खाद्य सुरक्षा नियामक प्राधिकरण, FSSAI ने, वाई-वाई (Wai-Wai) नूडल्स के निर्माता कंपनी CG Foods India Pvt Ltd के खिलाफ असुरक्षित उत्पादन प्रक्रियाओं, अवैध रूप से भुजी बनाने और पुरानी पैकेजिंग के उपयोग के संबंध में अनिवार्य उपाय शुरू किए हैं। इस बारे में FSSAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में सूचित किया।
निरीक्षण राजस्थान के राजसमंद जिले के रूपानगर स्थित कंपनी के परिसर में उत्पादन और स्वच्छता मानकों के अनुपालन की जांच के उद्देश्य से किया गया था। निरीक्षण के दौरान, नियामक ने पाया कि फर्श से एकत्र किए गए टूटे हुए नूडल्स को बिना थर्मल प्रोसेसिंग के भुजी उत्पादों के रूप में पुन: संसाधित किया जा रहा था, और समाप्ति तिथि वाली पैकेजिंग का भी उपयोग किया जा रहा था।
FSSAI ने अपने संदेश में बताया कि 'Wai-Wai MaMa और Wai-Wai Mama Punte के भुजी विकल्पों का अवैध उत्पादन खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 31(1) का सीधा उल्लंघन है।' इसके अलावा, 1925 बक्सों के खराब हो चुके तैयार उत्पादों का पता चला, जिन्हें जब्त कर लिया गया, और खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही शुरू की गई।
खाद्य व्यवसाय संचालक को उचित अनुमति और उपायों के बिना शाकाहारी स्नैक्स भुजी का उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया गया। FSSAI ने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार प्रयोगशाला विश्लेषण और जांच के परिणामों के आधार पर आगे नियामक कार्रवाई की जाएगी।

