FSSAI ने असुरक्षित उत्पाद प्रसंस्करण के कारण सीजी फूड्स की जांच शुरू की
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FSSAI ने असुरक्षित उत्पाद प्रसंस्करण के कारण सीजी फूड्स की जांच शुरू की

खाद्य सुरक्षा नियामक प्राधिकरण, FSSAI ने, वाई-वाई (Wai-Wai) नूडल्स के निर्माता कंपनी CG Foods India Pvt Ltd के खिलाफ असुरक्षित उत्पादन प्रक्रियाओं, अवैध रूप से भुजी बनाने और पुरानी पैकेजिंग के उपयोग के संबंध में अनिवार्य उपाय शुरू किए हैं। इस बारे में FSSAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में सूचित किया।

निरीक्षण राजस्थान के राजसमंद जिले के रूपानगर स्थित कंपनी के परिसर में उत्पादन और स्वच्छता मानकों के अनुपालन की जांच के उद्देश्य से किया गया था। निरीक्षण के दौरान, नियामक ने पाया कि फर्श से एकत्र किए गए टूटे हुए नूडल्स को बिना थर्मल प्रोसेसिंग के भुजी उत्पादों के रूप में पुन: संसाधित किया जा रहा था, और समाप्ति तिथि वाली पैकेजिंग का भी उपयोग किया जा रहा था।

FSSAI ने अपने संदेश में बताया कि 'Wai-Wai MaMa और Wai-Wai Mama Punte के भुजी विकल्पों का अवैध उत्पादन खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 31(1) का सीधा उल्लंघन है।' इसके अलावा, 1925 बक्सों के खराब हो चुके तैयार उत्पादों का पता चला, जिन्हें जब्त कर लिया गया, और खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही शुरू की गई।

खाद्य व्यवसाय संचालक को उचित अनुमति और उपायों के बिना शाकाहारी स्नैक्स भुजी का उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया गया। FSSAI ने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार प्रयोगशाला विश्लेषण और जांच के परिणामों के आधार पर आगे नियामक कार्रवाई की जाएगी।

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खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने रविवार को Marche Retail के लाइसेंस को निलंबित करने और SDP Industries को निषेधाज्ञा जारी करने की घोषणा की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नियामक ने बताया कि खाद्य व्यवसाय स्थलों के प्रारंभिक और बाद के निरीक्षण के दौरान गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद खुदरा श्रृंखला Marche Retail (जो Le Marche Retail का संचालन करती है) के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया था। खुदरा श्रृंखला का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया।

FSSAI ने खाद्य उद्यम के संचालक को पहचाने गए दोषों को दूर करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपालन की पुष्टि होने तक खाद्य व्यवसाय में सभी प्रकार की गतिविधियों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया।

SDP Industries के संबंध में, मिलावट की आशंकाओं के कारण गैर-अनुरूप घी उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया। FSSAI ने सूचित किया कि SDP Industries को अपने अधिकृत स्थानों पर उत्पादित, संग्रहीत या बेचे जा रहे सभी प्रकार के घी की बिक्री तुरंत बंद करनी चाहिए और आगे की सूचना तक प्रतिबंधित उत्पादों को बाजार में आने या उपभोक्ताओं को बेचे जाने से रोकने की गारंटी देनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, Marche Retail के संबंध में यह उल्लेख किया गया कि निरीक्षण के दौरान डिजाइन, परिचालन नियंत्रण, स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और अनिवार्य दस्तावेज़ीकरण के संबंध में समस्याएं पाई गईं। कर्मचारियों के अनिवार्य चिकित्सा रिकॉर्ड भी अनुपस्थित थे, और सुरक्षा और स्वच्छता पर निर्धारित दस्तावेज़ीकरण ठीक से बनाए नहीं रखा गया था।

FSSAI ने बताया कि पुन: निरीक्षण पर, विभाग का समग्र अनुपालन स्कोर केवल 37 प्रतिशत था, जो इसे गैर-अनुपालन श्रेणी में रखता है।

SDP Industries के संबंध में, नियामक ने बताया कि कंपनी द्वारा उत्पादित कई घी उत्पाद, जिसमें SHRADDHA, SHREE SARAS और GOKUL ब्रांडों के तहत वेरिएंट शामिल हैं, FSS Act, 2006 और उपनियमों के लागू मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। FSSAI ने जोड़ा कि चूंकि उल्लंघन विभिन्न नमूनों, अवधियों और उत्पाद वेरिएंट में बार-बार और लगातार हो रहे थे, इसलिए समस्या को किसी एक बैच या उत्पाद तक सीमित नहीं किया जा सका।

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