दिल्ली 78 हजार पुराने वाणिज्यिक वाहनों को बदलने की तैयारी कर रहा है; 10 साल के लिए कर और पंजीकरण शुल्क माफ करने का प्रावधान
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Aaj Tak
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दिल्ली 78 हजार पुराने वाणिज्यिक वाहनों को बदलने की तैयारी कर रहा है; 10 साल के लिए कर और पंजीकरण शुल्क माफ करने का प्रावधान

सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक वाहनों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने क्षेत्र में 'पारीवर्तियन' नामक एक केंद्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम के अनुसार, दिल्ली में लगभग 78 हजार पुराने BS-3 और BS-4 ट्रक पाए गए हैं।

यदि पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र पर विचार किया जाए, तो संभावित रूप से 207 हजार ट्रक और बस मालिकों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। सरकार उन वाहन मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो पुराने वाहनों को स्क्रैप करके BS-VI मानकों के अनुरूप नए वाहन खरीदते हैं, जो CNG या बिजली पर चलते हैं। वर्तमान में, इस कार्यक्रम में भाग लेना स्वैच्छिक है, और मालिकों को वाहनों को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

जो मालिक पुराना वाहन स्क्रैप करते हैं और नया खरीदते हैं, उन्हें कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण लाभ दस वर्षों के लिए वाहन कर और पंजीकरण शुल्क से पूर्ण छूट है। इसके अलावा, वाहन खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले निर्माताओं (OEM) द्वारा 8 प्रतिशत तक की छूट भी दी जाएगी। उपयुक्त वाहनों के लिए, उनकी कम कीमत के बराबर ईंधन वाउचर या एकमुश्त भुगतान प्रदान किया जाएगा।

यदि कोई वाहन मालिक BS-IV मानक या उससे पुराने हल्के माल वाहन (LGV) को स्क्रैप करता है और एक नया इलेक्ट्रिक LGV खरीदता है, तो उसे 10 वर्षों के लिए वाहन कर और पंजीकरण शुल्क की पूर्ण छूट के साथ-साथ 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी खरीद पर 8 प्रतिशत तक की OEM छूट प्रदान करेगी।

यदि नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बजाय पुराना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाता है, तो 10 वर्षों के लिए वाहन कर पर 50 प्रतिशत की छूट, 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और ईंधन वाउचर के बराबर एकमुश्त भुगतान दिया जाता है।

कार्यक्रम में BS-IV मानक या उससे पुराने मध्यम टन भार और भारी माल वाहनों (MGV/HGV) को बदलने का प्रावधान है। ऐसे वाहन को स्क्रैप करने और BS-VI मानकों के अनुरूप या उच्च पर्यावरणीय मानकों वाले नए ट्रक या इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर, मालिक को 10 वर्षों के लिए वाहन कर और पंजीकरण शुल्क से 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, 8 प्रतिशत तक की OEM छूट और ईंधन वाउचर का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

BS-VI मानक या इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर 10 वर्षों के लिए वाहन कर पर 50 प्रतिशत की छूट, 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और ईंधन वाउचर के बराबर एकमुश्त भुगतान दिया जाता है।

इस कार्यक्रम में BS-IV मानक या उससे पुराने बसें भी शामिल हैं। इन्हें केवल BS-VI CNG मानक या इलेक्ट्रिक बसों से बदला जा सकता है। बस मालिकों को ट्रक मालिकों के समान ही लाभ मिलेंगे: करों से छूट, पंजीकरण शुल्क में राहत, ब्याज सब्सिडी, OEM छूट और ईंधन वाउचर। सरकार ने यह भी कहा कि कार्यक्रम के तहत स्क्रैप किए गए वाहनों के तकनीकी स्थिति और सड़क कर के जुर्माने में भी सहायता प्रदान की जाएगी, जिसकी भुगतान अवधि एक वर्ष से अधिक हो।

इसके अलावा, सभी मामलों में BS-IV वाहनों को स्क्रैप करना आवश्यक नहीं है। ऐसे वाहनों को एनसीआर के बाहर के शहरों में बेचा जा सकता है जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की सूची में शामिल नहीं हैं। सरकार ने दिल्ली में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है: दिल्ली में खरीदे जाने वाले नए LGV पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने चाहिए, और नई बसों के लिए केवल BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक बसें अनुमत हैं।

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