सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद शिक्षण संस्थानों से गुणवत्ता मूल्यांकन की मांग कर सकती है
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सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद शिक्षण संस्थानों से गुणवत्ता मूल्यांकन की मांग कर सकती है

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को शिक्षकों की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया, जो देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के पास शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (TEIs) से वार्षिक प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) का अनुरोध करने का अधिकार है।

न्यायाधीशों के एक दल, जिसमें पी. एस. नरसिम्ही और आलोक आराधे शामिल थे, ने बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में NCTE की भूमिका के विशाल महत्व को रेखांकित किया। शिक्षा अधिनियम के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिलने के बाद, शिक्षक प्रशिक्षण का महत्व बढ़ गया है।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि परिषद और उसके निकायों को शैक्षणिक संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसने TEIs से PAR मांगने के संबंध में परिषद के निर्णय पर सवाल उठाया था। अदालत ने कहा: 'हम यह नहीं समझ सकते कि एक नियामक उपाय, जिसे देश में शैक्षिक शिक्षा प्रणाली के व्यवस्थित और समन्वित विकास प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, TEIs से PAR जमा करने की मांग करने में कैसे सीमित हो सकता है। ...यह स्वाभाविक और अपरिहार्य है कि NCTE हितधारकों से आवश्यक PAR प्रदान करने की मांग करेगा।'

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