द्रवीभूत गैस बुकिंग नियमों में बदलाव: अब दूसरा सिलेंडर 25 दिनों के भीतर ऑर्डर किया जा सकता है
और पढ़ें
Aaj Tak
www.aajtak.in

द्रवीभूत गैस बुकिंग नियमों में बदलाव: अब दूसरा सिलेंडर 25 दिनों के भीतर ऑर्डर किया जा सकता है

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले द्रवीभूत गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग नियमों में बदलाव की घोषणा की गई है। तेल कंपनियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी स्टॉक भरने के ऑर्डर के बीच की अवधि को 45 दिनों से घटाकर 25 दिन कर दिया है।

पहले 25 दिन की अवधि होमजू संकट से पहले भी लागू थी, लेकिन इस अवधि को बढ़ाकर 45 दिन करने से कुछ परिवारों, विशेष रूप से बड़े परिवारों के लिए कठिनाइयाँ पैदा हो रही थीं। अब सरकार का यह निर्णय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग अंतराल को मानकीकृत करेगा - यह 25 दिन होगा।

परिवर्तन से पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में दो ऑर्डर के बीच लंबा अंतराल अक्सर रसोई गैस की कमी का कारण बनता था, जिससे अवैध स्टॉक भरने और सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता था। इस निर्णय का उद्देश्य भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल और नागरिक सेवाओं में अंतर को दूर करना है, जिससे ग्रामीण घरों तक ईंधन की समय पर डिलीवरी बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित हो सके।

शादियों और त्योहारों जैसे छुट्टियों के दौरान, ग्रामीण परिवारों में ईंधन की खपत बढ़ जाती है। 25 दिनों की नई बुकिंग नियम के कारण, आपातकालीन स्थितियों में उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि घर में गैस की खपत अधिक है, तो पहले सिलेंडर की डिलीवरी के 25वें दिन ही 14.2 किलोग्राम का दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकता है।

नई बुकिंग नियम इंडियन ऑयल (इंडेन), भारत पेट्रोलियम (भारतगैस) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी गैस) जैसी कंपनियों में लागू हो गए हैं। ये परिवर्तन प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत जुड़े लाखों ग्रामीण परिवारों को महत्वपूर्ण राहत देंगे, जिससे वे अपनी पूर्ति अनुसूची का प्रबंधन आसानी से कर सकेंगे। अंतराल को 25 दिनों तक कम करने से न केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं का जीवन आसान होगा, बल्कि वितरकों के लिए आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन अधिक पारदर्शी और सुचारू भी हो जाएगा।

लोकप्रिय