कर्मचारी निधि संगठन (EPFO) ने एक नई योजना प्रस्तुत की है, जो विशेष रूप से कुछ ट्रेड यूनियन ट्रस्टों (PF Trust) के लिए एक क्षमा योजना है। यह पहल केवल छह महीनों के लिए उपलब्ध है।
क्षमा योजना-2026 (EPFO Amnesty Scheme) EPFO द्वारा उन PF Trust के लिए शुरू की गई है जिन्हें कर अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन जिनके पास EPFO कानून के अनुसार छूट का कोई आधिकारिक आदेश नहीं है। ऐसे संस्थानों या PF Trust के प्रबंधन करने वाली कंपनियों को अपनी गतिविधियों को नियमों के अनुरूप लाने का एकमुश्त अवसर दिया जाता है।
यह कदम EPF स्कीम 2026 के हिस्से के रूप में है, जिसे 29 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया था। यह उन PF Trust के लिए एक बार का लाभ है जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता मिली है, लेकिन उनके पास कर्मचारी निधि और विभिन्न प्रावधान (EPF-MP Act), 1952 के तहत या सामाजिक सुरक्षा संहिता (COSS), 2020 की धारा 143 के अनुसार छूट का आधिकारिक अनुमोदन नहीं है।
EPFO के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह माफी एक अस्थायी उपाय है और छह महीनों के लिए उपलब्ध रहेगी। PF Trust के पास आवेदन जमा करने के लिए 28 दिसंबर 2026 तक का समय है।
EPFO सिक्स मंथ एमनेस्टी स्कीम के तहत लाभार्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में वे संस्थान शामिल हैं जिन्होंने पहले ही ट्रस्ट के नियमितीकरण का अनुरोध किया था और बिना छूट वाले संस्थानों के रूप में आवश्यकताओं का पालन करना शुरू कर दिया है। दूसरी श्रेणी में वे हैं जो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार छूट प्राप्त संस्थानों के रूप में काम करना जारी रखते हैं।
यह EPFO योजना नियमितीकरण की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें ट्रस्ट की स्थापना से लेकर निर्धारित अवधि तक छूट की स्थिति और मान्यता शामिल है। इसके अलावा, यह सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के तहत न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या, फंड आकार के नियमों और उससे तीन साल पहले के मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता से संबंधित कुछ आवश्यकताओं को रद्द करती है।
इसके अलावा, बकाया, जुर्माने और ब्याज के मूल्यांकन की प्रतीक्षा करने वालों को माफ कर दिया जाएगा, बशर्ते कि सदस्यों के खातों में कानून द्वारा निर्धारित दरों के बराबर या उससे अधिक योगदान और ब्याज प्राप्त हुआ हो।
योग्य संस्थानों को केंद्रीय प्राधिकरण सरकार को संबंधित क्षेत्रीय EPFO कार्यालय में ईमेल द्वारा एक आधिकारिक आवेदन भेजना होगा। आवेदन rc.exemption@epfindia.gov.in पर भेजे जा सकते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आवेदकों को अपने वित्तीय खातों का एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट से ऑडिट करवाना होगा, और EPFO के कर्मचारियों द्वारा नियुक्त कोई भी विशेष या लेखा परीक्षा नियंत्रण आवेदन जमा करने के तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
