपोर्ट शामिल हैं, को NSFAS के सुरक्षित वातावरण से बाहर बार-बार स्थानांतरित करने की गंभीरता को ठीक से ध्यान में नहीं रखा।

मामला CCMA को वापस भेजा गया

हालांकि श्रम न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय को समीक्षा योग्य माना, उसने अपना स्वयं निर्णय देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय, उसने फैसला सुनाया कि अब्राहम्स के व्यवहार के उचित वर्गीकरण, उसकी व्याख्याओं, विश्वसनीयता और उपयुक्त दंड से संबंधित मुद्दों को साक्ष्य की दोबारा सुनवाई के बाद एक नए मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि वह अंततः बर्खास्तगी के न्यायसंगत होने या अत्यधिक कठोर होने पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है, यह देखते हुए कि एक अलग मध्यस्थता पैनल अभी भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि बर्खास्तगी उचित थी या बहुत कठोर थी।

श्रम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय लिए: CCMA द्वारा अप्रैल 2025 में दिए गए मध्यस्थता निर्णय की समीक्षा की और उसे रद्द किया; विवाद को दूसरे आयुक्त के समक्ष नए मध्यस्थता के लिए CCMA को वापस भेजा; कोई खर्च आदेश जारी नहीं किया, यह मानते हुए कि अब्राहम्स मूल रूप से अपने पक्ष में रहे मध्यस्थता निर्णय का बचाव कर सकती थी।

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UJ के पूर्व निदेशक एंड्रियास गेलानी पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद विश्वविद्यालय को 18.18 मिलियन रैंड्स से अधिक का भुगतान करने का दायित्व
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UJ के पूर्व निदेशक एंड्रियास गेलानी पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद विश्वविद्यालय को 18.18 मिलियन रैंड्स से अधिक का भुगतान करने का दायित्व

नेशनल स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स (NSFAS) ने श्रम कानून अदालत के फैसले का स्वागत किया, जिसके तहत जोहान्सबर्ग विश्वविद्यालय (UJ) के पूर्व वरिष्ठ निदेशक एंड्रियास गेलानी को विश्वविद्यालय को 18.18 मिलियन रैंड्स से अधिक की राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया है। यह राशि छात्र प्लेसमेंट योजना में उनकी भागीदारी से संबंधित है।

NSFAS ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया ताकि आपराधिक आरोप लगाए जा सकें। योजना ने इस बात पर जोर दिया कि धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, सरकारी धन का दुरुपयोग और NSFAS द्वारा वित्त पोषित छात्रों का शोषण अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है, और दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और अवैध रूप से प्राप्त धन वापस किया जाना चाहिए।

NSFAS के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपों में उल्लिखित अचल संपत्ति को सीधे NSFAS के बजाय UJ के माध्यम से मान्यता दी गई और किराए पर दिया गया था। योजना ने स्पष्ट किया कि जब आवास विश्वविद्यालय के स्वामित्व, प्रबंधन या किराए पर होता है, तो आवेदन जमा करने के बाद सीधे संस्थान में भुगतान प्राप्त होते हैं, और विश्वविद्यालय उस प्लेसमेंट से जुड़े सटीकता, अनुपालन और संविदात्मक शर्तों के लिए जिम्मेदार होता है।

NSFAS के नेतृत्व को उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग जारी रखने और उन योजनाओं के बारे में चेतावनी देने का निर्देश दिया गया है जो स्थापित मान्यता और प्लेसमेंट प्रक्रियाओं को दरकिनार करती हैं, साथ ही छात्रों के लिए आवंटित सरकारी धन के प्रबंधन में अत्यधिक सतर्कता बरतनी है। यह इस धारणा को भी दूर करता है कि छात्रों के लिए अभिप्रेत धन केवल वितरण और भुगतान के लिए संस्थानों को हस्तांतरित किया जा सकता है।

छात्र प्लेसमेंट कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा (TVET) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से आग्रह किया जाता है कि वे स्थापित ढांचे का पूरी तरह से पालन करें और ऐसी प्रथाओं से बचें जो NSFAS से वित्त पोषित छात्रों को शोषण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या वित्तीय नुकसान के संपर्क में ला सकती हैं।

अदालत ने पाया कि गेलानी ने रिश्वत ली

UJ ने गेलानी के खिलाफ अनुबंधात्मक नुकसान के दावे के साथ 18.18 मिलियन रैंड्स से अधिक का मुकदमा दायर किया, जो आवास आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए धन के कारण था जिनकी संपत्तियों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए थी। अंततः, अदालत ने फैसला सुनाया कि गेलानी को पूरी राशि और विश्वविद्यालय के कानूनी खर्चों का भुगतान करना होगा, जिसमें उनकी मांगों को बदलने और मुकदमे को स्थगित करने के असफल प्रयासों से संबंधित खर्च शामिल हैं।

