उज़्बेकिस्तान के राज्य श्रम निरीक्षण ने कर्मचारियों को काम के घंटों के बाहर और सप्ताहांत में विभिन्न कार्य सौंपने के खिलाफ चेतावनी जारी की है।
यह चेतावनी देश के कई क्षेत्रों में दर्ज किए गए ऐसे मामलों के बारे में सोशल मीडिया पर संदेश आने के बाद जारी की गई थी। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि जबरन श्रम कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है।
कर्मचारियों को धमकी या दबाव डालने के कारण उनकी सहमति के बिना कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। निरीक्षण ने सामाजिक सुरक्षा रजिस्टर में शामिल नागरिकों से संबंधित संदेशों पर भी ध्यान दिलाया।
सामाजिक रजिस्टर
एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, इस रजिस्टर से नागरिकों को अनुचित या बलपूर्वक बाहर करने के मामले सामने आए हैं। राज्य श्रम निरीक्षण ने उल्लेख किया कि इस तरह की कार्रवाइयां नागरिकों की सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सहायता और मदद तक पहुंच को सीमित कर सकती हैं।
एजेंसी ने दृढ़ता से कहा कि किसी भी कार्य को पूरा करना श्रमिकों के श्रम अधिकारों या नागरिकों के सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को सीमित करने का आधार नहीं हो सकता है। निरीक्षण में प्राप्त सभी आवेदनों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। यदि इन आवेदनों में निहित जानकारी की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कानून द्वारा निर्धारित उपाय किए जाएंगे।
