उज़्बेकिस्तान ने आयातकों के लिए वैट पर अनिवार्य बदलाव रद्द किया
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उज़्बेकिस्तान ने आयातकों के लिए वैट पर अनिवार्य बदलाव रद्द किया

उज़्बेकिस्तान के कर समिति ने देश में वस्तुओं के आयात में लगे कानूनी संस्थाओं, व्यक्तिगत उद्यमियों और स्व-नियोजित नागरिकों के लिए मूल्य वर्धित कर (वैट) पर अनिवार्य बदलाव को रद्द करने की घोषणा की है।

इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 560 आयात करने वाली कंपनियों को वैट व्यवस्था में जाने के बजाय टर्नओवर पर कर का भुगतान जारी रखने का अवसर मिला है।

पहले के नियमों के अनुसार, जो उद्यमी वस्तुओं का आयात करते थे, उन्हें अपने कारोबार की मात्रा की परवाह किए बिना वैट के भुगतानकर्ता के रूप में पंजीकरण कराना अनिवार्य था।

कर समिति ने उल्लेख किया कि 2025 में, 1600 आयातकों को वैट और कॉर्पोरेट आयकर के भुगतान पर स्थानांतरित कर दिया गया था, भले ही उनके द्वारा आयात की गई वस्तुओं का मूल्य 1000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं था।

अनिवार्य बदलाव को रद्द करने से संबंधित आयातकों को टर्नओवर टैक्स प्रणाली के तहत अपनी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति मिलेगी।

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