अधूरे आवेदन और गायब दस्तावेज़

गेलानी जनवरी 2017 से मार्च 2024 तक UJ में छात्र मामलों के वरिष्ठ निदेशक के पद पर थे। उनके कर्तव्यों में छात्रों के लिए निजी आवास आपूर्तिकर्ताओं के साथ विश्वविद्यालय की बातचीत की निगरानी करना शामिल था। अदालत ने गवाही सुनी कि महालात्से इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने ब्रामफोंटेन में दो संपत्तियों के लिए मान्यता हेतु आवेदन किया था - एक जोरिसेन स्ट्रीट पर और दूसरी बर्था स्ट्रीट पर। इन संपत्तियों को कुल 1441 बेड स्थानों के लिए आवास के लिए अनुमोदित किया गया था। जोरिसेन स्ट्रीट पर संपत्ति को 748 स्थानों के लिए मान्यता दी गई थी, और बर्था स्ट्रीट पर संपत्ति को 693 स्थानों के लिए मान्यता दी गई थी। हालांकि, बाद की जांच में पता चला कि जोरिसेन स्ट्रीट पर संपत्ति में केवल 125 स्थान थे, और बर्था स्ट्रीट पर संपत्ति में केवल 174 स्थान थे, जो कुल मिलाकर 299 स्थानों की क्षमता थी। जांच में अधूरे आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों की कमी और अन्य अनुपालन उल्लंघन भी पाए गए।

विश्वविद्यालय ने 17 मिलियन से अधिक का भुगतान किया

फंडी कंपनी, जो मान्यता प्राप्त आवास आपूर्तिकर्ताओं से विश्वविद्यालय के भुगतानों को सुनिश्चित करती थी, ने मार्च से अक्टूबर 2022 के दौरान महालात्सी प्रॉपर्टीज और/या महालात्से इन्वेस्टमेंट्स को 17.09 मिलियन रैंड्स का भुगतान किया। इस राशि में फंडी का 6% कमीशन 1.09 मिलियन रैंड्स शामिल नहीं था, जिससे इन दो संपत्तियों के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान की गई कुल राशि 18.18 मिलियन रैंड्स हो गई। विश्वविद्यालय का तर्क था कि उन्हें इन पैसों के बदले में कोई मूल्य प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि संपत्तियां आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थीं और कभी भी मान्यता प्राप्त नहीं होनी चाहिए थीं। न्यायाधीश डेनियल इस बात से सहमत हुए, यह पाते हुए कि विश्वविद्यालय का नुकसान सीधे गेलानी की कार्रवाइयों से जुड़ा हुआ है।

गेलानी को भुगतानों के रूप में 3 मिलियन से अधिक प्राप्त हुए

अदालत का निर्णय दर्ज करता है कि गेलानी को महालात्से इन्वेस्टमेंट्स और अन्य निजी आवास आपूर्तिकर्ताओं से सैकड़ों भुगतान प्राप्त हुए। मार्च 2021 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान, उन्होंने कुल 3 मिलियन रैंड्स से अधिक के 366 भुगतान प्राप्त किए। इन भुगतानों में 30,000 रैंड्स शामिल थे जो 'सिफीवे के' के रूप में उनके खाते में जमा किए गए थे, महालात्सी प्रॉपर्टीज द्वारा उनके बेटे की स्कूल फीस के भुगतान के लिए भुगतान किए गए 29,000 रैंड्स, और 9,000 रैंड्स का एक अतिरिक्त भुगतान था। न्यायिक लेखाकार ने संबंधित बैंक खातों का विश्लेषण किया और पाया कि गेलानी ने मार्च से नवंबर 2022 के बीच सिफीवे खोज़ा और महालात्से संगठनों से संबंधित व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से 457,000 रैंड्स प्राप्त किए थे। अदालत को सूचित किया गया कि फंडी द्वारा आवास आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतानों और गेलानी द्वारा प्राप्त भुगतानों के बीच एक महत्वपूर्ण सहसंबंध था। गेलानी के कई भुगतान फंडी द्वारा आवास आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के कुछ दिनों के भीतर किए गए थे।

अदालत ने भुगतानों के स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया

गेलानी ने कुछ भुगतानों को इस आधार पर समझाने की कोशिश की कि वह खोज़ा के साथ रियल एस्टेट सौदे में शामिल थे और वित्तीय कठिनाइयों के कारण उनसे पैसे ले रहे थे। हालांकि, अदालत ने इन स्पष्टीकरणों को अपर्याप्त पाया। गेलानी बिक्री समझौते या इस बात का प्रमाण प्रदान करने में विफल रहे कि जिस संपत्ति को उन्होंने कथित तौर पर खोज़ा को बेचा था, वह न तो उन्हें और न ही किसी अन्य को सौंपी गई थी। वह कथित ऋण के पुनर्भुगतान का सबूत भी प्रदान करने में असमर्थ थे। इसके अलावा, अदालत ने पाया कि गेलानी ने खोज़ा, अन्य आवास मालिकों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के साथ अपने संबंधों, साथ ही आवास आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त भुगतानों का खुलासा नहीं किया था।

