एससेल ग्रुप के अध्यक्ष सुबाश चंद्रा ने बुधवार को उनकी व्यक्तिगत दिवालियापन मामले पर विचार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति के गठन के NCLT के निर्णय पर असहमति व्यक्त की। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल के पास ऐसी समिति बनाने का कोई अधिकार नहीं है।
कॉर्पोरेट मामलों के अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के समक्ष चंद्रा के प्रतिनिधि, वरिष्ठ वकील सस्मित पात्रा ने NCLT के आदेश को 'त्रुटिपूर्ण और गलत' बताया, यह कहते हुए कि वे पांच सदस्यीय समिति बनाने के लिए 'अधिकार प्राप्त नहीं' हैं।
पात्रा ने बताया कि मंगलवार को पांच सदस्यीय समिति ने नीलेश शर्मा, जो एक सदस्य (न्यायाधीश) थे, के आदेश को निलंबित कर दिया था, जिन्हें NCLT की निकाय द्वारा अस्पष्ट निर्णय दिए जाने के बाद तीसरे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।
NCLT का संपत्ति फ्रीज करने का निर्णय
मंगलवार को NCLT ने एससेल ग्रुप के अध्यक्ष चंद्रा को अपनी संपत्ति का निपटान करने से प्रतिबंधित कर दिया और उस व्यवस्था को निलंबित कर दिया जिससे वह समूह ऋणों पर व्यक्तिगत गारंटी से उत्पन्न दावों का समाधान कर सकते थे, जिनकी राशि लगभग 6.5 करोड़ रुपये थी, भले ही मांगें लगभग 22,006 करोड़ रुपये थीं।
पात्रा ने इस निर्णय की वैधता पर सवाल उठाया, यह पूछते हुए: 'किस अधिकार के आधार पर' निलंबन किया गया और 'यह पांच सदस्यीय समिति कब एक साथ बैठी थी? किन कार्यवाही के परिणामस्वरूप यह पांच सदस्यीय समिति केवल एक आदेश पारित करती है?'
NCLAT में पक्षों के तर्क
ऋणदाताओं, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक, के विरोध का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी सॉलिसिटर तुषार मेхта ने कहा कि तीसरे सदस्य के आदेश के खिलाफ दायर याचिका 'खारिज होने योग्य है लेकिन बहाली की संभावना है', क्योंकि कुछ प्रतिवादी स्वयं संदर्भ को चुनौती दे सकते हैं।
उन्होंने उल्लेख किया कि मामला 'बहुत विशिष्ट परिस्थितियों' वाला है, क्योंकि इसने 'तीन मत' उत्पन्न किए हैं जो 'एक दूसरे से भिन्न' थे, जो इसे एक बड़ी समिति द्वारा विचार के लिए उपयुक्त बनाता है।
पक्षों के रुख में टकराव
हालांकि, पात्रा ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि अशोक कुमार भारद्वाज और नीलेश शर्मा के आदेश भुगतान योजना और स्वीकार्यता के मुद्दों पर मेल खाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अशोक कुमार भारद्वाज का पहला आदेश, नीलेश शर्मा के साथ मिलकर, भुगतान योजना के संबंध में स्पष्टता प्रदान करता है।
पात्रा ने कहा: 'वे दोनों धारा 79 के संबंध में स्वीकार्यता पर पूरी तरह सहमत हैं। इसलिए यह कहना कि इन सभी मुद्दों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 419 (5) बहुत सीमित है,' और जोड़ा कि 419 (6) कहता है कि यदि विचारों में मतभेद है, तो इस मतभेद पर अन्य या अन्य सदस्यों द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
उन्होंने फिर से अधिकार पर सवाल उठाया: 'IPC या कंपनी कानून के तहत NCLT को पांच सदस्यीय समिति बनाने का अधिकार नहीं देता है। किस आधार पर, कौन सी शक्ति, पांच सदस्यीय समिति मौजूद है?'
NCLAT में कार्यवाही
गौरतलब है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने सोमवार को पांच सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसने मंगलवार को सभी पक्षों को सूचित करने के बाद नीलेश शर्मा के आदेश को निलंबित कर दिया और अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 निर्धारित की। यह विवाद अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT में पहुंच गया, जहां असंतुष्ट ऋणदाताओं ने तीसरे सदस्य के आदेश को चुनौती दी।
बुधवार को मेхта ने NCLAT की तीन सदस्यीय समिति को अपील खारिज करने की आवश्यकता के बारे में सूचित किया, क्योंकि NCLT की पांच सदस्यीय समिति ने तीसरे सदस्य - न्यायाधीश-मध्यस्थ नीलेश शर्मा के आदेश को निलंबित कर दिया था। फिर भी, पात्रा ने जोर दिया कि NCLT की पांच सदस्यीय समिति को तीनों पारित आदेशों को निलंबित करना चाहिए, जिसमें निकाय का असहमतिपूर्ण निर्णय भी शामिल था।
वह सरकारी सॉलिसिटर के अपील वापस लेने के अनुरोध का भी विरोध कर रहे थे। NCLAT की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश योगेश खान ने टिप्पणी की कि 'पांच सदस्यीय समिति का गठन हमारे लिए मुद्दा नहीं है।' मेхта ने जवाब दिया, यह सुझाव देते हुए कि चंद्रा के पक्ष को इस आदेश को अलग से चुनौती देने की अनुमति दी जाए, जबकि उसकी अपनी अपील लंबित रहे, यह कहते हुए कि उन्हें ऐसे रुख में 'कोई कठिनाई नहीं' है। हालांकि, NCLAT ने फैसला सुनाया कि ऐसा नहीं किया जा सकता है।
पात्रा ने NCLAT को बताया कि चंद्रा को प्रस्तावित 6.5 करोड़ रुपये के भुगतान के मुकाबले ऋणदाताओं द्वारा मान्यता प्राप्त 22,006 करोड़ रुपये की मांगों के कारण देश भर में बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि वर्तमान में भुगतान योजना को मंजूरी देने वाला कोई अंतिम आदेश मौजूद नहीं है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मेхта ने कहा: 'इस मंच का उपयोग अदालत के बाहर कुछ कहने के लिए नहीं किया जा सकता... यह मंच कुछ कहने के लिए उपयोग किया जाता है जो कल मीडिया में छपेगा। यह मंच नहीं है।' उनके साथ सहमत होते हुए, NCLAT ने कहा: 'यदि आपकी कोई शिकायत है, तो मामला NCLT के विचार में है; आप वहां शिकायत करते हैं।' मेхта ने वापसी के बयानों पर जोर न देने का फैसला किया और अपीलों को कायम रखने का अनुरोध किया। NCLAT सहमत हुआ और 7 अक्टूबर की अगली सुनवाई के लिए याचिकाओं को निर्धारित किया।