झूठे दावे

न्यायाधीश डेनियल ने गेलानी के इस बचाव को खारिज कर दिया कि वह मान्यता प्रक्रिया में केवल प्रशासनिक भूमिका निभा रहे थे। अदालत ने पाया कि वह वरिष्ठ प्रबंधक, आवेदन मूल्यांकन समिति के सदस्य और मान्यता प्रक्रिया के प्रभारी परियोजना प्रमुख थे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जो निविदा समिति को दो संपत्तियों की मान्यता की सिफारिश करती थी। निविदा समिति ने वस्तुओं को मंजूरी देने के लिए उनकी रिपोर्ट पर भरोसा किया और उनके आसपास के उल्लंघनों से अनजान थी। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि गेलानी ने निविदा समिति को यह जानकारी दी थी कि आवेदनों का उचित मूल्यांकन किया गया था, निरीक्षण किए गए थे, और वस्तुएं लागू आवश्यकताओं का अनुपालन करती थीं। न्यायाधीश डेनियल ने निष्कर्ष निकाला कि ये बयान झूठे थे, और गेलानी जानता था या उसे पता होना चाहिए था कि वे झूठे हैं। अदालत ने इस बात के सबूतों पर भी विचार किया कि गेलानी को आवास आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े कुछ लोगों से धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में चेतावनियाँ मिली थीं। सितंबर 2021 में, UJ के पूर्व संचालन और ग्राहक सहायता प्रबंधक, एल्मारी ब्रिट्ज़ ने गेलानी को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें नकली किराये के समझौतों और चालानों से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों का उल्लेख था। इस रिपोर्ट को प्राप्त करने के बावजूद, गेलानी ने बाद की मान्यता प्रक्रिया के दौरान खोज़ा या अन्य व्यक्तियों के बारे में सूचित नहीं किया। अदालत ने पाया कि वह उनकी धोखाधड़ी गतिविधियों में भागीदारी के बारे में जानता था या उसे उचित रूप से जानना चाहिए था।

नकली निरीक्षण उजागर

अदालत ने इस बात के सबूत भी सुने कि निरीक्षण प्रक्रिया स्वयं खतरे में थी। UJ सुरक्षा कर्मचारी मतेतेलेला जाफ्ता ने गवाही दी कि उन्होंने दो संपत्तियों का निरीक्षण नहीं किया था, भले ही उनका नाम निरीक्षण दस्तावेज़ीकरण में सूचीबद्ध था। उन्होंने कहा कि उनके सहकर्मियों ने उनसे सुरक्षा चेकलिस्ट में अपना नाम लिखने के लिए कहा था, और दस्तावेज़ों पर उनके हस्ताक्षर जाली थे। बाद की फोरेंसिक ऑडिटिंग से पता चला कि जोरिसेन स्ट्रीट पर संपत्ति केवल 125 स्थानों तक ही समायोजित कर सकती थी, और बर्था स्ट्रीट पर संपत्ति केवल 174 स्थानों तक ही समायोजित कर सकती थी। जांचकर्ता ने बाद के निरीक्षण के दौरान जोरिसेन स्ट्रीट पर कोई छात्र और बर्था स्ट्रीट पर केवल एक UJ छात्र नहीं पाया।

न्यायाधीश डेनियल ने निष्कर्ष निकाला कि एकत्र किए गए सबूत अलग-थलग या निर्दोष भुगतानों से कहीं अधिक दर्शाते हैं। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि गेलानी की मान्यता प्रक्रिया में स्थिति, अपनी वित्तीय संपर्कों को प्रकट करने में उनकी विफलता, सेवा प्रदाताओं से बड़े भुगतान प्राप्त करना और अन्य कर्मचारियों और छात्रों की भागीदारी एक समन्वित धोखाधड़ी योजना की ओर इशारा करती है जो विश्वविद्यालय के खिलाफ है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि गेलानी इस योजना का 'स्वैच्छिक और सक्रिय भागीदार' था और जानता था कि विश्वविद्यालय को दिए गए उसके बयान झूठे थे।

18.18 मिलियन रैंड्स के नुकसान उजागर

अदालत ने निर्धारित किया कि यदि गेलानी ने धोखाधड़ी वाले झूठे बयानों के माध्यम से अपने रोजगार अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया होता, तो UJ ने दो संपत्तियों को मान्यता नहीं दी होती और 18 मिलियन रैंड्स से अधिक का नुकसान नहीं उठाया होता। इसलिए, न्यायाधीश डेनियल ने माना कि पूरी राशि क्षतिपूर्ति का उचित उपाय है। न्यायाधीश ने कहा कि सबूतों ने प्रदर्शित किया कि गेलानी ने महालात्से इन्वेस्टमेंट्स को मान्यता दिलाने में मदद करने के लिए रिश्वत ली थी, भले ही कंपनी के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं था। अंतिम आदेश में, गेलानी को अनुबंध के उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की भरपाई के रूप में UJ को 18.18 मिलियन रैंड्स से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। उन्हें विश्वविद्यालय को कानूनी लागत और अपनी मांगों में संशोधन करने और मुकदमे को स्थगित करने के असफल प्रयासों से संबंधित खर्चों का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था।

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